Rajasthan

Kota

CC/303/2006

Chandra shekar gupta - Complainant(s)

Versus

ICICI Lombard Journal Insurance Company Ltd. - Opp.Party(s)

Suresh kumar sharma

16 Apr 2015

ORDER

 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )

पीठासीनः- अध्यक्ष, श्री नंदलाल शर्मा, मेम्बर श्री महावीर तंवर

परिवाद संख्या:-   303/06

चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र रामप्रसाद गुप्ता आयु 25 साल जाति गुप्ता निवासी 149,आर.के पुरम, कोटा राजस्थान।                                   परिवादी

                    बनाम

01.    आई सी आई सी आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी, फस्र्ट फ्लोर आई सी     आई सी आई बैंक के उपर 18, झालावाड रोड,     कोटा।
02.    आई सी आई सी आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी,भगवती भवन एवं पी एल     मोटर गोर्वमेन्ट हाउस, क्रांसिग, एम आई रोड, जयपुर।
03.    आई सी आई सी आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी     लिमिटेड,बाद्रा कुरला,     काम्पलेक्स, मुम्बई।                            अप्रार्थीगण

    प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति:-

01.    श्री एस.के शर्मा, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
02.    श्री परवेज मोहम्मद, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से।


            निर्णय             दिनांक 16.04.15
  

    परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ जिसमें अंकित किया कि उसने वाहन मोटर सायकल सं. आर जे 20- एस बी 6760 का बीमा अप्रार्थीसं. 1 को 108/- रूपये अदा कर दिनांक 21.01.06 से 20.01.07 तक की अवधि तक करवाया था। उक्त वाहन मार्च 06 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मरम्मत में 9,382/- रूपये का खर्चा आया। अप्रार्थीगण ने अपने सर्वेयर से सर्वे करवाकर मात्र 4,925/- रूपये का चैक परिवादी को जून/जुलाई 06 में दिया। अप्रार्थीगण ने परिवादी की शेष राशि 4,456/- रूपये का भुगतान नहीं कर उसकी सेवा में कमी की है, इसलिये परिवादी को अप्रार्थीगण से बीमा क्लेम की शेष राशि, मानसिक संताप की राशि, परिवाद खर्च दिलवाया जावे। 

    अप्रार्थीगण ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया कि उनके सर्वेयर ने परिवादी के दुर्घटनाग्रस्त वाहन में 4,926/- रूपये का नुकसान होना पाया, जो परिवादी को फुल एण्ड फाइनल सेटलमेन्ट के रूप में दिया जो परिवादी ने प्राप्त होना स्वीकार किया। परिवादी एक बार फुल एण्ड फाइनल सेटलमेन्ट के रूप में राशि प्राप्त करने के बाद अधिक राशि की मांग नहीं कर सकता। अप्रार्थीगण ने परिवादी की सेवा में कोई कमी नहीं की है। परिवादी का परिवाद सव्यय खारिज किया जावे। 


    उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-

01.    क्या परिवादी अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है ?

    परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, अप्रार्थीगण के जवाब से परिवादी, अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है। 

02.    क्या अप्रार्थीगण ने सेवा दोष किया है ?

    उभय पक्षों की मौखिक बहस सुनी, पत्रावली का अध्य्यन अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि परिवादी ने अपने दुघटनाग्रस्त वाहन की क्षति के रूप में उनके सर्वेयर ने सर्वे में 4,926/- रूपये पाये है और परिवादी ने वाहन की क्षति के रूप में अप्रार्थीगण से फुल एण्ड फाइनल सेटलमेन्ट के रूप में 4,926/- रूपये की राशि को प्राप्त कर ली है, उक्त कथन की पुष्टि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत चैक सं.203828 तादादी 4,926/- रूपये दिनांक 27.06.06 की फोटो प्रति से होती है। इस प्रकार जब परिवादी ने अप्रार्थीगण के उक्त चैक से फुल एण्ड फाइनल सेटलमेन्ट के रूप में बीमा क्लेम की राशि प्राप्त कर ली है इसलियेे वह अधिक राशि की मांग नहीं कर सकता है। अप्रार्थीगण ने परिवादी के बीमा क्लेम की राशि अदा कर दी  है इसलिये अप्रार्थीगण ने परिवादी की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई सेवा में कमी नहीं की है। 
    
03.    अनुतोष ?

    परिवादी का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ खारिज किये जाने योग्य है। 


                

 

                आदेश 

 

     परिवादी चन्द्र शेखर गुप्ता का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे। 


     (महावीर तंवर)                (नंदलाल शर्मा)
        सदस्य                       अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा           मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

    निर्णय आज दिनांक 16.04.15 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।


   सदस्य                              अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा            मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

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