Uttar Pradesh

Kanpur Dehat

CC/21/2023

Jyoti Devi - Complainant(s)

Versus

ICICI General Insurance Company Ltd., Lucknow - Opp.Party(s)

Praveen Rathore

24 Apr 2024

ORDER

24.04.2024 :-

      पत्रावली पेश हुयी ।  उभयपक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये ।  उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित सन्धि-पत्र प्रस्तुत किया गया। परिवादिनी ज्योति देवी की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण राठौर एडवोकेट द्वारा की गयी तथा विपक्षी आई0सी0आई0सी0आई0 जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप पाण्डेय एडवोकेट प्रस्तुत हुये । पक्षकारों की ओर से सन्धि-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों के मध्य 15,00,000/- रुपये की पी0ए0 धनराशि हेतु आपसी सुलह समझौते की सहमति हुयी है । परिवादिनी श्रीमती ज्योति देवी पत्नी स्व0 अमित यादव ने खुले न्यायालय में अपनी सहमति अपने विद्वान अधिवक्ता के समक्ष किया । 

      प्रस्तुत मामला सन्धि-पत्र के अनुसार 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रुपये में निर्णीत किया जाता है । सन्धि-पत्र निर्णय का अंश होगा ।  विपक्षी आई0सी0आई0सी0आई0 जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश के दिनांक से 30 दिन के अन्दर परिवादिनी को 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रुपये अदा करेंगे । निर्धारित अवधि 30 दिन के अन्दर उक्त धनराशि अदा किये जाने में त्रुटि कारित किये जाने पर विपक्षी द्वारा परिवादिनी को 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रुपये पर 7 प्रतिशत ब्याज भी देय होगा जिसकी गणना आदेश के दिनांक से की जायेगी ।

      पत्रावली तदनुसार निस्तारित की जाती है ।

 

              सदस्य                                          म0 सदस्य                                      अध्यक्ष

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