राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-1873/1998
ब्रांच मैनेजर इलाहाबाद बैंक, मधुपुर पोस्ट मधुपुर जिला
मीरजापुर। .........अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम्
इन्द्र मोहन चौबे पुत्र श्री बास देव चौबे निवासी बिठगांव परगना
विजयगढ़, तहसील रा0गंज जिला सोनभद्र हा0मु0परहीं पो0 मधुपुर
जिला मीरजापुर। ........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
दिनांक 28.04.2015
मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
यह अपील, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, सोनभद्र द्वारा परिवाद संख्या 181/98 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दि0 02.06.98 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता वर्ष 2011 से उपस्थित नहीं आ रहा है। जिला फोरम के निर्णय/आदेश दिनांक 02.06.98 का अवलोकन किया गया।
संक्षेप में, केस के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी एक कृषक है। परिवादी ने इलाहाबाद बैंक से रू. 140000/- इस्कार्ट ट्रैक्टर लोन लेकर लिया है। इलाहाबाद बैंक परिवादी की बंधक जमीन व ट्रैक्टर का बीमा रू. 10000/- लिया तथा उस पर दो हजार रूपये ब्याज भी लिया। परिवादी को पासबुक भी बैंक द्वारा जारी की गई। परिवादीगण ने कुल रू. 209190/- तीन वर्ष के अंदर जमा कर दिया जो अंतिम किश्त अदायगी के बाद अवशिष्ट धनराशि रू. 2187/- बकाये के रूप में बैंक द्वारा पासबुक में इन्ट्री लिखा दी गयी जो विपक्षी की सेवा में घोर कमी परिलक्षित होती है।
केस के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए व जिला फोरम के निर्णय/आदेश दिनांकित 02.06.98 के अवलोकन से हम यह पाते हैं कि जिला मंच द्वारा पारित
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निर्णय/आदेश दि. 02.06.98 विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अपील खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाए।
(राम चरन चौधरी) (राज कमल गुप्ता) पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशुलिपिक
कोर्ट-5