जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण, अजमेर
श्री कालू जाट पुत्र श्री गोपी लाल जाट, उम्र करीब- 30 वर्ष, जाति-जाट , निवासी- ग्राम व पोस्ट- भगवन्तपुरा, पंचायत समिति-भिनाय, जिला-अजमेर ।
- प्रार्थी
बनाम
1. आईएनजी लाईफ इन्ष्योरेंस क.लि. जरिए ष्षाखा प्रबन्धक, षाखा कार्यालय, अग्रवाल मोटर के उपर,जयपुर रोड, अजमेर ।
2. आईएनजी लाईफ इन्ष्योरेंस क.लि. जरिए हैड आफिस 114, आई एनजी आईस, 5 फ्लोर, नं.22 एमजी रोड, बैंगलोर- 5600001
- अप्रार्थीगण
परिवाद संख्या 272/2013
समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
3. नवीन कुमार सदस्य
उपस्थिति
1.श्री अनिल ऐरन, अधिवक्ता, प्रार्थी
2.श्री के.जी खत्री, अधिवक्ता अप्रार्थीगण
मंच द्वारा :ः- निर्णय:ः- दिनांकः- 15.11.2016
1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उसके पिता श्री गोपीलाल जाट द्वारा अपने जीवनकाल में अप्रार्थी बीमा कम्पनी से प्राप्त बीमा पाॅलिसी संख्या 02143210 तादादी राषि रू. 2,32,820/- बीमा कम्पनी द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्राप्त किए जाने के बाद उनके देहान्त दिनांक 11.6.2011 के उपरान्त पेष किए गए बीमा क्लेम को अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने अपने पत्र दिनांक 22.2.2012 के द्वारा राषि रू. 17,732/- का चैक भिजवाते हुए षेष क्लेम राषि इस आधार पर देने से इन्कार कर दिया कि मृतक बीमाधारक ने बीमा पाॅलिसी प्राप्त करते समय अपनी वास्तविक उम्र को छिपा कर बीमा पाॅलिसी प्राप्त की है, बीमा क्लेम खारिज कर सेवा में कमी कारित की है। प्रार्थी ने परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना करते हुए परिवाद के समर्थन में स्वयं का ष्षपथपत्र पेष किया है ।
2. अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने जवाब प्रस्तुत कर दर्षाया है कि मृतक बीमाधारक द्वारा अप्रार्थी बीमा कम्पनी से ’’रिष्योरिंग लाईफ एन्डोवमेंट विथ रिवर्षनरी प्लान के तहत बीमा पाॅलिसी प्राप्त करते समय दिनंाक 19.3.2011 को बीमा प्रस्ताव पत्र भर कर प्रीमियम राषि रू. 17375/- बीमाधन रू. 2,32,820/- 15 वर्ष के लिए स्वीकार करते हुए प्राप्त की थी। उत्तरदाता ने मृतक बीमाधारक द्वारा प्रपोजल फार्म में भरी उम्र, आय, व्यवसाय एवं पूर्व अवधि का समस्त स्वास्थ्य विवरण इत्यादि की सूचनाएं दिए जाने के आधार पर बीमाधारक को उक्त प्रष्नगत बीमा पाॅलिसी जारी की गई थी। बीमाधारक की मृत्यु बीमा पाॅलिसी लिए जाने की दिनाक से 11.6.2011 को 2 माह 20 दिन के अन्दर ही मृत्यु हो जाने पर कराई गई जांच से यह तथ्य सामने आया कि बीमाधारक ने बीमा पाॅलिसी कराते समय अपनी उम्र से संबंधित तथ्य को छिपाया था। बीमाधारक बीमा पाॅलिसी कराते समय 63 वर्ष का था जो बीमा प्राप्त करने की पात्रता के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र- 60 वर्ष से अधिक रहा था। इसलिए उत्तरदाता ने बीमा क्लेम सहीं आधारों पर खारिज कर पत्र दिनंाक 22.2.2012 के जरिए प्राप्त बीमा प्रीमियम राषि रू. 17732/- का चैक भिजवाते हुए क्लेम खारिज कर कोई सेवा में कमी कारित नहीं की है। जवाब के समर्थन में श्री चैथन पी. जनरल मैनेजर, विधि का षपथपत्र पेष हुआ है ।
3. प्रार्थी पक्ष का तर्क रहा है कि बीमित के बीमा कम्पनी द्वारा समस्त औपचारिकाए पूर्ण करते हुए आवष्यक जांच पड़ताल के बाद पाॅॅलिसी जारी किए जाने के पूर्व बीमित का मेड़िकल चैकअप करवाने के बाद ही उसके जीवन पर बीमा पाॅलिसी जारी की गई थी। प्रपोजल फार्म अंग्रेजी में होने के कारण बीमा एजेण्ट द्वारा उसे भरा गया था तथा फार्म भरते समय उसके द्वारा चाही सूचना बीमित द्वारा दे दी गई थी व उम्र बाबत् नियमों के तहत कूल राषनकार्ड व उसकी फोटोप्रति भी दी गई थी। इसकी तस्दीक के बाद ही उक्त बीमा पाॅलिसी जारी की गई है। बीमित के दिनांक 11.6.2011 को आकस्मिक निधन होने व इसकी सूचना बीमा कम्पनी को दिए जाने के बाद क्लेम फार्म भरे जाने व चाही गई औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए क्लेम प्रस्तुत किया गया। किन्तु कई बार सम्पर्क किए जाने के बाद भी क्लेम स्वीकृत नहीं किया गया अपितु उनके पत्र दिनंाक 22.2.20212 के जरिए मिथ्या आधारों पर उक्त क्लेम मृतक की सही उम्र का अंकन नहीं होने के कारण जो खारिज करना बताया गया है वह अनुचित है। बीमित मृतक द्वारा सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर पाॅलिसी प्राप्त की गई थी। उम्र का आधार राषनकार्ड प्रस्तुत हुआ था जो बीमा कम्पनी ने ध्यान में रखते हुए जो क्लेम खारिज किया है, वह कतई उचित नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में विनिष्चय प्प्;2012द्धब्च्श्र 41 ;त्ंरंेजींद द्ध स्प्ब् टक त्माीं च्ंतकंेंदप पर अवलम्ब लेते हुए परिवाद स्वीकार किए जाने योग्य बताया।
4. अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने इन तथ्यों का खण्डन करते हुए बीमित द्वारा पाॅलिसी जिए जाते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा कर पाॅलिसी प्राप्त करना बताया है। यह भी यतर्क प्रस्तुत किया कि बीमित की मृत्यु के बाद प्रस्तुत क्लेम में जो उम्र बाबत् राषन कार्ड प्रस्तुत हुआ है, में वर्ष 2002 में मृतक की उम्र 55 वर्ष बताई गई है। इस प्रकार पाॅलिसी करवाते समय बीमित की उम्र 63 वर्ष की थी जो कि उक्त पाॅलिसी की पात्रता के लिए अधिकतम 60 वर्ष से अधिक रही है इस प्रकार बीमित व्यक्ति ने बीमा कम्पनी से अपनी वास्तविक जन्मतिथि छिपा कर गलत जन्मतिथी बताते हुए बीमा पाॅलिसी प्राप्त की है। प्रचलित नियमों के अनुसार बीमित का क्लेम सही रूप से खारिज किया गया है। यहां तक की सेवाओं के प्रति सहानुभूति दर्षाते हुए बीमित द्वारा अदा की गई प्रीमियम की राषि रू. 17732/- का चैक भी उसे भिजवाया गया है। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहीं है। क्लेम सही रूप से खारिज किया गया है ।
5. हमने परस्पर तर्क सुन लिए हैं एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के साथ साथ प्रस्तुत विनिष्चय में प्रतिपादित सिद्वान्त का भी अवलोकन कर लिया है ।
6. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के स्वर्गीय पिता (बीमित) द्वारा अप्रार्थी बीमा कम्पनी से प्रष्गनत पाॅलिसी प्राप्त करना, इसकी प्रीमियम राषि रू. 18,000/- होना, बीमित धन रू. 2,32,820/- होना स्वीकृत तथ्य है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि बीमा पालिसी बीमा कम्पनी द्वारा बीमित से समस्त जानकारी लिए जाने के बाद प्रपोजल फार्म भरते समय उम्र बाबत् मूल राषनकार्ड के आधार पर तत्समय उम्र को सहीं मानते हुए जारी की गई थी । जैसा कि पत्रावली में उपलब्ध प्रस्ताव पत्र व पाॅलिसी से स्पष्ट है। इसके अनुसार बीमित की पाॅलिसी लिए जाते समय प्रस्ताव पत्र में भरी गई जन्म तिथि दिनंाक 18.8.1962 का आधार उसके द्वारा प्रस्तुत राषनकार्ड था, जिसमें उसकी उम्र 41 वर्ष दर्षाई गई है। इस प्रकार तत्समय उसकी उम्र लगभग 48 वर्ष 7 माह रही होगी । बीमा कम्पनी ने अपने रेपुडिएषन पत्र दिनंाक 22.2.2012 के अनुसार बीमित की उम्र उसकी नाॅमिनी पुत्र द्वारा बीमित की मृत्यु के बाद भरे गए क्लेम फार्म के साथ प्रस्तुत राषनकार्ड को ध्यान में रखकर उम्र का अन्दाजा लगाया है। इस राषनकार्ड में बीमित की उम्र 55 वर्ष दषाई गई है व इसकी वैधता अवधि वर्ष 2008-09 से 2012-13 बताई गई है। यह राषनकार्ड वर्ष 2002 में बनने का आधार बीमा कम्पनी द्वारा लिया गया है। हालांकि इस राषनकार्ड में राषकार्ड बनाने की कोई तिथि अंकित नहीं है किन्तु अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों के नीचे अंकित तिथि दिनंाक 28.2.2002 को यदि आधार मानते है तो बीमा कम्पनी के अनुंसार वर्ष 2002 में बीमित की उम्र 55 वर्ष होती है। सम्भवतः यहीं आधार बीमा कम्पनी द्वारा लिया गया है जबकि वास्तव में यह राषनकार्ड बीमित के नाॅमिनी पुत्र द्वारा उम्र के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जो प्रष्नगत पाॅलिसी जारी की गई है, बीमित द्वारा प्रस्तुत राषनकार्ड के आधार पर जन्मतिथि को ध्यान में रखते हुए पाॅलिसी जारी की गई है व तत्समय उसकी उम्र लगभग 48 वर्ष 7 माह होती है जो अधिक विष्वसनीय कही जा सकती है। माननीय राज्य आयोग ने भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरेाक्त विनिष्चय में यही सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जहां एक बार बीमा कम्पनी द्वारा प्रीमियम की राषि समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त कर पाॅलिसी जारी की जाती है वहीं तत्पष्चात् वह किसी अन्य आधार पर पाॅलिसी को खारिज नहीं कर सकती। इस प्रकार इस नजीर में प्रतिपादित सिद्वान्त व हस्तगत प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह नहीं माना जा सकता है कि बीमा पाॅलिसी प्राप्त करते समय बीमित की उम्र एण्ट्रीलेवल पर 60 वर्ष की उम्र से कहीं अधिक थी व उसके द्वारा तथ्यों को छिपा कर पाॅलिसी प्राप्त की गई । बीमा कम्पनी ने जिस प्रकार अपने क्लेम खारिज पत्र में उक्त आधार को उचित मानते हुए क्लेम स्वीकार नहीं किया है वह उनकी सेवाओं में कमी का परिचायक है। मंच की राय में प्रार्थी का परिवाद स्वीकार किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि
:ः- आदेष:ः-
7 (1) प्रार्थी अप्रार्थी बीमा कम्पनी से बीमा क्लेम राषि रू. 2,32,820/- क्लेम खारिज किए जाने की तिथि से तदायगी 9 प्रतिषत वार्षिक ब्याज दर सहित प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(2) प्रार्थी अप्रार्थी बीमा कम्पनी से परिवाद व्यय के पेटे रू. 5000/-भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(3) क्रम संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित राषि अप्रार्थी बीमा कम्पनी प्रार्थी को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।
आदेष दिनांक 15.11.2016 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
(नवीन कुमार ) (श्रीमती ज्योति डोसी) (विनय कुमार गोस्वामी )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष