Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/96/2018

RAJESH KUMAR SINGH - Complainant(s)

Versus

INDIA MART - Opp.Party(s)

PARAS NATH TIWARI

11 Feb 2022

ORDER

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 96 सन् 2018

प्रस्तुति दिनांक 05.09.2018

                                                                                              निर्णय दिनांक 11.02.2022

राजेश कुमार सिंह पुत्र श्री पुरुषोत्तम सिंह ग्राम व पोस्ट- परासी, थाना- जहानागंज, जिला- आजमगढ़ उoप्रo पिन-276402 मो.नं.9795006584   

     .........................................................................................परिवादी।

बनाम

  1. इण्डिया मार्ट 7Th फ्लोर एडेड नवीन बिजनेस पार्क प्लाट नं. 7 सेक्टर 142 नोयडा उoप्रo द्वारा सक्षम अधिकारी।
  2. नील इण्टरप्राइजेज द्वारा एथराईज्ड पर्सन उमेश नारायण भाई श्रीमाली डी-2 पार्वती काम्पलेक्स, सत्यम नगर रोड नागरवेल हनुमान मन्दिर अमराइवाड़ी अहमदाबाद (गुजरात) 380024
  3. निर्मल एच बघासिया डी-2 पार्वती काम्पलेक्स सत्यम नगर रोड नागरवेल हनुमान मन्दिर अमराईवाड़ी अहमदाबाद सिटी अहमदाबाद आई.ई बापूनगर गुजरात 380024 वर्तमान पता- निर्माली एच.बघासिया S/O मनी पता- बाबा ब्लाक नं. 101 आनन्द नगर जूनागढ़ रोड भाराजी- राजकोट गुजरात- 360022    
  4. विपक्षीगण।

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  •  

गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उससे विपक्षी संख्या 01 की योजना के सन्दर्भ में बेरोजगारी दूर करने हेतु पेन्सिल निर्माण के सन्दर्भ में विपक्षी संख्या 01 ने विपक्षी संख्या 02 से दिनांक 20 अगस्त, 2018 को मोबाइल नं. 9664605689 से बात कराया। विपक्षी संख्या 02 से मशीन के सन्दर्भ में बातचीत होने पर उनसे आवश्यक करार हुआ तथा उनके द्वारा कहने पर विपक्षी संख्या 03 के खाते में दिनांक 03.07.2018 को रुपया 75,000/- लगाया जो बैंक द्वारा दिनांक 09.07.2018 को ट्रान्सफर किया गया तथा उनको सूचित किया गया। पैसा खाते में ट्रान्सफर करने के बाद विपक्षी संख्या 02 द्वारा मशीन लेकर परिवादी के कार्यस्थल पर लगाने हेतु अनेकों आश्वासन दिया गया परन्तु आजतक उनके द्वारा मशीन लगायी नहीं गयी तथा अब उनके द्वारा मोबाइल पर बात भी नहीं की जा रही है। विपक्षी संख्या 01 भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं तथा विपक्षी संख्या 03 को विपक्षी संख्या 02 ने अपना कर्मचारी बताया था ऐसी स्थिति में तीनों विपक्षीगण की इस संव्यवहार में भूमिका होने के कारण इस परिवाद में पक्षकार बनाया गया। विपक्षीगण द्वारा अपनी-अपनी भूमिका अदा करते हुए दिनांक 09.07.2018 को मुo 75,000/- रुपया मंगा लेने के बावजूद आजतक प्रस्तावित मशीन को परिवादी के कार्यस्थल पर नहीं लगाए, जो विपक्षीगण की सेवा में कमी को दर्शाता है। अतः विपक्षीगण को आदेशित किया जाए कि वे यथाशीघ्र प्रस्तावित पेन्सिल बनाने की मशीन परिवादी को उसके कार्यस्थल पर लगावे अन्यथा की स्थिति में ली गयी रकम मुo 75,000/- रुपए को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ परिवादी को अदा करे। साथ ही विपक्षीगण को यह भी आदेशित किया जाए कि वे परिवादी को वाद व्यय एवं मानसिक क्षति हेतु मुo 50,000/- रुपए भी अदा करें।   

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 7/1ता7/6 मशीनरी के विक्रय करारनामे की छायाप्रति, कागज संख्या 7/7 विपक्षी को अदा की रकम मुo 75,000/- रुपए के चेक व स्लिप की छायाप्रति तथा एकाउन्ट ऑफ स्टेटमेन्ट की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

कागज संख्या 12क² विपक्षी संख्या 01 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार करते हुए यह कहा है कि प्रस्तुत परिवाद में विपक्षी संख्या 01 की भूमिका बेहद सीमित है तथा वह इस कड़ी का एक विज्ञापनकर्ता है, जबकि वास्तविक लेन-देन विपक्षी 02व03 के जरिए हुआ है तथा विपक्षी संख्या 03 के खाते में पैसे को भेजा गया है। ऐसे में विपक्षी संख्या 01 के विरुद्ध यह परिवाद पोषणीय नहीं है। अतः विपक्षी संख्या 01 के विरुद्ध परिवाद खारिज किया जाए।

विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी संख्या 02व03 को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी उन्होंने अपना-अपना जवाबदावा व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। जिसके कारण उनके जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर परिवाद दिनांक 11.08.2021 को उनके विरुद्ध एक पक्षीय अग्रसारित कर दिया गया।

बहस के दौरान पुकार कराए जाने पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए तथा अपना एक पक्षीय बहस सुनाया। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में के धारा-2 में जिस करारनामे का जिक्र किया है उससे सम्बन्धित साक्ष्य एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया, जो कागज संख्या 7/1ता7/6 मशीन विक्रय के करारनामे की छायाप्रति है परिवादी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है उसमें किसी भी सम्बन्धित पक्षकारों का हस्ताक्षर नहीं है और न ही दिनांकित है। महज सादे पन्नों पर टाइप करार प्रतीत होता है। उपरोक्त परिस्थितियों में हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य नहीं है।  

 

आदेश

परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।  

 

 

 

 

                                                                       गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण कुमार सिंह

                                                     (सदस्य)                           (अध्यक्ष)

 

       दिनांक 11.02.2022

                                            यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

 

                                           गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण कुमार सिंह

                                                             (सदस्य)                             (अध्यक्ष)

 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.