जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
श्रीमती सुनीताबाला अवस्थी...................वरि.सदस्या
पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
उपभोक्ता वाद संख्या-730/2012
रंजीत पुत्र श्री जगदीष मसीह निवासी क्वार्टर नं0-12 नगर निगम कालोनी, पुराना कानपुर नगर।
................परिवादी
बनाम
आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंष्योरेन्स कंपनी लि0, कानपुर 129-004 सम्मन का तामीला द्वारा कारपोरेट आफिस किसान मण्डी समिति परिसर गोमती नगर, लखनऊ द्वारा सक्षम अधिकारी।
...........विपक्षी
परिवाद दाखिल होने की तिथिः 19.12.2012
निर्णय की तिथिः 04.03.2016
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःनिर्णयःःः
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षी से ट्रक सं0-न्च्.78 ।ज्.5795 का बीमा धन रू0 5,00,100.00 मय 18 प्रतिषत ब्याज दिलाया जाये। षारीरिक, मानसिक पीड़ा हेतु क्षतिपूर्ति रू0 10000.00 तथा परिवाद व्यय के रूप में रू0 21000.00 दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी ट्रक सं0-न्च्.78 ।ज्.5795 का पंजीकृत स्वामी है, जिसका बीमा परिवादी द्वारा विपक्षी से बीमा अवधि दिनांक 22.10.09 से 21.10.10 तक के लिए रू0 5,00,100.00 के लिए कराया गया था। उक्त ट्रक दिनांक 29.03.10 को पनकी गैस प्लांट, थाना पनकी जनपद कानपुर से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया, जिसकी एफ.आई.आर. अंतर्गत धारा-379 आई.पी.सी. दर्ज करायी गयी। उक्त ट्रक का पता न चलने पर थाना पनकी की पुलिस ने अंतिम आख्या सं0-135/10 दिनांकित 15.07.10 न्यायालय ए. सी.एम.एम. कोर्ट नं0-7 कानपुर नगर को प्रेशित कर दी गयी, जो कि उक्त
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न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.11 को स्वीकृत की गयी। विपक्षी कंपनी द्वारा परिवादी का क्लेम नं0-डव्ज्व्1516261 दर्ज किया गया। परिवादी द्वारा क्लेम से सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की गयीं। विपक्षी क्लेम फाइल आफिस प्रोसेस होने की बात कहकर आष्वासन देता रहा और अंततः अपने पत्र सं0-डव्ज्ध्ज्ज्ब्टध्डंतध्2011.2012 दिनांकित 23.02.11 के द्वारा ’’ट्रक चोरी की सूचना विलम्ब से दी गयी’’ के आधार पर रिपूडिएट कर दिया गया, जो कि बिल्कुल आधारहीन एवं विधि विरूद्ध है। जिससे परिवादी को अत्यन्त मानसिक पीड़ा हुई। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3. विपक्षी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करके परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों का प्रस्तरवार खण्डन किया गया है और अतिरिक्त कथन में यह कहा है कि चूॅकि परिवादी द्वारा अपने अभिकथित वाहन की चोरी की सूचना तत्काल व समय से विपक्षी बीमा कंपनी को नहीं दी गयी। इस प्रकार परिवादी द्वारा बीमा पाॅलिसी की षर्तों का उल्लंघन किया गया है। तदोपरान्त विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा उत्तरदाता विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा परिवादी के क्लेम प्रार्थनापत्र पर विचारणोपरान्त गुण-दोश के आधार पर क्लेम सही खारिज किया गया है। यदि परिवादी समय से अभिकथित चोरी की सूचना विपक्षी बीमा कंपनी को देता, तो विपक्षी बीमा कंपनी के पास अपने स्तर से अभिकथित चोरी की जांच करवा सकता था। परिवादी द्वारा समय से सूचना न देने से विपक्षी के उपरोक्त अधिकार का हनन हुआ है। अतः परिवाद खारिज किया जाये।
4. परिवादी की ओर से जवाबुल जवाब मय षपथपत्र प्रस्तुत करके विपक्षी की ओर से प्रस्तुत किये गये जवाब दावा में उल्लिखित तथ्यों का खण्डन किया गया है और परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों की पुनः पुश्टि की गयी है।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
5. परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 26.11.12, 06.07.13, 14.10.13 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में
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बीमा पाॅलिसी की प्रति, पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति, एफ.आई.आर. की प्रति, एफ.आर. की प्रति, विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रेशित पत्र दिनांकित 23.02.11 की प्रति दाखिल किया है।
विपक्षी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
6. विपक्षी ने अपने कथन के समर्थन मनीश श्रीवास्तव का षपथपत्र दिनांकित 14.08.13 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में बीमा पाॅलिसी के नियम व षर्तों की प्रति तथा लिखित बहस दाखिल किया है।
निष्कर्श
7. फोरम द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का सम्यक परिषीलन किया गया।
ःःःआदेषःःः
8. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी के विरूद्ध खारिज किया जाता है। परिवाद के तथ्यों, परिस्थितियों को दृश्टिगत रखते हुए यह भी स्पश्ट करना है कि उभयपक्ष अपना-अपना परिवाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
(श्रीमती सुनीताबाला अवस्थी) (पुरूशोत्तम सिंह) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर। कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
(श्रीमती सुनीताबाला अवस्थी) (पुरूशोत्तम सिंह) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर। कानपुर नगर।