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Radhey Shyam Sharma filed a consumer case on 24 Feb 2015 against ICICI Lombard General Insurance Co, Ltd. in the Jaipur-IV Consumer Court. The case no is CC/91/2014 and the judgment uploaded on 16 Mar 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर चतुर्थ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी:-
डाॅ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा अध्यक्ष
डाॅ. अलका शर्मा, सदस्या
श्री अनिल रूंगटा, सदस्य
परिवाद संख्या:-91/2014 (पुराना परिवाद संख्या 571/2013)
श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री तेजाराम शर्मा, उम्र 60 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी- ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
परिवादी
बनाम
प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई.लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, द्वितीय मंजिल, भगवती सदन, पी.एल.मोटर्स के बराबर, एम.आई.रोड, जयपुर ।
विपक्षी
उपस्थित
परिवादी की ओर से श्री मंगल चन्द शर्मा/श्री महावीर यादव/श्री राजेन्द्र शर्मा, एडवोकेट
विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से श्री मनोज शर्मा, एडवोकेट
निर्णय
दिनांकः- 24.02.2015
यह परिवाद, परिवादी द्वारा विपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्ध दिनंाक 17.04.2013 को निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैः-
परिवादी ने अपनी गाय का बीमा विपक्षी बीमा कम्पनी से दिनंाक 05.07.2012 से 04.07.2015 की अवधि के लिए उचित प्रीमियम देकर करवाया था । इस पर विपक्षी बीमा कम्पनी ने परिवादी को बीमा पाॅलिसी संख्या 4057/70793142 जारी करके गाय के कान में टैग नम्बर 100005376 लगा दिया था । गाय का बीमा आई.डी.वी. मूल्य 40,000/-रूपये मानकर किया गया था । बीमित गाय की दिनांक 01.01.2013 को बीमारी से मृत्यु हो गई । जिसका पोस्टमार्टम उसी दिन राजकीय चिकित्सालय अधिकारी से करवाया गया । परिवादी ने बीमित पशु की मृत्यु की सूचना अविलम्ब विपक्षी बीमा कम्पनी को देकर समस्त औपचारिकताऐें पूर्ण करते हुए मय आवश्यक दस्तावेज बीमा क्लेम विपक्षी बीमा कम्पनी के समक्ष पेश किया । लेकिन विपक्षी बीमा कम्पनी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के परिवादी को बीमा क्लेम राशि का भुगतान करने से इन्कार कर दिया । जो विपक्षी बीमा कम्पनी का सेवादोष है और इस सेवादोष के आधार पर परिवादी अब विपक्षी बीमा कम्पनी से परिवाद के मद संख्या 11 में अंकित सभी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है ।
विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से दिये गये जवाब में कथन किया गया है कि परिवादी की गाय का बीमा किया गया था, यह तथ्य स्वीकार हैं । पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बीमित गाय की मृत्यु सेप्टीसीमिया शाॅक के कारण हुई है तथा मृत्यु के समय बीमित गाय गर्भवती थी व बच्चादानी ;न्जमतनेद्ध पूर्णतः इनफेक्टेड होने के कारण बच्चादानी ;न्जमतनेद्ध प्रोलेप्स हो गई थी व बच्चे की मृत्यु हो गई थी । बीमा पाॅलिसी के अपर्वजन क्लाॅज की शर्त संख्या 12 के अनुसार प्रसव संबंधी सभी रोगों से उत्पन्न होने वाली क्षति या हानि के लिए क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए विपक्षी बीमा कम्पनी उत्तरदायी नहीं हैं । इसलिए परिवादी को बीमा क्लेम राशि का भुगतान नहीं करके विपक्षी बीमा कम्पनी ने कोई सेवादोष कारित नहीं किया हैं । अतः परिवाद, परिवादी निरस्त किया जावें ।
परिवाद के तथ्यों की पुष्टि में परिवादी श्री राधेश्याम शर्मा ने स्वयं का शपथ पत्र एवं कुल 08 पृष्ठ दस्तावेज प्रस्तुत किये । जबकि जवाब के तथ्यों की पुष्टि में विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से श्री सिद्धार्थ पारीक का शपथ पत्र एवं 06 पृष्ठ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये ।
बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया ।
परिवादी की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये ।
प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी ने अपनी गाय का बीमा विपक्षी बीमा कम्पनी से दिनांक 05.07.2012 से 04.07.2015 की अवधि के लिए बीमा धन 40,000/-रूपये के लिए करवाया था । यह तथ्य परिवादी की ओर से प्रस्तुुत बीमा प्रमाण पत्र पशु बीमा से प्रमाणित हैं । फिर इस बीमित गाय की मृत्यु दिनंाक 01.01.2013 को प्दमिबजमक न्जमतने के कारण दिनंाक 01.01.2013 को हो गई । यह तथ्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांकित 01.01.2013 से प्रमाणित हैं । विपक्षी बीमा कम्पनी ने परिवादी को उसके बीमा क्लेम का भुगतान प्रसव संबंधी सभी रोगों से उत्पन्न होने वाली क्षति या हानि बीमा पाॅलिसी के अपवर्जन क्लाॅज की शर्त संख्या 12, जो निम्नानुसार है, में कवर नहीं होने के कारण नहीं करना बताया है ।
शर्त संख्या 12ः-
श्प्रसव संबंधी सभी रोग ।सस ब्ंसअपदह तमसंजमक कपेमंेमे ेनबी ंे कलेजवापंए चतवसंचेमक व िन्जमतनेण्श्
बीमित गाय की मृत्यु पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनंाकित 01.01.2013 के अनुसार प्दमिबजमक न्जमतने के कारण हुई है और इस तथ्य की पुष्टि सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट में निम्न पृष्ठाकंन करते हुए की हैः-
श्बच्चादानी बाहर आई हुई थी ।श्
इस प्रकार यह बीमारी प्रसव रोग से संबंधित है । इसलिए विपक्षी बीमा कम्पनी ने बीमा पाॅलिसी के अपवर्जन क्लाॅज की शर्त संख्या 12 के अनुसार परिवादी को बीमा क्लेम राशि का भुगतान नहीं करके कोई सेवादोष कारित नहीं किया है ।
अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई सेवादोष प्रमाणित नहीं होने से परिवाद, परिवादी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है और अस्वीकार किया जात हैं ।
आदेश
अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर परिवाद, परिवादी विपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्ध निरस्त किया जाता है ।
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
निर्णय आज दिनांक 24.02.2015 को पृथक से लिखाया जाकर खुले मंच में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
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