(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1293/2011
हरजीत सिंह पुत्र दिलीप सिंह, द्वारा प्रोपराइटर हरजीत सिंह एण्ड ब्रदर्स
बनाम
इन्द्रपाल सिंह पुत्र सूरज सिंह
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 18.01.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-15/2010, इन्द्रपाल सिंह बनाम प्रो. हरजीत सिंह एण्ड ब्रदर्स में विद्वान जिला आयोग, महोबा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.6.2011 के विरूद्ध विपक्षी की ओर से प्रस्तुत की गयी अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने पुराने टायर को लेकर नये टायर को बदलने का आदेश इस आधार पर पारित किया है कि वारण्टी अवधि में टायर खरीदे गए थे। अपीलार्थी द्वारा टायर विक्रय करने का तथ्य स्वीकार किया गया है, इसलिए वारण्टी अवधि में टायर खराब होने के कारण उसे बदलने का आदेश देना विधिसम्मत
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है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3