(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-466/2009
बलवीर सिंह बनाम इब्राहिम अली अंसारी व अन्य
दिनांक : 26.11.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-188/2000, इब्राहिम अली अंसारी बनाम बनाम अवध किशोर मिश्र व अन्य में विद्वान जिला आयोग, कुशीनगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 15.09.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री अतुल कीर्ति को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि परिवाद सं0 188/2000 इब्राहिम अली अंसारी बनाम अवध किशोर मिश्र तथा एक अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 02.05.2000 को निर्णय पारित किया गया। इसके पश्चात इस निर्णय को दिनांक 06.07.2000 को अपास्त करते हुए परिवाद को मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित करते हुए दिनांक 15.09.2000 को निर्णय पारित किया गया, जबकि जिला उपभोक्ता आयोग को अपने द्वारा पारित निर्णय/आदेश को अपास्त करने की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है। अत: दिनांक 06.07.2000 एवं दिनांक 15.09.2000 को पारित निर्णय/आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.07.2000 एवं दिनांक 15.09.2000 को अपास्त किया जाता है एवं इस परिवाद में दिनांक 02.05.2000 को पारित/निर्णय आदेश बहाल रहेगा।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2