Uttar Pradesh

Faizabad

CC/132/2014

Gaya Prasad - Complainant(s)

Versus

Indain Overseas Bank - Opp.Party(s)

05 Aug 2016

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM
Judgement of Faizabad
 
Complaint Case No. CC/132/2014
 
1. Gaya Prasad
Faizabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Indain Overseas Bank
FAIZABAD
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PAL PRESIDENT
 HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA MEMBER
 HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 05 Aug 2016
Final Order / Judgement

यूनिकोड यहाँजिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम फैजाबाद।

 


                          उपस्थित -     (1) श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
        (2) श्रीमती माया देवी शाक्य, सदस्या

              परिवाद सं0-132/2014

               
गया प्रसाद तिवारी पुत्र श्रीराम यज्ञ तिवारी निवासी कृश्णा नगर जनौरा, परगना- हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला- फैजाबाद                                .........परिवादी
बनाम 
1.इन्डियन ओवर सीज बैंक द्वारा षाखा प्रबन्धक महोदय षाखा रिकाबगंज फैजाबाद
2.प्रबन्धक यूनिवर्सल षैम्पों जनरल इ0क0लिमिटेड रजिस्टर्ड एण्ढ कारपोरेट आफिस यूनिट 401 चैथी मंजिल संगम कम्पलेक्स 127 अंधेरी कुरला रोड़ अंधेरी पूर्वी मुम्बई 400059
3.इमेडिटेक प्लाट नं0-577 उद्योग विहार फेस-5 गुडगाँव हरियाणा 122016 .....  विपक्षीगण 
निर्णय दिनाॅंक 05.08.2016            
उद्घोषित द्वारा: श्रीमती माया देवी षाक्य, सदस्या
                        निर्णय
        परिवादी ने यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्व मेडिक्लेम के विशय में दायर       किया है।      
              परिवादी के परिवाद का संक्षेप इस प्रकार है। कि परिवादी ने अपना तथा परिवार का मेडिक्लेम (स्वास्थ बीमा) बैंक के माध्यम से प्रस्ताव भरकर कराया था जिसके उपराप्त विपक्षी संख्या 2 द्वारा सभी प्रकार से सन्तुश्ट होकर जिसके स्वास्थ बीमा पालिसी दिनंाक 25-05-2012 को पालिसी संख्या 2817/52265357/00/000 था। जिसका कार्ड नम्बर- 10005120029439। है। दुर्भाग्य से परिवादी की तबियत खराब होने पर दिनांक 29-07-2012 को जिला चिकित्सालय फैजाबाद में दिखाया और जिला चिकित्सालय में इलाज कराया जिससे परिवादी को कुछ स्वास्थ्य लाभ हुआ परन्तु दिनंाक 10-08-2012 को परिवादी द्वारा पुनः डाँ0एस0वी0 सिंह के पास गया तो हद्वय रोग सम्बन्घित बात की जानकारी होने पर उन्होने तुरन्त मेदान्ता मेडिसिटी गलोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेढ रजिस्टर्ढ कार्यालय ई/8 डिफैन्स कालोनी नयी दिल्ली-24 में भर्ती होने हेतु कहा, जहाँ परिवादी अविलम्ब जाकर अपना (बाई पास) सर्जरी कराया सर्जरी के पष्चात 28-08-2012 को डिस्चार्ज हुआ। मेदान्ता से आने के पष्चात परिवादी द्वारा तुरन्त विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी को मेडीक्लेम की बावत् सूचना दिया। जिसके आधार पर बीमा कम्पनी द्वारा टू मेउिटेक टी0पी0ए0 सिर्विस लिमिटेड मेडिक्लेम नं0-100011300919 रजिस्टर्ढ कराया जिसकी जाँच व रिपोर्ट मूल कागजात कम्पनी के एजेन्ट अष्वनी द्विवेदी व संदीप श्रीवास्तव द्वारा दिनंाक 09-02-2013 को घर आकर ले जाया गया तथा  आष्वासन दिया गया कि एक माह में क्लेम राषि आपको निर्गत कर दिया जायेगा। परन्तु आज तक क्लेम राषि परिवादी के पक्ष में निर्गत नही की गयी है, जो विपक्षीगण द्वारा सेवा में धोर कमी की है। 
    विपक्षी सं0 1 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया है। विपक्षी ने अपने जवाबदावा में कहा है कि परिवादी द्वारा विपक्षी सं0 2 से मेडिक्लेम बीमा कराना स्वीकार किया है। परिवादी विपक्षी सं0 2 से अपना व अपने परिवार का मेडिक्लेम बीमा कराना चाहते थे, जिसके लिए परिवादी द्वारा इस आषय की इच्छा व्यक्त की गयी कि परिवादी के उक्त बचत खाते से उक्त मेडिक्लेम बीमा की प्रीमियम राषि मु0 10401/-उसके बचत खाते को डेबिट करके विपक्षी सं02 को भुगतान कर दिया जाए तदा्नुसार दिनंाक 25.05.2012 को हम विपक्षी सं01 द्वारा उक्त प्रमियम धनराषि का भुगतान विपक्षी सं02 को कर दिया गया। विरूद्व इसके कथन परिवादी असत्य है। इसी प्रकार उक्त मेडिक्लेम बीमा को एक वर्श और बढ़ाये जाने हेतु परिवादी द्वारा हम विपक्षी सं01 से अनुरोध किया गया, तदा्नुसार हम विपक्षी सं01 द्वारा दिनंाक 18.05.2013 को परिवादी के उक्त बचत खाते को डेबिट करके मु0 10401/- विपक्षी सं02 को प्रमियम धनराषि का भुगतान कर दिया गया। 
    विपक्षी सं02 को इस परिवाद की नोटिस तामील है। हाजिर होकर जवाबदावा प्रशित नही किया गया है। परिवादी का परिवाद विपक्षी सं02 के विरूद्व एक पक्षीए किया गया है। परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में साक्ष्य में अषोक कुमार तिवारी, गया प्रसाद तिवारी का षपथ पत्र प्रेशित किया। विपक्षी सं01 की ओर से कोई षपथ पत्र साक्ष्य में नही दिया गया है। दस्तावेेजी साक्ष्य में परिवादी ने सूची (11 ख) पालिसी छाया प्रति, तथा सुचना रिपोर्ट, क्लेम फार्म तथा इलाल से सम्बन्धित कागजात दाखिल किया है। 
मंच द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली में साक्ष्य का अवलोकन किया। 
(परिवादी ने अपने केस के समर्थन में सुकुमार बेग बनाम ओरिएण्टल इंष्योरेंष कं0 लि0 निर्णयसार 2009 पेज नं059)
(अनुपषर्मा बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम निर्णयसार 2010 पेज नं0 64) दाखिल किया है।
परिवादी ने विपक्षी सं0 1 के यहाॅ बचत खाता संख्या 142901000014320 खुला रखा है, इसी के तहत विपक्षी सं0 2 के यहाॅ स्वास्थ्य बीमा पालिसी 25.05.2012 को पालिसी संख्या 2817-52265357-00-000 था। रूपये 500000त्र00 की ले रखी है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार परिवादी ने अपना इलाज मेदान्ता अस्पताल मेड सिटी ग्लोबल हेल्थ नई दिल्ली में दिनंाक 10-08-2012 से 13-08-2012 तक कराया। इसके बिल के अनुसार परिवादी का रूपये 201197-00 का बिल मेदान्ता अस्पताल ने दिया। परिवादी नंे अपने परिवाद में रूपये 514005त्र00 की धनराषि विपक्षी से माॅगी है। परिवादी द्वारा विपक्षी सं0 2 द्वारा जारी की गयी बीमा पालिसी की षर्ते सूची संख्या 11 था से 11/1 ख दाखिल किया है। विपक्षी सं0 2 द्वारा जारी पालिसी की षर्तो में क्या लागू होगा क्रम संख्या 3 में दिया हुआ है। जो इस प्रकार है।
ॅींज पे छवज ब्वअमतमक घ्    
ब्तपजपबंस प्ससदमेेमे ंदकध्वत ेनतहपबंस च्तवबमकनतम
90 कंले वित सपेजमक ब्तपजपबंस प्ससदमेे ंदकध्वत ेनतहपबंस चतवबमकनतमे पद जीम पितेज लमंतऐनइरमबज जव चवतजंइपसपजलण् 
ज्ीम ेंउम ेींसस दवज ंचचसपबंइसम पद जीम ेनइेमुनमदज तमदमूंस व िजीम चवसपबल ूपजी नेण्
    स्पेज व िब्तपजपबंस प्ससदमेे
    1 थ्पतेज भ्मंतज ।जजंबा दृ व िैचमबपपिमक ैमअमतपजल
    2 ब्ंदबमत व िेचमबपपिमक ेमअमतपजल
परिवादी ने अपने परिवाद में हद्वय रोग से सम्बधित इलाज मेदान्ता अस्पताल में कराया है। परिवादी का इलाज गंभीर श्रेणी के रोगों में आता है बीमा पालिसी में षर्तो के अनुसार गंभीर श्रेणी के बीमारी परिवादी बीमा पालिसी लेने के 90 दिन के अन्दर बीमार हुआ है। इसलिए परिवादी की बीमारी इस बीमा पालिसी से कवर नही होती है। यदि परिवादी की बीमारी बीमा पालिसी लेने के 90 दिनों के बाद होती तो इस बीमा पालिसी से कवर होती है। परिवादी को सर्वप्रथम अपने हद्वय रोग की बीमारी का पता दिनंाक 29-07-2012 को पता चला। परिवादी मेदान्ता अस्पताल न की दिल्ली में दिनंाक 10-08-2012 से दिनंाक 13-8-2012 तक इलाज कराया। परिवादी स्वास्थ सम्बन्धी पालिसी दिनांक 25-05-2012 को विपक्षी संख्या0 2 से लिया। यदि इलाज यदि इलाज की तारीख में 10-08-2012 में पालिसी लेने की तारीख को धटा दिया जाय तो परिवादी ने पालिसी लेने के 2 माह 15 दिन बाद हद्वय सम्बन्धी बीमारी का इलाज मेदान्ता अस्पताल में कराया पालिसी के षर्तो के अनुसार 90 दिन से कम समय पालिसी समय में इलाज कराया है।  इस प्रकार परिवादी का परिवाद बीमा पालिसी से कवर नही होती है। परिवादी की रूलिंग इस केस में लागू नही होती है। इस प्रकार परिवादी के परिवाद विपक्षी संख्या 2 के विरूद्व साबित नही होता है। और परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। 
                                  
                                     आदेष
                    परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है।

            (माया देवी शाक्य)                             (चन्द्र पाल)           
               सदस्या                                    अध्यक्ष                                                
निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 05.08.2016 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

            (माया देवी शाक्य)                            (चन्द्र पाल)  
                सदस्या                                  अध्यक्ष    
              

 

                      

                                                                            

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PAL]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY]
MEMBER

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