जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण अजमेर
धर्मराज मीणा पुत्र श्री रंगलाल मीणा, निवासी- ग्राम टोपा, तहसील- केकडी, जिला-अजमेर ।
प्रार्थी
बनाम
1. प्रबन्धक, ईफको टोकियो जनरल इन्ष्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, ईफको सदन, सी-1, डिस्ट्रीक सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017
2. प्रबन्धक, ईफको टोकियो जनरल इन्ष्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, सी-16,आनासागर रोड, वैषाली नगर, अजमेर-305001
अप्रार्थीगण
परिवाद संख्या 546/2013
समक्ष
1. गौतम प्रकाष षर्मा अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
उपस्थिति
1.श्री मान सिंह रावत,अधिवक्ता, प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- आदेष:ः- दिनांकः- 18.05.2015
1. प्रार्थी ने परिवाद की चरण संख्या 2 में वर्णित अनुसार एक बीमा पाॅलिसी अप्रार्थी बीमा कम्पनी से ली थी । दिनांक 02.08.2012 को प्रार्थी का एक्सीटेण्ड हो गया जिससे उसके दाएं पैर में फैक्चर हो गया । प्रार्थी का एक ओर फैक्चर दिनंाक 18.3.2013 को हुआ जिसका इलाज प्रार्थी ने रामस्नेही चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र भीलवाडा में करवाया जहां प्रार्थी 11 दिन तक भर्ती रहा एवं उसे दिनंाक 30.3.2013 को छुट्टी दी गई । इलाज में खर्च हुई राषि रू. 36155/- व दवाईयों आदि में खर्च हुई राषि रू. 18,000/- का भुगतान प्रार्थी द्वारा किया गया । प्रार्थी ने इस राषि का क्लेम अप्रार्थी बीमा कम्पनी के यहां प्रस्तुत किया जो अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया । अतः प्रार्थी ने इस राषि रू. 36155/- व रू. 18,000/- की मांग की है एवं अन्य अनुतोष भी चाहा है ।
2. अप्रार्थी बीमा कम्पनी बावजूद तामिल के अनुपस्थित रही है अतः उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
3. प्रार्थी की ओर से रामस्नेही चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र, भीलवाडा का बिल रू. 36,155/- व दवाई का बिल भी पेष किया है । अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने अपने पत्र दिनांक 17.7.2013 से प्रार्थी के क्लेम को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसका यह फैक्चर पूर्व का था । अतः इस तथ्य को सिद्व करने का भार अप्रार्थी बीमा कम्पनी पर था किन्तु अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से कोई जवाब पेष नहीं हुआ हे । अतः हम प्रार्थी द्वारा पेष संबंधित अस्पताल के बिल व दवाई के बिल आदि को देखते हुए हम पाते है कि प्रार्थी यह राषि अप्रार्थी बीमा कम्पनी से प्राप्त करने का अधिकारी है । अतः आदेष है कि
:ः- आदेष:ः-
4. (1) प्रार्थी अप्रार्थी बीमा कम्पनी से अस्पताल के बिल की राषि रू. 36,155/- व दवाईयों में खर्च हुई राषि रू. 18,000/- कुल राषि रू. 54,155/- प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(2) प्रार्थी अप्रार्थी बीमा कम्पनी से मानसिक संताप व वाद व्यय के मद में राषि रू. 2000/- प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(3) क्र.सं. 1 व 2 में वर्णित राषि अप्रार्थी बीमा कम्पनी प्रार्थी को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावें ।
(4) दो माह में आदेषित राषि का भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अप्रार्थी बीमा कम्पनी से उक्त राषियों पर निर्णय की दिनांक से ताअदायगी 09 प्रतिषत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त कर सकेगा ।
(श्रीमती ज्योति डोसी) (गौतम प्रकाष षर्मा)
सदस्या अध्यक्ष
5. आदेष दिनांक 18.05.2015 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
सदस्या अध्यक्ष