(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील सं0- 241/2020
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मेरठ द्वारा परिवाद सं0- 322/2018 में पारित आदेश दि0 24.02.2020 के विरूद्ध)
पप्पू पुत्र राजेकिन उर्फ राजेखान, निवासी मकान नं0- 150 निवाड़ा-2, थाना-बागपत, जिला बागपत।
........अपीलार्थी
बनाम
1. इफ्को टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 द्वारा मैनेजर शाखा कार्यालय डी0एम0 हाईट्स, मंगल पाण्डे नगर, सिंह पेट्रोल पम्प के पीछे, मेरठ।
2. इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 द्वारा मैनेजर रजिस्टर्ड आफिस इफको सदन, सी-1, जिला-सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017
............ प्रत्यर्थीगण
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
माननीय श्री गोवर्धन यादव, सदस्य।
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : सुश्री तारा गुप्ता,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक:- 21.10.2020
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
निर्णय
परिवाद सं0- 322/2018 पप्पू बनाम इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कं0लि0 आदि में जिला आयोग, मेरठ द्वारा पारित आदेश दि0 24.02.2020 के विरुद्ध यह अपील उपरोक्त परिवाद के परिवादी पप्पू की ओर से धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
आक्षेपित आदेश के द्वारा जिला आयोग ने उपरोक्त परिवाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किया है।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री तारा गुप्ता उपस्थित आयी हैं। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
हमने अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना है और आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।
अपीलार्थी/परिवादी ने दि0 24.02.2020 को जिला आयोग के समक्ष उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण दर्शित किया है। अत: हम इस मत के हैं कि अपील स्वीकार करते हुए जिला आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाए और परिवाद जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाए कि जिला आयोग परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करके प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी करे और तदोपरांत विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे।
आदेश
वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। जिला आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दि0 24.02.2020 अपास्त किया जाता है तथा परिवाद जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि जिला आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करके प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी करे और विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करे।
अपीलार्थी/परिवादी दि0 10.12.2020 को जिला आयोग के समक्ष उपस्थित हों।
अपील में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान) (गोवर्धन यादव) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य सदस्य
शेर सिंह आशु0
कोर्ट नं0-1