Uttar Pradesh

StateCommission

A/2011/835

Zafar Iqbal - Complainant(s)

Versus

Idea Cellular Ltd - Opp.Party(s)

Shamsher Ali

06 Aug 2018

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2011/835
( Date of Filing : 13 May 2011 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Zafar Iqbal
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Idea Cellular Ltd
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Udai Shanker Awasthi PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. Raj Kamal Gupta MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent:
Dated : 06 Aug 2018
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

सुरक्षित

अपील संख्‍या-८३५/२०११

(जिला मंच (द्वितीय), बरेली द्वारा परिवाद सं0-१२/२०१० में पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक २९-०३-२०११ के विरूद्ध)

जफर इकबाल पुत्र श्री सैयद शमशाद अली निवासी मोहल्‍ला तलपुरा कस्‍बा व थाना बहेड़ी जिला बरेली।                              ...................      अपीलार्थी/परिवादी।

बनाम

१. आईडिया सेल्‍यूलर लिमिटेड रजिस्‍टर्ड कार्यालय सुमन टावर, प्‍लाट नं0-१८, सैक्‍टर-११, गॉंधी नगर (गुजरात) द्वारा जनरल मैनेजर।

२. ढाका कम्‍युनिकेशन कस्‍बा बहेड़ी, जिला बरेली द्वारा प्रौपराइटर।

              ....................  प्रत्‍यर्थीगण/विपक्षीगण। 

समक्ष:-

१.मा0 श्री उदय शंकर अवस्‍थी, पीठासीन सदस्‍य ।

२.मा0 श्री राज कमल गुप्‍ता, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित   :- श्री रोहित वर्मा विद्वान अधिवक्‍ता।

दिनांक : ०७-०९-२०१८.

मा0 श्री उदय शंकर अवस्‍थी, पीठासीन सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

      प्रस्‍तुत अपील, जिला मंच (द्वितीय), बरेली द्वारा परिवाद सं0-१२/२०१० में पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक २९-०३-२०११ के विरूद्ध योजित की गयी है।

      प्रश्‍नगत निर्णय द्वारा विद्वान जिला मंच ने क्षेत्राधिकार के अभाव में अपीलार्थी/परिवादी का परिवाद पोषणीय न मानते हुए निरस्‍त कर दिया।  

      इस निर्णय से क्षुब्‍ध होकर यह अपील योजित की गई।

अपीलार्थी की ओर से तर्क प्रस्‍तुत करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। हमने प्रत्‍यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित वर्मा के तर्क सुने तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

प्रस्‍तुत प्रकरण में अपीलार्थी/परिवादी का यह कथन है कि प्रत्‍यर्थी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में सिम सं0-९९२७८६९९२४ जारी की गई। यह नम्‍बर प्रत्‍यर्थी द्वारा किसी अन्‍य व्‍यक्ति को भी आबंटित किया गया। ऐसी परिस्थिति में परिवादी को मकान खरीदने के विषय में सूचना प्राप्‍त नहीं हो सकी, बल्कि किसी अन्‍य व्‍यक्ति के मोबाइल पर सूचना पहुँची। अत: क्षतिपूर्ति की अदायगी हेतु परिवाद योजित किया गया।

 

 

-२-

विद्वान जिला मंच ने सिविल अपील सं0-७६८७/२००४ जनरल मैनेजर टेलीकॉम बनाम एम0 कृष्‍णन व अन्‍य, (२००९) ८ एस सीसी ४८१ के मामले में मा0 उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा दिए गये निर्णय एवं निगरानी सं0-१७०३/२०१० प्रकाश मेहरा बनाम आईडिया सेल्‍युलर लि0 व अन्‍य के मामले में मा0 राष्‍ट्रीय आयोग द्वारा दिए गये निर्णयों पर विश्‍वास व्‍यक्‍त करते हुए प्रश्‍नगत परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपभोक्‍ता मंच का नहीं माना एवं तद्नुसार परिवाद निरस्‍त कर दिया। इस सन्‍दर्भ में उल्‍लेखनीय है कि भारत सरकार के आई0टी0 एवं संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग ने श्री पंकज अग्रवाल सचिव, डिपार्टमेण्‍ट आफ कन्‍जूमर अफेयर्स, ४९, कृषि भवन, नई दिल्‍ली को प्रेषित पत्र दिनांकित २४ जनवरी, २०१४ द्वारा मा0 उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा जनरल मैनेजर टेलीकॉम बनाम ए0 कृष्‍णन व अन्‍य, सिविल अपील सं0-७६८७/२००४ के मामले में दिए गये निर्णय दिनांकित ०१-०९-२००९ पर विचार करते हुए यह मत व्‍यक्‍त किया कि धारा-७-बी टेलीग्राफ एक्‍ट के प्राविधान उपभोक्‍ता एवं प्राईवेट सर्विस प्रोवाइडर के मध्‍य विवाद के सन्‍दर्भ में प्रभावी नहीं होंगे। अत: मा0 उच्‍चतम न्‍यायालय का उपरोक्‍त निर्णय ऐसे विवादों के सन्‍दर्भ में प्रभावी नहीं होगा। भारत सरकार ने उपरोक्‍त पत्र द्वारा इस विधिक स्थिति से प्रत्‍येक जिला उपभोक्‍ता मंच एवं राज्‍य उपभोक्‍ता आयोग को अवगत कराने हेतु भी निर्देशित किया।

ऐसी परिस्थिति में विद्वान जिला मंच का यह निष्‍कर्ष कि प्रस्‍तुत परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला उपभोक्‍ता मंच को प्राप्‍त नहीं है, स्‍वीकार किए जाने योग्‍य नहीं है। प्रश्‍नगत परिवाद गुणदोष के आधार निर्णीत नहीं किया गया है।

मामले के तथ्‍य एवं परिस्थितियों के आलोक में हमारे विचार से पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्‍य प्रस्‍तुत करने का पर्याप्‍त अवसर दिए जाने के उपरान्‍त गुणदोष के आधार पर प्रकरण का निस्‍तारण किया जाना न्‍यायसंगत होगा। अत: प्रकरण गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण हेतु जिला मंच को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्‍य है। अपील तद्नुसार स्‍वीकार किए जाने योग्‍य है। 

आदेश

      अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला मंच (द्वितीय), बरेली द्वारा परिवाद संख्‍या-

 

 

-३-

१२/२०१० में पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक २९-०३-२०११ अपास्‍त करते हुए विद्वान जिला मंच को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्‍त अवसर दिए जाने के उपरान्‍त परिवाद का निस्‍तारण यथाशीघ्र गुणदोष के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्‍यर्थी दिनांक २८-११-२०१८ को सम्‍बन्धित जिला मंच के समक्ष उपस्थित हों।

      इस अपील का व्‍यय-भार उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

पक्षकारों को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्‍ध करायी जाय।

 

      (उदय शंकर अवस्‍थी)                      (राज कमल गुप्‍ता)

        पीठासीन सदस्‍य                             सदस्‍य

                                                                                                              

                                                                                                    

 

प्रमोद कुमार,

वैय0सहा0ग्रेड-१, 

कोर्ट-२.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. Udai Shanker Awasthi]
PRESIDING MEMBER
 
[HON'BLE MR. Raj Kamal Gupta]
MEMBER

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