Uttar Pradesh

StateCommission

RP/41/2023

Indusind Bank Ltd - Complainant(s)

Versus

Idrish Khan - Opp.Party(s)

Brijendra Chaudhary

18 May 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Revision Petition No. RP/41/2023
( Date of Filing : 11 May 2023 )
(Arisen out of Order Dated 18/01/2023 in Case No. Complaint Case No. CC/36/2023 of District Jhansi)
 
1. Indusind Bank Ltd
Office At 211, Second Floor,Saran Chambers, Park Road, Hazratganj, Lucknow
...........Appellant(s)
Versus
1. Idrish Khan
R/O-Village-Sesha-Punch,Dist.-Jhansi
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 18 May 2023
Final Order / Judgement

( मौखिक )

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

 

पुनरीक्षण वाद संख्‍या-41/2023

इण्‍डसइण्‍ड बैंक लि0 बनाम इंद्रिश खान 

दिनांक : 18-05-2023

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय

वाद पुकारा गया।

पुनरीक्षणकर्ता  के विद्धान अधिवक्‍ता श्री बृजेन्‍द्र चौधरी उपस्थित। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

प्रस्‍तुत पुनरीक्षण याचिका इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला आयोग, झॉंसी द्वारा परिवाद संख्‍या-36/2023 में पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 18-01-2023 के विरूद्ध योजित की गयी है।

उक्‍त आदेश के अनुसार अपीलार्थी जो कि उपरोक्‍त परिवाद में विपक्षी के रूप में पक्षकार है को बिना नोटिस एवं समुचित अवसर प्रदान किये परिवादी के पक्ष में जिला आयोग द्वारा आदेश पारित किया गया है जिससे व्‍यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता की ओर प्रस्‍तुत पुनरीक्षण याचिका इस न्‍यायालय के सम्‍मुख प्रस्‍तुत की गयी है।

मेरे द्वारा आदेश दिनांक 18-01-2023 का परिशीलन एवं परीक्षण किया गया। तदोपरान्‍त आदेश फलक में उलिलखित आदेश का भी अवलोकन किया गया।

जिला आयोग का दिनांक 18-01-2023 को एकपक्षीय रूप से जो आदेश पारित किया गया है वह वाद के तथ्‍यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्‍यायोचित प्रतीत नहीं होता है तदनुसार जिला आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-01-2023 अपास्‍त किया जाता है तथा जिला आयोग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवाद संख्‍या-36/2023 में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अगली निश्चित तिथि दिनांक 22-06-2023 को नवीन आदेश विधि अनुसार पारित करें।

तदनुसार प्रस्‍तुत पुनरीक्षण याचिका अंतिम रूप से निस्‍तारित की जाती है।

इस आदेश की प्रति पुनरीक्षणकर्ता के विद्धान अधिवक्‍ता द्वारा जिला आयोग के समक्ष दो सप्‍ताह की अवधि में प्रस्‍तुत की जावे साथ ही परिवादी को भी इस आदेश की छायाप्रति स्‍पीड पोस्‍ट के माध्‍यम से एक सप्‍ताह की अवधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चिति किया जावे।

 

 

(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

    अध्‍यक्ष

 प्रदीप मिश्रा, आशु0  कोर्ट न0-1 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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