राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-1791/2024
नूरजहां पत्नी स्व0 मंजूर आलम
बनाम
आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड जनरल इं0 क0 लि0 व अन्य
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : सुश्री सुशीला पांडेय
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 13.12.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/ नूरजहां द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चन्दौली द्वारा परिवाद संख्या-131/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपीलार्थी/परिवादी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में परिवाद को निरस्त किया गया है। अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्ता के कथनानुसार अधिवक्ता किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण वे जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष निश्चित तिथि को उपस्थित नहीं हो सके थे जिस हेतु अपीलार्थी/परिवादी को दण्डित न किया जावे, अन्यथा परिवादी को अत्यंत घोर कष्ट होगा। समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में मेरे विचार से अपीलार्थी/परिवादी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुण-दोष पर विचार किये हुये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला आयोग द्धारा परिवाद सं0-131/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी/परिवादी द्धारा जिला आयोग के आदेश के अनुपालन में समुचित पैरवी यदि 06 सप्ताह में सुनिश्चित की जावेगी तब विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद को मूल नम्बर पर पुन: सुनवाई हेतु पुर्नस्थापित करते हुये विधिनुसार समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुये अंतिम रूप से निस्तारित किया जावेगा।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 15.01.2025 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जावे।
इस आदेश की प्राप्ति से प्रत्यर्थी/विपक्षी के अधिवक्ता को इस आदेश की सूचना दो सप्ताह की अवधि में अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त करायी जावे।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
रंजीत,पी. ए.
कोर्ट नं0-01