जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।
परिवाद संख्या:- 405/2019
उपस्थित:-श्री नीलकंठ सहाय, अध्यक्ष।
श्री अशोक कुमार सिंह, सदस्य।
परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख:-30.03.2019
परिवाद के निर्णय की तारीख:-24.01.2022
संदीप कुमार पाण्डेय वयस्क, पुत्र श्री आर0पी0 पाण्डेय, निवासी-प्लाट नं0 1, लौलाई चिनहट, लखनऊ। ..........परिवादी।
बनाम
इंडीपेन्डेन्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड एच ब्लॉक, प्रथम तल, धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी, कोपरखरीन, नवी मुम्बई, मुम्बई महाराष्ट्र-27 .........विपक्षी।
आदेश द्वारा-
श्री नीलकंठ सहाय, अध्यक्ष।
श्री अशोक कुमार सिंह, सदस्य।
एकपक्षीय निर्णय
1. परिवादी ने प्रस्तुत परिवाद धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विपक्षी से बॉक्स के नाम पर लिये गये 4,400.00 रूपये मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित, अनुचित व्यापार प्रक्रिया और सेवा में कमी के कारण परिवादी को हुए मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट के लिये 2,00,000.00 रूपये, एवं विधिक व्यय 1,00,000.00 रूपये दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।
2. संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी ने अपने तथा अपने परिवार के लिये विपक्षी से एक डिश कनेक्शन दिनॉंक 08.12.2018 को लिया था, जिसका कनेक्शन नम्बर 1006586711 है जो परिवादी के नाम पर है। विपक्षी द्वारा परिवादी से उक्त कनेक्शन हेतु 2,200.00 रूपये लिये गये थे और परिवादी को सिर्फ डिश का बॉक्स ही दिया गया था और बताया गया था कि उक्त कनेक्शन एक वर्ष तक सभी चैनल निशुल्क दिखाएगा जिसमें एचडी चैनल भी शामिल हैं। विपक्षी के मकैनिक ने परिवादी को उक्त कनेक्शन के लिये कोई भी बिल/रसीद आदि नहीं दिया और बताया कि आपको कभी कोई परेशानी हो तो मुझे मोबाइल नम्बर-8707501201 पर फोन कर लीजिएगा।
3. उक्त कनेक्शन शुरू हो जाने के बाद विपक्षी के चैनल पर विज्ञापन देखने पर ज्ञात हुआ कि उक्त कनेक्शन विपक्षी द्वारा मात्र 1999.00 रूपये में छतरी, रिमोट और बॉक्स सभी दिये जा रहे हैं।
4. विपक्षी के द्वारा लगाया गया कनेक्शन मात्र 10 दिन में ही बन्द हो गया और एचडी चैनल्स आदि बन्द हो गए तथा बार-बार शिकायत करने के बाद भी विपक्षी के कर्मचारी परिवादी के घर पर कनेक्शन ठीक करने नहीं आए जिसके कारण वाद का कारण उत्पन्न हुआ।
5. परिवाद का नोटिस विपक्षी को भेजा गया, परन्तु विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। अत: दिनॉंक 14.11.2019 के आदेश द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी।
6. परिवादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र दाखिल किया है, तथा विपक्षी के विज्ञापन की छायाप्रति दाखिल किया है।
7. मैने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
8. पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा एक डिश कनेक्शन दिनॉंक 08.12.2018 को विपक्षी से 2,200.00 रूपये में लिया गया था जिसमें परिवादी को केवल डिश का बाक्स ही दिया गया था और सभी चैनल निशुल्क दिखाने का आश्वासन दिया गया था, पर कोई रसीद/बिल आदि नहीं दिया गया था। 1006586711 नं0 का कनेक्शन परिवादी को दिया गया जो 10 दिन में ही बन्द हो गया और शिकायत करने पर विपक्षी के द्वारा ठीक नहीं कराया गया।
09. परिवादी द्वारा विपक्षी को नोटिस भेजा गया परन्तु विपक्षी द्वारा कोई उत्तर पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई अधिवक्ता उनके पक्ष को रखने के लिये उपस्थित हुआ।
10. पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं कथनों के परिशीलन से प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को डिश कनेक्शन देकर लाभ अर्जित किया गया और एक त्रुटिपूर्ण डिश एवं बाक्स देकर परिवादी को धोखा दिया गया है और व्यापार की प्रतिबद्धता से भागा है और परिवादी से धोखाधड़ी किया है जो अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है जो विपक्षी को दोषी ठहराता है। अत: पीठ परिवादी को बाक्स का मूल्य 2200.00 रूपये तथा मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट के लिये क्षतिपूर्ति का भी हकदार पाता है।
आदेश
11. परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा अदा किया गया बाक्स का मूल्य मुबलिग-2,200.00 (दो हजार दो सौ रूपया मात्र) परिवाद दायर करने की तिथि से 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याक के साथ 45 दिन के अन्दर भुगतान करना सुनिश्चित करे तथा क्षतिपूर्ति के रूप मुबलिग 5,000.00 (पॉच हजार रूपया मात्र) भी परिवादी को उक्त अवधि के अन्दर अदा करेंगे। यदि निर्धारित अवधि में उपरोक्त भुगतान नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण धनराशि पर 12 प्रतिशत ब्याज भुगतेय होगा।
(अशोक कुमार सिंह ) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।
आज यह आदेश/निर्णय हस्ताक्षरित कर खुले आयोग में उदघोषित किया गया।
(अशोक कुमार सिंह ) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।