जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण, अजमेर
श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री रूदसिंह, निवासी- गांव -कडै़ल, तहसील-पुष्कर, जिला-अजमेर-305201
- प्रार्थी
बनाम
1. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंष्योरेंस कम्पनीलिमिटेड जरिए ष्षाखा प्रबन्धक, ष्षाखा काया्रलय ष्षाफप नं. 76,77,78, के.सी काॅम्पलैक्स, दौलतबाग के सामने, अजमेर-305001
2.आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंष्योरेंस कम्पनीलिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय, आईसीआईसीआई बैंक टाॅवर्स, प्लाट नं.12, फायनेंषियल डिस्ट्रीक्ट, नानकरामगुडा, गच्चीबोवली, हैदराबाद,आन्ध्रप्रदेष-500032
- अप्रार्थीगण
परिवाद संख्या 328/2015
समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
3. नवीन कुमार सदस्य
उपस्थिति
1.श्री सूर्यप्रकाष गांधी, अधिवक्ता, प्रार्थी
2.श्री विवेक सक्सेना, अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कम्पनी
मंच द्वारा :ः- निर्णय:ः- दिनांकः- 17.08.2016
1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हंै कि उसने अपनी गाय का बीमा जरिए बीमापाॅलिसी संख्या 4057/70793142/00/000 के रू. 31,500/- का अप्रार्थी बीमा कम्पनी के यहां करवा रखा है । दिनंाक 10.5.2015 को उसकी बीमित गाय की बीमा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसने 12.5.2015को ग्राम पंचायत कड़ैल को सूचना देते हुए पंचनामा बनवाया पोस्टमार्टक करवाया और मृत गाय कीसूचना अप्रार्थी बीमाकम्पनी को देते हुए दिनंाक 15.5.2015को क्लेम पेष किया किन्तु अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने उक्त क्लेम अपने पत्र दिनंाक 17.6.2015 के द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि मृतक गाय का सर्वेयर सत्यापन करने से पूर्व ही डिस्पोज कर दिया गया तथा बीमित गाय के स्थान पर मृतक गाय भिन्न है इसलिए प्रोसीजर काॅल संख्या 8 के तहत कोई क्लेम देय नहीं है । अप्रार्थी बीमा कम्पनी के उक्त कृत्य को सेवा में कमी का दोषी बताते हुए परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है । परिवाद के समर्थन में प्रार्थी ने स्वयं काष्षपथपत्र पेष किया है ।
2. अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी की गायं का बीमा किएजाने के तथ्य को स्वीकार करते हुए आगे दर्षाया है कि आईसीआईसीआई बैंक का प्रार्थी पर ऋण भार है इसलिए उक्त बैंक परिवाद में आवष्यक पक्षकार है जिसे प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया है । अप्रार्थी बीमा कम्पनी को कथन है कि केवल टैग के आधार पर बीमित प्षु कीपहचान नहीं की जाती बल्कि उसकी पूंछ,नस्ल, सींग व अन्य प्रकार से बीमित प्षु की पहचान की जाती है और प्रार्थी ने गाय की मृत्यु की सूचना अविलम्ब नहीं दी बल्कि दिनंाक 11.5.2014 को दोपहर 1.30 बजे दिए जाने पर बीमा कम्पनी के सव्रयर द्वारा प्षु का निरीक्षण करने हेतु करीब 4 बजे प्रार्थी के यहां पहुंचा तो प्रार्थी ने केवल टैग् ही उपलब्ध कराया मृत प्षु नहीं दिखाया । जिससे मृत प्षु की पहचान नहीं की जा सकी । केवल जंगल में कंकाल दिखाया गया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट व प्षु की फोटो में गाय की साीगों का आकारस्विच्छब्लैक हाॅर्न बताया गया है । इस प्रकार प्रार्थी ने मृत प्षु को बीमित प्षु बता कर जो क्लेम पेष किया है उसे अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने नियमानुसार खारिज कर सेवा में कोई कमी नहीं की है । अन्त में परिवाद सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए जवाब के समर्थन में श्री सिद्वार्थ पारीक, प्रबन्धक का षपथपत्र पेष किया है ।