Chhattisgarh

Surguja

CC/22/22

HUSAN AARA - Complainant(s)

Versus

ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPONY MUMBAI AND OTHER - Opp.Party(s)

YUSUF SIDDIQUI

28 Aug 2023

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM
SURGUJA (C.G.)
FOR FINAL ORDER
 
Complaint Case No. CC/22/22
( Date of Filing : 04 Apr 2022 )
 
1. HUSAN AARA
RASOOLPUR AMBIKAPUR
SURGUJA
CHATTISGARH
...........Complainant(s)
Versus
1. ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPONY MUMBAI AND OTHER
NEAR SIDDHIVINAYAK TEMPLE MUMBAI
MUMBAI
MAHARASTRA
2. ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPONY LTD RAIPUR
RAIPUR
RAIPUR
CHATTISGARH
3. ICICI GENERAL INSURANCE COMPONY LTD AMBIKAPUR
AMBIKAPUR
SURGUJA
CHATTISGARH
4. RUHI PARVEEN AMBIKAPUR
GADDIPARA AMBIKAPUR
SURGUJA
CHATTISGARH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SHRI RAKESH PANDAY PRESIDENT
 HON'BLE MR. SHRI NAWANI KANT DUTTA MEMBER
 
PRESENT:
YUSUF SIDDIQUI
......for the Complainant
 
SHRI RAJESH GUPTA NA NO 1 2 3
EXPARTY NA NO 04
......for the Opp. Party
Dated : 28 Aug 2023
Final Order / Judgement

प्र0क्र. सी.सी./2022/22 हुषन आरा एवं अन्य आदेष पारित दिनांक- 28.08.2023
 प्रति
 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड  जनरल इंष्यो0 कं0 लि0 एवं अन्य
आंशिक स्वीकार च्ंहम 1 व ि7
संस्थित दिनांक- 04.04.2022
 अंतिम तर्क दिनांक- 22.08.2023
आदष्े ा दिनांक- 28.08.2023

1/ हुशन आरा पति स्व0 कमरूद्दीन अंसारी, उम्र 40 वर्ष,
2/ सुहैल अंसारी पिता स्व0 कमरूद्दीन अंसारी उम ्र लगभग 22 वर्ष,
3/ कु0 रूखसार अंसारी पिता स्व0 कमरूद्दीन अंसारी उम्र लगभग 20 वर्ष,
4/ शोएब अंसारी पिता स्व0 कमरूद्दीन अंसारी उम्र लगभग 16 वर्ष,
 द्वारा नैसर्गि क वली मॉ ं हुशन आरा, सभी निवासी रसूलपुर, थाना
 व तहसील अम्बिकापुर, जिला सरग ुजा (छ0ग0)
 मो0 नं0- 86240 - 45008
 (द्वारा श्री नीरज वर्मा अधिवक्ता वास्ते परिवादी गण)
 ................................
1/ आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड  जनरल इंष्यो0 कम्पनी लिमिटेड
 (हेड आफिस) द्वारा मैनेजर/ सक्षम प्राधिकारी हाउस नम्बर 414
 वीर सावरकर मार्ग  (नियर सिद्धि विनायक ट ेम्पल) प्रभादेवी म ुम्बई,
 महाराष्ट्र पिन कोड 400025
2/ आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड  जनरल इंष्यो0 कम्पनी लिमिटेड
 (रीजनल ऑफिस) द्वारा मैनेजर/ सक्षम प्राधिकारी भू-तल वाणिज्य
 भवन, देवेन्द्र नगर रोड रायपुर जिला रायपुर (छ0ग0)
3/ आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड  जनरल इंष्यो0 कम्पनी लिमिटेड
 (स्थानीय ऑफिस) द्वारा म ैनेजर/ सक्षम प्राधिकारी बनारस चौक
 अम्बिकापुर, जिला सरग ुजा (छ0ग0)
4/ रूही परवीन पुत्री तसलीम अंसारी पत्नी शमशेर अली, उम ्र लगभग
 32 वर्ष, निवासी गद्दीपारा अम्बिकापुर, जिला-सरग ुजा (छ0ग0)
 (द्वारा श्री राजेश ग ुप्ता अधिवक्ता वास्ते अनावेदक गण क्रं0-1, 2, 3)
प्र0क्र. सी.सी./2022/22 हुषन आरा एवं अन्य आदेष पारित दिनांक- 28.08.2023
 प्रति
 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड  जनरल इंष्यो0 कं0 लि0 एवं अन्य
आंशिक स्वीकार च्ंहम 2 व ि7
(एकपक्षीय अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 4)
 ................................
माननीय श्री राकेष पाण्डेय, अध्यक्ष,
 माननीय श्री नवनी कान्त दत्ता, सदस्य,
परिवादी की आ ेर से श्री नीरज वर्मा अधिवक्ता
 अनावेदक क्रं0- 1, 2 एवं 3 की ओर से श्री राजेश ग ुप्ता अधिवक्ता।
01/ परिवादिनी गण ने अनावेदक गण के विरूद्ध म ृतक कमरूद्दीन
अंसारी के बीमा दावा का निराकरण नहीं किय े जाने को सेवा म ें कमी बताते हुए
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के तहत् दावा का भुगतान
कराय े जान े ह ेतु परिवाद प्रस्तुत किया है।
02/ परिवाद म ें स्वीकृत तथ्य है कि दुर्घटनाग ्रस्त वाहन एक्टिवा 5 जी
एसटीडी स्कूटी पंजीयन क्रमांक सी.जी. 15 डीपी 7666 का ऑन डैम ेज एक वर्ष
हेतु दिनांक 05.10.2019 से दिनांक 04.10.2020 तक की अवधि के लिये बीमा
किया गया था, जिसके तहत बीमित ऑनर-ड्राईवर (वूदमत . क्तपअमत) का
1500000.00 (पन्द्रह लाख) रू0 का दुर्घटना बीमा किया गया है। साथ ही
दुर्घटना क े समय परिवादिनी क ्रमांक 1 के पति मृतक स्व0 कमरूद्दीन के द्वारा
अपनी भतीजी रूही परवीन के एक्टिवा वाहन का चालन किया जा रहा था।
03/ परिवादिनी गण के परिवाद का संक्षेप इस प्रकार है कि परिवादिनी
क्रमांक 1 के पति स्व0 कमरूद्दीन अंसारी अपनी भतीजी अनावेदक क्रमांक 4
प्र0क्र. सी.सी./2022/22 हुषन आरा एवं अन्य आदेष पारित दिनांक- 28.08.2023
 प्रति
 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड  जनरल इंष्यो0 कं0 लि0 एवं अन्य
आंशिक स्वीकार च्ंहम 3 व ि7
के एक्टिवा 5 जी एसटीडी स्कूटी पंजीयन क्रमांक सी.जी. 15 डीपी 7666 स े
दिनांक 14.08.2020 को न्यायालयीन कार्य  से लुण्ड्रा तहसील जात े समय
दुर्घटनाग ्रस्त हा े गय े थ े, जिनकी इलाज क े दौरान दिनांक 21.08.2020 को म ृत्य ु
हो गई है। उक्त दुर्घटनाग ्रस्त स्कूटी अनावेदक क्रमांक 1 से 3 के द्वारा दिनांक
05.10.2019 से दिनांक 04.10.2020 तक के लिये ऑवन डैम ेज एवं लायबिलिटी
के तहत बीमित होकर पीए कवर फॉर ऑनर-ड्राईवर (वूदमत . क्तपअमत) के
लिय े 375.00 (तीन सौ पछत्तर) रू0 का प्रीमियम ल ेकर 1500000.00 (पन्द्रह
लाख) रू0 का बीमा किया गया है। परिवादिनी क्रमांक 1 के पति एवं परिवादिनी
क्रमांक 2 से 4 के पिता स्व0 कमरूद्दीन की म ृत्य ु दुर्घटना के परिणाम स्वरूप
होने के पश्चात उसके दावा का निराकरण अनावेदक क्रमांक 1 से 3 के द्वारा
नहीं किये जान े के कारण परिवादिनी गण द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर बीमा की
राशि 1500000.00 (पन्द्रह लाख) रू0 दिलाय े जाने की मांग की गई है।
परिवादिनी गण ने अपने परिवाद के समर्थन म ें कुल 14 दस्तावेज प्रदर्श सी-1
से ल ेकर प्रदर्श सी-14 तक प्रस्तुत किय े हैं। प्रदर्श सी-1 बीमा पॉलिसी
प्रमाणपत्र, प्रदर्श सी-2 दुर्घटनाग ्रस्त स्कूटी का आर.सी., प्रदर्श सी-3 म ृतक का
ड्राईविंग लाईसे ंस, प्रदर्श सी-4 पुलिस रिपोर्ट, प्रदर्श सी-5 बीमा कम्पनी का े
प्रेषित लीगल नोटिस, प्रदर्श सी-6 बीमा कम्पनी को प्रेषित लीगल नोटिस, प्रदर्श
सी-7 डाक रजिस्ट्री रसीद, प्रदर्श सी-8 डाक डिल ेवरी रसीद, प्रदर्श सी-9
रूही परवीन को प्रेषित हमदस्त लीगल नोटिस, प्रदर्श सी-10 क्ल ेम आवेदन की
प्रति, प्रदर्श सी-11 मृत्य ु प्रमाणपत्र, प्रदर्श सी-12 अस्पताल का प्रमाणपत्र, प्रदर्श
सी-13 मर्ग एवं पी0 एम0 रिपोर्ट, प्रदर्श सी-14 वाहन सुपुर्द नामा आद ेश की
फोटो प्रति प्रस्तुत किया है।
04/ अनावेदक क्र. 1, 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाकर
दुर्घटनाग ्रस्त वाहन का दिनांक 05.10.2019 से दिनांक 04.10.2020 तक के लिय े
प्र0क्र. सी.सी./2022/22 हुषन आरा एवं अन्य आदेष पारित दिनांक- 28.08.2023
 प्रति
 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड  जनरल इंष्यो0 कं0 लि0 एवं अन्य
आंशिक स्वीकार च्ंहम 4 व ि7
ऑवन डैम ेज एवं लायबिलिटी के तहत बीमित होकर पीए कवर फॉर
ऑनर-ड्राईवर (वूदमत . क्तपअमत) के लिय े 375.00 (तीन सौ पछत्तर) रू0 का
प्रीमियम लेकर 1500000.00 (पन्द्रह लाख) रू0 का बीमा किया गया है, जो बीमा
की शर्तों एवं नियमों के तहत अनाव ेदक क्रमांक 4 रूही परवीन के नाम से वाहन
बीमित थी। साथ ही यह भी बचाव लिया गया है कि उक्त प्रकरण में कथित
मृतक कमरूद्दीन ऑनर नहीं है और उक्त प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है।
अनावेदक क्रमांक 1 से 3 बीमा कम्पनी के अनुसार पीए कवर आ ॅनर ड्राईवर क े
संबंध में अभिवचन है कि पीए ऑनर-ड्राईवर (वूदमत . क्तपअमत) का आशय है
कि ऑनर ही ड्राईवर हा ेना चाहिये अर्था त ऑनर जो वाहन का स्वामी है, उसके
द्वारा ही अर्थात ऑनर के द्वारा ही वैध अनुज्ञप्ति धारित कर बीमित वाहन चलाय े
जाने के दौरान यदि दुर्घटना घटित हा ेती है तो वैसी स्थिति मे ं आ ॅनर के नामिनी
पीए हेतु दावा कम्पनी के समक्ष योजित कर सकते हैं। इस प्रकरण में कथित
मृतक कमरूद्दीन दुर्घटनाग ्रस्त वाहन का ऑनर नहीं है, इस कारण उसका
दावा प्रचलन योग्य नहीं है। अनावेदक क्रमांक 1 से 3 की आ ेर से अभिषेक
डवली, विधिक अधिकारी ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है। साथ ही दिनांक
22.08.2023 को दो दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जिनको ओ0 पी0 (1, 2, 3)
प्रदर्श-1 एवं ओ0 पी0 (1, 2, 3) प्रदर्श-2 के रूप म ें प्रदर्शित किया गया है।
ओ0 पी0 (1, 2, 3) प्रदर्श-1 बीमा कम्पनी द्वारा रूही परवीन को लिखा पत्र एवं
ओ0 पी0 (1, 2, 3) प्रदर्श-2 बीमा पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत किया है।
05/ अनावेदिका क्रमांक 4 की आ ेर से जवाबदावा प्रस्तुत करते हुय े
बताया गया है कि अनावेदिका क्रमांक 4 का वाहन स्कूटी क्रमांक सी.जी15/डीपी- 7666 पूर्ण रूप से अनावेदक क्रमांक 1 से 3 के द्वारा बीमित है, इस
कारण परिवादिनी गण के दावा से अनावेदिका क्रमांक 4 को उन्मोचित किया
जावे।
प्र0क्र. सी.सी./2022/22 हुषन आरा एवं अन्य आदेष पारित दिनांक- 28.08.2023
 प्रति
 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड  जनरल इंष्यो0 कं0 लि0 एवं अन्य
आंशिक स्वीकार च्ंहम 5 व ि7
06/ प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नानुसार वाद प्रश्नों की रचना की
जाती है:-
1/ क्या अनावेदक क्रमांक 1 से 3 बीमा कम्पनी के द्वारा वाहन
का म ृत चालक कमरूद्दीन का पीए 1500000.00 (पन्द्रह
लाख) रू0 का दावा निरस्त कर सेवा मे ं कमी किया गया ह ै
?
2/ यदि हॉ ं तो उचित अनुतोष क्या हो ?
07/ परिवादिनी गण एवं अनावेदक गण के अभिवचनों के आधार पर
मुख्य रूप से विचार किया जाना है कि अनाव ेदक क्रमांक 1 से 3 बीमा कम्पनी
के द्वारा बीमा पॉलिसी के तहत उल्ल ेखित आ ॅनर-ड्राईवर (वूदमत . क्तपअमत)
की परिभाषा म ें मृतक जो वाहन चला रहा था, वह बीमित है अथवा नहीं। इस
बिन्दु पर विचार करने पर हम पात े हैं कि ऑनर-ड्राईवर (वूदमत . क्तपअमत)
का अर्थ वाहन स्वामी जो चालक है, तक सीमित नहीं है, बल्कि वाहन स्वामी
अथवा वाहन चलाने वाला व्यक्ति दोनो ं को इस परिभाषा के तहत लिया जाकर
दोनो ं का बीमा 1500000.00 (पन्द्रह लाख) रू0 का होना प्रथम दृष्टया स्पष्ट
होता है। इस प्रकार हम पात े है ं कि अनाव ेदक क्रमांक 1 स े 3 बीमा कम्पनी न े
पॉलिसी की लायबिलिटी पार्ट म ें पीए कवर फॉर ऑनर-ड्राईवर (वूदमत .
क्तपअमत) का अर्थ पंजीकृत वाहन स्वामी तक सीमित किया है, वह स्वीकार
योग्य नहीं है, बल्कि वाहन चलान े वाला व्यक्ति, जो वैध चालक अनुज्ञप्तिधारी
था तथा विधिवत वाहन का चालन कर रहा था, विधिवत वाहन चालन के दौरान
दुर्घटना होन े पर चालक को बीमित न मानकर अनावेदक क्रमांक 1 से 3 क े
द्वारा परिवादिनी क्रमांक 1 के पति एवं परिवादी क्रमांक 2 से 4 के पिता मृतक
प्र0क्र. सी.सी./2022/22 हुषन आरा एवं अन्य आदेष पारित दिनांक- 28.08.2023
 प्रति
 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड  जनरल इंष्यो0 कं0 लि0 एवं अन्य
आंशिक स्वीकार च्ंहम 6 व ि7
कमरूद्दीन की दुर्घटनात्मक मृत्य ु दावा को निराकृत न कर सेवा म ें कमी किया
है।
08/ इस प्रकार हम परिवादिनी क्रमांक 1 क े पति मृतक कमरूद्दीन
को वाहन की बीमा पॉलिसी के तहत बीमित होना पात े हैं और मृतक का मृत्यु
दावा का निराकरण उचित रूप से नहीं किय े जाने को अनावेदक बीमा कम्पनी
की सेवा म े ं कमी पात े हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहु ंचते हैं कि मृतक
कमरूद्दीन को दुर्घटनाग ्रस्त वाहन की बीमा पॉलिसी के अनुसार बीमित मानते
हुय े परिवादिनी गण को बीमित राशि 1500000.00 (पन्द्रह लाख) रू0 का भुगतान
अनावेदक क्रमांक 1 से 3 बीमा कम्पनी के द्वारा किया जाना उचित है एव ं
अनावेदक क्रमांक 1 से 3 बीमा कम्पनी ने परिवादिनी गण के दावा को निरस्त
कर इस परिवाद को प्रस्तुत करन े हेतु बाध्य किया है, जिसके कारण परिवादिनी
गण को अनावेदक क्रमांक 1 से 3 बीमा कम्पनी से परिवाद व्यय, जिसका
मूल्यांकन 5000.00 (पॉच हजार) रू0 किया जाता है, दिलाना उचित पाते हैं।
परिवाद पत्र की परिस्थितियों क े अनुसार अनावेदिका क्रमांक 4 अपना वाद व्यय
स्वतः वहन कर ेगी।
09/ इस प्रकार हम परिवादिनी गण का परिवाद आंशिक रूप से
स्वीकार कर निम्नानुसार अनुतोष प्रदान करते हैं:-
(क) अनावेदक क्रमांक 1 से 3 बीमा कम्पनी परिवादिनी गण को
बीमित राशि 1500000.00 (पन्द्रह लाख) रू0 का भुगतान कर े ं एवं
इस राशि पर परिवाद प्रस्तुति दिनांक 04.04.2022 से वास्तविक
भुगतान तिथि तक 6 (छैः) प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज भी
अदा कर ें।
(ख) अनावेदक क्रमांक 1 से 3 परिवादिनी गण को परिवाद व्यय
की राशि 5000.00 (पॉ ंच हजार) रू0 भ ुगतान कर ें।
प्र0क्र. सी.सी./2022/22 हुषन आरा एवं अन्य आदेष पारित दिनांक- 28.08.2023
 प्रति
 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड  जनरल इंष्यो0 कं0 लि0 एवं अन्य
आंशिक स्वीकार च्ंहम 7 व ि7
(ग) अनावेदक क्रमांक 1 से 3 बीमा कम्पनी पारित एवार्ड  की
सम्पूर्ण राशि 60 (साठ) दिनों के अन्दर इस जिला उपभा ेक्ता
आयोग सरग ुजा, अम्बिकापुर में जमा कर ं े, जिसे परिवादिनी गण
नियमानुसार प्राप्त कर सकेंगी। यदि अनावेदक क्रमांक 1 से 3
बीमा कम्पनी पारित एवार्ड की सम्पूर्ण राशि 60 (साठ) दिनों के
अन्दर जमा करने मे ं असफल रहती है तो 60 (साठ) दिनों के बाद
हुय े विलम्ब के लिये पारित एवार्ड की सम्प ूर्ण राशि पर 7 (सात)
प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज अनावेदक क्रमांक 1 स े 3 बीमा
कम्पनी परिवादिनी गण को अदा कर ेगी।
10/ तदानुसार प्रकरण म ें आदेष पारित किया गया।

 (राकेश पाण्डेय) (नवनी कान्त दत्ता)
 अध्यक्ष सदस्य
 जि0उप0वि0प्रति0आयोग,
अम्बिकापुर-सरगुजा (छ0ग0)
आदेष पारित दिनांक- 28.08.2023 

 
 
[HON'BLE MR. SHRI RAKESH PANDAY]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. SHRI NAWANI KANT DUTTA]
MEMBER
 

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