जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायगढ़ (छ0ग0)
समक्षः सनमान सिंह, अध्यक्ष प्रकरण क्रमांक-132/2014
सुभाष पाण्डेय, सदस्य संस्थित दिनांक-08.09.2014
डा.हेमलता सिंह, सदस्या
नितिन कुमार मित्तल आ0 श्री बृजमोहन मित्तल,
उम्र-23, प्रो0 मित्तल फ्लाई ऐश ब्रिक्स
निवासी-घरघोड़ा तहसील घरघोड़ा
जिला रायगढ़ (छ0ग0) ....... .........आवेदक/परिवादी
// वि रू द्ध //
इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
द्वारा-शाखा प्रबंधक, इफको टोकियो जनरल
इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,इतवारी बाजार,
रायगढ़ (छ0ग0)...... ...अनावेदक/विरूद्ध पार्
आवेदक/परिवादी स्वतः उपस्थित।
अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा श्री विजय सराफ, अधिवक्ता
(आ दे श)
आज दिनांक 18/02/2015 को पारित
सनमान सिंह, अध्यक्ष
1/ आवेदक/परिवादी ने अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के विरूद्ध ट्रेक्टर क्र.सी.जी.13-एल-0112 की दुर्घटना में पुर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो जाने की क्षति राशि 4,00,000/-रूपये, 50,000/-रूपये शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 10,000/-रूपये वाद व्यय दिलाये जाने बाबत् धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद का निवर्तन किया जा रहा है।
2/ आवेदक/परिवादी का परिवाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक/परिवादी भारतीय स्टेट बैंक घरघोड़ा से ट्रेक्टर व ट्राली फायनेंस कराकर दिनांक 24.08.2008 को क्रय किया। टेªक्टर का इंजिन नं.आरडीटी-13481 तथा चेचिस नं.आरडीटी-13481 है। उक्त ट्रेक्टर का अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा दिनांक 06.02.2009 से 05.02.2010 अवधि के लिए 7,252/-रूपये प्रीमियम राशि प्राप्त कर कव्हर नोट क्र.38321437 जारी किया गया। दिनांक 11.02.2010 को करीब 9.00 बजे सुबह ग्राम मालीडीह वार्ड नं.13 घरघोड़ा के पास ट्रेलर वाहन क्र.सी.जी.04-जे.बी.-1325 द्वारा ठोकर मारने के फलस्वरूप ट्रेक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। जिसकी रिपोर्ट दिनाक 11.01.2010 को थाना घरघोड़ा में किया गया। ट्रेक्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण 4,00,000/-रूपये का क्लेम फार्म भरकर
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अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को दिया, किन्तु अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा दिनांक 09.11.2010 को बीमा दावा देने से इंकार कर दिया, इसलिए उपरोक्त अनुतोष दिलाये जाने बाबत् यह परिवाद प्रस्तुत किया है।
3/ माननीय राज्य आयोग के अपील क्र.FA/12/641 आदेश दिनांक 28.08.2014 के अनुसार इस फोरम द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2012 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ वापस किया गया कि आवेदक/परिवादी जिला फोरम के समक्ष वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दुर्घटना के समय वाहन चला रहे व्यक्ति का ड्रायविंग लायसेंस के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें तथा अनावेदक/विरूद्ध पार्टी सम्पुर्ण सर्वेयर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उभयपक्ष यदि अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहे तो दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण गुणदोष के आधार पर निराकृत किया जावे। माननीय राज्य के उक्त निर्देश के अनुपालन में प्रकरण गुणदोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है।
4/ अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से जवाब में बताया गया है कि ट्रेक्टर पुर्णरूप से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। दुर्घटना पश्चात् आवेदक/परिवादी का क्लेम पंजीबद्ध किया जाकर विधिवत् सर्वे कराया गया था। सर्वेयर द्वारा 2,73,000/-रूपये क्षति का आकलन किया गया था। दुर्घटना के समय ट्रेक्टर में दो व्यक्ति बैठे थे। ट्रेक्टर आर.टी.ओ.द्वारा पंजीयन नहीं किया गया था। ट्रेक्टर चालक के पास दुर्घटना दिनांक को वैध व प्रभावी अनुज्ञप्ति नहीं था। ट्रेक्टर व्यवसायिक उद्देश्य हेतु क्रय किया गया था, इसलिए आवेदक/परिवादी उपभोक्ता नहीं है। बीमा शर्त का उल्लंघन होने के फलस्वरूप आवेदक/परिवादी का बीमा दावा नो-क्लेम करते हुए उसकी सूचना आवेदक/परिवादी को दिया था। आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी से 4,00,000/-रूपये व अन्य अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। परिवाद निरस्त किया जावे।
5/ आवेदक/परिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क एवं दस्तावेजों तथा अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
6/ आवेदक/परिवादी की ओर से रायगढ़ आटोमोबाईल्स के नाम जारी ड्राफ्ट दिनांक 23.08.2008, सेल सर्टिफिकेट दिनांक 24.08.2008, इंश्योरेंस कव्हर नोट दिनांक 23.03.2009, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.01.2010, क्लेम फार्म तथा माननीय राज्य आयोग के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 05.12.2014 को टिकेश्वर यादव आ0श्री चैतराम यादव का ड्रायविंग लायसेंस, प्रथम सूचना, दुर्घटनाग्रस्त वाहन का आर.सी.बुक सहित समस्त दस्तावेजों की छायापति व टिकेश्वर यादव एवं अजय पटवा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।
7/ आवेदक/परिवादी की ओर से लिखित तर्क में बताया है कि अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा ट्रेक्टर का मूल्य 5,22,500/-रूपये करते हुए दिनांक 6.02.2009 से 05.02.2009 अवधि के लिए बीमा किया गया था। दुर्घटना वाहन चालक द्वारा ठोकर मारकर क्षति कारित किया गया है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के समक्ष क्षति के संबंध में क्लेम प्रस्तुत किया था। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के सर्वेयर द्वारा 2,73,000/-रूपये क्षति का आकलन किया था, जबकि दुर्घटना में ट्रेक्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से 4,00,000/-रूपये की क्षति हुई थी। उसके बाद भी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा आवेदक/परिवादी का बीमा दावा नो-क्लेम के आधार पर निरस्त किया गया। आवेदक/परिवादी का यह भी तर्क है कि कव्हर
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नोट के अनुसार ट्रेक्टर में 1+1 व्यक्ति बैठने का उल्लेख है। ट्रेक्टर चालक के साथ क्लीनर बैठा था। जिसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी है। आवेदक/परिवादी ने अनावेदक/विरूद्ध पार्टी से 4,00,000/-रूपये क्षति व अन्य अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया है।
8/ अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से दिनांक 20.06.2012 को बृजेश कुमार सर्वेयर का सर्वे रिपोर्ट तथा माननीय राज्य आयोग के आदेश के पालन में दिनांक 21.01.2015 को बृजेश कुमार, अन्वेषक की रिपोर्ट दिनांक 03.11.2010, वाहन का आर.सी.बुक प्रस्तुत किया है।
9/ अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से तर्क में बताया है कि क्षतिग्रस्त ट्रेक्टर का क्लेम प्रस्तुत करने पर सर्वेयर द्वारा क्षतिग्रस्त टेªक्टर की क्षति का आकलन कराया गया। सर्वेयर द्वारा 2,73,000/-रूपये क्षति का आकलन किया था। दुर्घटना के समय ट्रेक्टर में दो व्यक्ति बैठै थे तथा ट्रेक्टर का आर.टी.ओ. से पंजीयन भी नहीं कराया गया था। जो बीमा शर्त का उल्लंघन होने के फलस्वरूप नो-क्लेम के आधार पर बीमा दावा अस्वीकार किया गया। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी का यह भी तर्क है कि चालक के पास दुर्घटना दिनांक को वैध व प्रभावी अनुज्ञप्ति नहीं था। ट्रेक्टर व्यवसायिक उद्देश्य हेतु क्रय किया गया था, इसलिए आवेदक/परिवादी उपभोक्ता नहीं है। आवेदक/परिवादी कोई भी अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।
10/ आवेदक/परिवादी की ओर से दिनांक 05.12.2014 को प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि ट्रेक्टर चालक टिकेश्वर यादव के पास मोटर सायकल विथ गियर लाईट मोटर व्हीकल की अनुज्ञप्ति दिनांक 23.07.2005 से 23.07.2025 अवधि के लिए जारी किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 11.01.2010 को ट्रेक्टर चालक टिकेश्वर यादव के साथ विजय कुमार ट्रेक्टर में बैठकर ईंट भट्ठा जा रहे थे। कंचनपुर मोड़ धरमजयगढ़ मेन रोड पर सामने से ट्रेलर सी.जी.04-जे.आर.1325 के चालक द्वारा ठोकर मारने से वाहन पलट गई थी। आर.सी.बुक के अनुसार ट्रेक्टर क्र.सी.जी.13-एल-0112 जिसमें सिटिंग केपीसीटी एक थी।
11/ सर्वेयर बृजेश कुमार द्वारा क्षति का आकलन कर दिनांक 03.11.2010 को अंतिम सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। जिसके अनुसार-
Net Amount Assessed For Rs. 313,286.18
ASSESSMENT ON TOTAL LOSS;
The subject vehical is Mahinadra Tractor 275 DI, Model 2009, having IDV Rs.4,00,000.00
Amount On Total Loss Rs.4,00,000.00
IDV Rs. 002000.00
Less Policy Excess Rs. 398000.00
Wreck Vaiu: Ihave enquired the Wreck Valu From the local salvage buyers and the highest offer given for Rs.125000/-
Amount ON NET OF SALVAGE LOSS:
Amount ON Net of salvage Loss: Rs.398000.00
Amount On Total Loss Rs. 125000.00
Less Wreck Valu Rs. 273000.00
12/ अनावेदक/विरूद्ध पार्टी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि दुर्घटना दिनांक को ट्रेक्टर चालक के पास ड्रायविंग लायसेंस नहीं था तथा ट्रेक्टर व्यवसायिक उद्देश्य के लिए क्रय किया गया था। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि दुर्घटना दिनांक को टेªक्टर पंजीकृत नहीं था। यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है कि आवेदक/परिवादी द्वारा बीमा शर्त का उल्लंघन किया गया है।
13/ माननीय राज्य आयोग व राष्ट्रीय आयोग ने विभिन्न न्यायदृष्टांतों में सर्वेयर द्वारा आकलित क्षति को स्वीकार/मान्य किया है। आवेदक/परिवादी की ओर से क्षतिग्रस्त ट्रेक्टर के मरम्मत के संबंध में बिल/केशमेमो प्रस्तुत नहीं किया है। हम लोगों की राय में आवेदक/परिवादी सर्वेयर द्वारा आकलित राशि 2,73,000/-(दो लाख तिहत्तर हजार रूपये) अनावेदक/विरूद्ध पार्टी से पाने का अधिकारी है। अतः यह आदेश पारित किया जाता हैः-
अ. अनावेदक/विरूद्ध पार्टी, आवेदक/परिवादी को 2,73,000/-(दो लाख तिहत्तर हजार रूपये) एक महीने के भीतर भुगतान करेगा तथा 2,73,000/-(दो लाख तिहत्तर हजार रूपये) पर परिवाद दिनांक 03.01.2011 से भुगतान दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भुगतान करेगा।
ब. अनावेदक / विरूद्ध पार्टी, आवेदक / परिवादी को शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति 15,000/- (पंद्रह हजार रूपये) तथा वाद व्यय 2,000/-(रूपये) भी भुगतान करेगा।
(डा. हेमलता सिंह) (सुभाष पाण्डेय) (सनमान सिंह)
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण
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