Rajasthan

Sawai Madhopur

593/2013

Abdul Majid - Complainant(s)

Versus

Iffico Tokiyo General Insurance - Opp.Party(s)

24 Mar 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 593/2013
 
1. Abdul Majid
Gangapur city Sawai MAdhopur
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

                                   जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, सवाई माधोपुर
समक्ष:-    श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, अध्यक्ष
               श्री सौभाग्यमल जैन, सदस्य
         
परिवाद सं0:-593/2013                                                       परिवाद प्रस्तुति दिनांकः- 6.12.2013
अब्दुल मजीद पुत्र सरकत खाॅन उम्र-40 साल, जाति-गद्दी निवासी राजीव काॅलोनी गंगापुर सिटी तहसील गंगपुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
                                                                                                                                       परिवादी
विरुद्ध
1.    शाखा प्रबन्धक, इफको टोकियों जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड।
2.    मुख्य शाखा प्रबन्धक, इफको टोकियों जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड रजिस्टर्ड आॅफिस सडन सी 1 डिस्टिक सेन्टर साकेत नई दिल्ली-1100017
                                                                                                                                    विपक्षीगण
उपस्थिति:-
1.    श्री इन्साफ अली अधिवक्ता परिवादी
2.    श्री राजेन्द्र अग्रवाल अधिवक्ता विपक्षीगण
द्वारा कैलाश चन्द्र शर्मा (अध्यक्ष)                                                            दिनांक:- 24 मार्च, 2015
                                                                            नि  र्ण  य
    परिवादी ने यह परिवाद संक्षेप में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि उसने परिवादी ने दिनांक 3.4.2013 को वाहन मोटर साइकिल होण्डा सिटी इंडिया आर सी नम्बर आर जे 25 एस जी 7760 जो कि 53,600 रूपये में क्रय की थी और दिनांक 4.4.13 को इंश्योरेंस कम्पनी इफको टोकियों जनरल कंम्पनी से उक्त वाहन को बीमित कराया था जो कि दिनांक 4.4.13 से 4.4.14 तक फुल बीमित थी। माह अगस्त 2013 में परिवादी का उक्त वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। जिसकी सूचना परिवादी द्वारा विपक्षीगण को दी गई और विपक्षीगण ने उक्त वाहन का सर्वे कर क्षतिग्रस्त वाहन का मात्र नो दस हजार रूपये का मूल्यांकन कर 9000 रूपये के करीब की राशि का चैक परिवादी के रिहायशी पते पर भेज दिया। जिसे परिवादी ने लेने से इन्कार कर दिया। क्योकि उक्त वाहन को ठीक करवाने में करीब 26,773 रूपये का खर्चा हुआ था। जिसके बिल आदि पेश किय थे। मगर विपक्षीगण ने परिवादी के वाहन का फुल बीमा होने पर भी केवल मात्र 9000 रूपये का ही भुगतान किया है जो विपक्षीगण का अनुचित व्यापार की श्रेणी का कृत्य है। यह विपक्षीगण का सेवा दोष है। अतः परिवादी का परिवाद स्वीकार फरमाया जाकर अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया।
    विपक्षी संख्या 2 ने परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई भी कार्यालय जिले में स्थित नहीं है। उक्त वाहन की पाॅलिसी कोटा आॅफिस द्वारा जारी की गई है और कोटा आॅफिस द्वारा ही प्रीमियम वसूल किया गया है। इस कारण उक्त प्रकरण को माननीय मंच को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उक्त वाहन मोटर साइकिल जिसका इंजन सं. ई77589806 तथा चेसिस संख्या 7383900 का बीमा 4.4.13 से 3.4.14 तक क लिए बीमा कम्पनी के कोटा स्थित कार्यालय से किया गया था। क्षतिग्रस्त उक्त वाहन की सूचना विपक्षी को मिलते ही विपक्षी बीमा ने श्री महेश चन्द गुप्ता को सर्वेयर नियुक्त कर दिया। सर्वेयर द्वारा उक्त वाहन का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की गई जिसके आधार पर परिवादी को हुये नुकसान पर 9687 रूपये का भुगतान की स्वीकृति जारी की गई। परिवादी कें संतुष्ट होने पर फुल एण्ड फाईनल सेटलमेन्ट पर परिवादी ने अपने हस्ताक्षर किये है। सर्वेयर की रिपोर्ट व फुल एण्ड फाईनल सेटलमेन्ट के आधार पर आवेदक को 9697 रूपये का बैंक ड््राफट परिवादी के पति पर भिजवाया  लेकिन परिवादी ने उक्त ड््राफ्ट लेने से इन्कार कर दिया जो पुनः वापस बीमा कम्पनी को प्राप्त हो गया। इस प्रकार विपक्षीगण ने कोई सेवा दोष कारित नहीं किया है। इस प्रकार परिवादी का परिवाद मय हर्जा खर्चा के खारिज किये जाने का निवेदन किया।
    परिवादी ने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य में बीमित वाहन की आर सी, पाॅलिसी कॅवर नोट की प्रति, बिल प्रति दिनांकित 5.8.13 की फोटो प्रतियां पेश की है। जबकि विपक्षी संख्या 2 ने श्री पल्लवीराय का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य में सेटिसफिकेशन वाउचर एवं डिस्चार्ज वाउचर की फोटो प्रति पेश की है।
    उभय पक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अध्योपान अध्ययन किया गया।
    प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी ने विपक्षी बीमा कम्पनी के यहंा बीमित मोटर साइकिल के बीमित अवधि में एक्सीडेन्ट हो जाने और उसमें 26,773 रूपये का नुकसान होने का कथन किया है। जबकि विपक्षी द्वारा अपने जवाब में नुकसान की राशि सर्वेयर द्वारा आंकलित राशि 9000 रूपये बताई है। जिससे परिवादी संतुष्ठ नहीं था। विपक्षी बीमा कम्पनी ने श्री महेश चन्द गुप्ता सर्वेयर की रिपोर्ट पेश की है जिसमें हानि का आंकलन 9,687 रूपये बताया गया है। विपक्षी बीमा कम्पनी ने अपने जवाब में यह कथन किया है कि परिवादी ने सर्वेयर द्वारा आंकलित हानि की राशि 9,687 रूपये के डिस्चार्ज बाउचर पर फुल एण्ड फाइनल सेटलमेन्ट के रूप में हस्ताक्षर किये है। जिसकी फोटो प्रति भी जिला मंच के समक्ष पेश की है। अतः विपक्षी बीमा कम्पनी को आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी को सर्वेयर द्वारा आंकलित हानि की राशि 9,687 रूप्ये एवं सर्वेयर रिपोर्ट की दिनांक 26.8.2013 से आयन्दा अदायगी तक उक्त राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं परिवाद व्यय एवं मानसिक संताप की राशि 5000 रूपये परिवादी को एक माह की अवधि में अदा करे।
                                                                          आदेश
    अतः परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाकर विपक्षी बीमा कम्पनी को आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी को सर्वेयर द्वारा आंकलित हानि की राशि 9,687 रूप्ये एवं सर्वेयर रिपोर्ट की दिनांक 26.8.2013 से आयन्दा अदायगी तक उक्त राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं परिवाद व्यय एवं मानसिक संताप की राशि 5000 रूपये परिवादी को एक माह की अवधि में अदा करे।


सौभाग्यमल जैन                                                                                                  कैलाश चन्द्र शर्मा
  सदस्य                                                                                                                     अध्यक्ष

                            निर्णय आज दिनांक 24.3.2015 को खुले मंच में सुनाया गया।

सौभाग्यमल जैन                                                                                                  कैलाश चन्द्र शर्मा
  सदस्य                                                                                                                    अध्यक्ष
    

 

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