राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-७३/२०१७
(जिला मंच, आजमगढ़ द्वारा परिवाद सं0-२९/२०११ में पारित आदेश दिनांक १८-०७-२०१६ के विरूद्ध)
गोविन्द प्रसाद मौर्य पुत्र कन्हैया लाल मौर्य निवासी जमकी पोस्ट गोपालपुर थाना मेहनगर जिला आजमगढ़।
..................... अपीलार्थी/परिवादी।
बनाम्
१. इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 कारपोरेट आफिस चौथी एवं पॉंचवी मंजिला इफकोटावर प्लाट नं0-३, सेक्टर २९ गुड़गॉंवए, हरियाणा।
२. शाखा प्रबन्धक इफकोटोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय १० एस0पी0 र्मा सिविल लाइन, इलाहाबाद।
........................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण।
समक्ष:-
१- मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
२- मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :- श्री पारस नाथ तिवारी विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
दिनांक : १२-०१-२०१७.
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पारस नाथ तिवारी उपस्थित हैं। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। हमने अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्क सुने गये। अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
प्रस्तुत अपील, जिला मंच, आजमगढ़ द्वारा परिवाद सं0-२९/२०११ में पारित आदेश दिनांक १८-०७-२०१६ के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके अन्तर्गत विद्वान जिला मंच द्वारा परिवादी का परिवाद, परिवादी की अनुपस्िथति के कारण खारिज किया गया है।
अपीलार्थी/परिवादी ने दिनांक १८-०७-२०१६ को जिला मंच के समक्ष उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण दर्शित किया है। अत: हम इस मत के हैं कि अपील स्वीकार
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करते हुए जिला मंच द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक १८-०७-२०१६ अपास्त किया जाये और यह प्रकरण जिला मंच को इस निर्देशि के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाय कि वह प्रश्नगत परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे और तदोपरान्त विधि अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करे और परिवाद का निस्तारण विधि के अनुसार गुणेदोष के आधार पर करे।
आदेश
अपील उपरोक्त स्वीकार करते हुए जिला मंच, आजमगढ़ द्वारा परिवाद सं0-२९/२०११ में पारित आदेश दिनांक १८-०७-२०१६ अपास्त किया जाता है और यह मामला जिला मंच, आजमगढ़ को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि जिला मंच प्रश्नगत परिवाद को अपने मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित करते हुए विधि अनुसार उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए परिवाद को गुणदोष के आधार पर निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें। पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे जिला मंच के समक्ष दिनांक २०-०२-२०१७ को उपस्थित होकर प्रश्नगत परिवाद में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे।
(उदय शंकर अवस्थी)
पीठासीन सदस्य
(बाल कुमारी)
सदस्य
दिनांक : १२-०१-२०१७.
प्रमोद कुमार
वैय0सहा0ग्रेड-१,
कोर्ट-१.