Rajasthan

Kota

CC/39/2008

Gulab chand prajapati - Complainant(s)

Versus

ICICI Lombard General Insurance Company Ltd., Manager - Opp.Party(s)

Om prakash prajapati

12 Jun 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )

पीठासीनः- 

01.    अध्यक्ष    ः    नंदलाल शर्मा 
02.    सदस्य    ः    महावीर तंवर

परिवाद संख्या:-39/08
गुलाब चंद पुत्र धनपाल आयु 21 साल जाति प्रजापति निवासी आदर्शनगर, पेट्रोल पम्प के पास, कुन्हाडी, कोटा।                                परिवादी

                    बनाम
01.    आई सी आई सी आई, लोम्बार्ड जनरल इंश्योनस कंपनी लि0  
    आई सी आई सी आई, बैंक टावर, बांद्रा क्रृरला काम्पलेक्स,मुम्बई-400051 
02.    आई सी आई सी आई, जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड,फ्लाई ओवर के पास     झालावाड रोड कोटा जिला कोटा। राज0                    अप्रार्थीगण

    प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति:-

01.     श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अधिवक्ता, परिवादी की ओर सें।
02.     श्री परवेज मोहम्मद, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से। 


            निर्णय             दिनांक 12.06.2015

    परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया कि उसके वाहन संख्या आर जे 20 जी ए 1309 दिनांक 05.07.06 से दिनांक 04.07.07 तक की अवधि के लिये बीमा अप्रार्थी से करवाया था। परिवादी का उक्त वाहन दिनांक 21.01.07 को अन्य वाहन की टक्कर से पेड से टकराकर नहर में गिर गया, जिससे काफी क्षति पहुंची। परिवादी ने उक्त घटना की सूचना अप्रार्थीगण को दी। परिवादी ने अप्रार्थीगण के कर्मचारियों की देखरेख में दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मरम्मत करवाई जिसमें 42,038/- रूपये व 2800/- रूपये बेट्री व अन्य खर्चा आया। परिवादी ने बीमा क्लेम अप्रार्थीगण के यहाॅ पेश किया, जिसका आज तक भुगतान नहीं हुआ। अप्रार्थीगण ने परिवादी के बीमा क्लेम का भुगतान नहीं कर उसकी सेवा में कमी की है। परिवादी को अप्रार्थीगण से बीमा क्लेम की राशि, मानसिक संताप, परिवाद खर्च दिलवाया जावे। 

     

    अप्रार्थीगण ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया है कि परिवादी ने उन्हे उसके वाहन के दुर्घटनाग्रस्त वाहन की कोई सूचना नहीं दी।  परिवादी ने हमारे यहाॅ बीमा क्लेम पेश नहीं किया है, इसलिये उसके बीमा क्लेम खारिज करने या स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अप्रार्थीगण ने परिवादी की सेवा में किसी प्रकार की कोई सेवा में कमी नहीं की। परिवादी अप्रार्थीगण से किसी भी प्रकार की राहत पाने का अधिकारी नहीं है। परिवादी का परिवाद मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। परिवादी का परिवाद सव्यय खाारिज किया जावे।  

    उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-
01.    आया परिवादी अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है ?
    परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, अप्रार्थीगण के जवाब से  परिवादी, अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है। 
02.    आया अप्रार्थीगण ने सेवा दोष किया है ?

    उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि  परिवादी ने अप्रार्थीगण के यहाॅ बीमा क्लेम पेश नहीं किया है, इसलिये उन्होने परिवादी के बीमा क्लेम पर विचार नहीं किया और ना ही परिवादी का बीमा क्लेम का निस्तारण किया। परिवादी के द्वारा अप्रार्थीगण को उनके वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई सूचना नहीं दी। परिवादी ने अप्रार्थीगण के जवाब का किसी भी प्रकार से कोई खंडन नहीं किया इसलिये अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में जो कथन किये उन्हे मिथ्या माने जाने का कोई कारण हमारे समक्ष नहीं है। उपरोक्त विवेचन, विशलेषण को दृष्टिगत रखते हुये हमारे विनम्र मत में परिवादी अप्रार्थीगण का कोई सेवा दोष प्रमाणित नहीं किया है, इस प्रकार अप्रार्थीगण ने कोई सेवा दोष नहीं किया । 
03.    अनुतोष ?
    परिवादी का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ खारिज किये जाने योग्य है। 
 
                     आदेश 

     परिवादी गुलाब चंद का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है और परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह अप्रार्थीगण के यहाॅ अपना बीमा क्लेम पेश करे, अप्रार्थीगण परिवादी का बीमा क्लेम पेश करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित करे।  परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे। 


     (महावीर तंवर)                   (नंदलाल शर्मा)
        सदस्य                          अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा           मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

    निर्णय आज दिनांक 12.06.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।

   सदस्य                              अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा            मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

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