Rajasthan

Jaipur-I

CC/1269/2008

RAMSWAROOP YADAV - Complainant(s)

Versus

ICICI LOMBARD GEN. INS. COMPANY LTD - Opp.Party(s)

B.M. GURJAR

12 Jun 2014

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर प्रथम, जयपुर

समक्ष:    श्री राकेश कुमार माथुर - अध्यक्ष
          श्रीमती सीमा शर्मा - सदस्य
          श्री ओमप्रकाश राजौरिया - सदस्य

परिवाद सॅंख्या: 1269/2008
रामस्वरूप यादव पुत्र श्री कालूराम यादव, निवासी ग्राम रामचन्द्रपुरा, अजमेर रोड़, अग्रवाल पेट्रोल पम्प के पीछे, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राजस्थान)
                                              परिवादी
               ं     बनाम

1.    आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जैनिथ हाऊस, केशव राय खडग मार्ग, रेस कोर्स के सामने, महालक्ष्मी, मुम्बई 400034 जरिए प्रबंधक (प्रभारी अधिकारी )
2.    आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड जरिए क्षेत्रीय प्रबंधक, पी.एल.मोटर्स के ऊपर, गवर्मेन्ट हाॅस्टल चैराहा, जयपुर (राज0)
              विपक्षी

अधिवक्तागण :-
श्री बी.एम.गुर्जर - परिवादी
श्री अविनाश जैन - विपक्षी 1 व 2

                             परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक: 19.11.08

                       आदेश     दिनांक: 02.12.2014

परिवाद में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने विपक्षी कम्पनी से एक वैदर इन्श्योरेंस पाॅलिसी ली थी जो दिनांक 26.01.2008 से 26.03.2008 तक प्रभावी थी । पाॅलिसी के नियमानुसार अगर मौसम सूचकांक 32 डिग्री सेन्टीग्रेड से ऊपर जाता है तो 32 डिग्री सेन्टीग्रेड से ऊपर प्रत्येक सेन्टीग्रेड के विचलन के 600/- रूपए का क्लेम देय होगा । दिनांक 26.01.2008 से 22.03.2008 के दौरान दिनांक 28.02.2008 को जयपुर का सूचकांक 32.5 डिग्री सेन्टीग्रेड, दिनांक 01.03.2008 को 35.2 डिग्री सेन्टीगे्रड, दिनांक 17.03.2008 को 37.2 डिग्री सेन्टीगेड व दिनांक 19.03.2008 को 38 डिग्री रहा और इस प्रकार दावा भुगतान के आरम्भिक स्तर 32 डिग्री सेन्टीग्रेड से 14.9 डिग्री सेन्टीगे्रड ऊपर रहा जिसके लिए प्रत्येक बढ़े हुए सूचकांक पर 600/- रूपए प्रति सूचकांक के हिसाब से 8940/- रूपए क्लेम देय है । क्लेम राशि स्वत: ही विपक्षी द्वारा भिजवाई जानी चाहिए थे लेकिन नहीं भिजवाई गई । विपक्षी को दिनांक 21.07.08 को नोटिस भी दिया गया परन्तु विपक्षी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया ना ही परिवादी का क्लेम स्वीकृत किया और इस प्रकार सेवादोष कारित किया है। परिवादी ने क्लेम राशि, मानसिक संताप व परिवाद व्यय के कुल 95000/- रूपए दिलवाए जाने का निवेदन किया है ।
विपक्षी की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया गया है परिवादी द्वारा वर्णित तिथियों को पाॅलिसी केे नियमानुसार भारतीय मौसम विभाग के संदर्भ मौसम केन्द्र द्वारा एकत्रित मौसम के आंकड़ों के आधार पर  सापेक्ष आर्द्रता 70 प्रतिशत से काफी कम थी इसलिए परिवादी किसी भी प्रकार का क्लेम प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । विपक्षी बीमा कम्पनी का कथन है कि वह क्लेम राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी ना ही विपक्षी द्वारा कोई सेवादोष कारित किया गया है अत: परिवाद पत्र खारिज किया जावे।
मंच द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । 
प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी की ओर से पेश दस्तावेजात को साबित करने के लिए कोई शपथ-पत्र पेश नहीं किया गया है जबकि परिवादी ने सशपथ साबित किया है कि दिनांक 26.01.2008 से 22.03.2008 के दौरान मौसम विभाग द्वारा जारी जयपुर का सूचकांक 32 डिग्री सेन्टीग्रेड से ऊपर रहा जो चार तारीखांे को कुल मिलाकर 14.9 डिग्री ऊपर रहा है । इस प्रकार बड़े हुए सूचकांक के आधार पर 600/- रूपए प्रति सूचकांक के हिसाब से 8940/- रूपए प्राप्त करने का परिवादी अधिकारी प्रतीत होता है । विपक्षी के कथनानुसार सापेक्ष आर्द्रता 70 प्रतिशत से कम रही है परन्तु मौसम विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सूचकांक साबित है और ऐसी परिस्थिति में बीमा पाॅलिसी की शर्त के अनुसार उक्त राशि देय बनती है ।
अत: इस समस्त विवेचन के आधार पर परिवादी का यह परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि  विपक्षी आज से एक माह की अवधि मंे परिवादी को 8940/- रूपए अक्षरे आठ हजार नो सौ चालीस रूपए सूचकांक 32 डिग्री सेन्टीग्रेड से ऊपर रहने के कारण अदा करेगा एवं इस राशि पर दिनांक 22.03.2008 से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करेगा। इसके अलावा परिवादी को कारित मानसिक संताप व आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उसे 5,000/- रूपए अक्षरे पांच हजार रूपए एवं परिवाद व्यय 1500/- रूपए अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपए अदा करेेेगा। आदेश की पालना आज से एक माह की अवधि में कर दी जावे अन्यथा परिवादी उक्त क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय की राशि पर भी आदेश दिनांक से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा । परिवादी का अन्य अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
निर्णय आज दिनांक 02.12.2014 को लिखाकर सुनाया गया।

 


( ओ.पी.राजौरिया )   (श्रीमती सीमा शर्मा)    (राकेश कुमार माथुर)    
     सदस्य              सदस्य          अध्यक्ष      

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.