Uttar Pradesh

Muradabad-II

cc/85/2014

Shri Vaseem Ahmad - Complainant(s)

Versus

ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. - Opp.Party(s)

26 Dec 2015

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. cc/85/2014
 
1. Shri Vaseem Ahmad
R/0 Purane Thana Islam Nagar Thana Pakbada Moradabad
...........Complainant(s)
Versus
1. I.C.I.C.I Lombard General Insurance Company Ltd.
Parsavnath Palaza Delhi Road Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. P.K Jain PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Manju Srivastava MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम परिवादी ने यह उपशम  मांगा है  कि  विपक्षी से उसे चोरी गई मोटर साईकिल की  बीमा राशि 36,000/- रूपया 21  प्रतिशत  वार्षिक ब्‍याज सहित दिलाई जाऐ। आर्थिक क्षति की मद में 50,000/-  रूपया तथा  परिवद व्‍यय  की  मद  में  10,000/- रूपया परिवादी  ने  अतिरिक्‍त मांगे है।
  2.   संक्षेप में  परिवाद कथन  इस  प्रकार हैं  कि  परिवादी  मोटर साईकिल सं0- यू0पी0 21 ए0जे0- 2388 का  पंजीकृत स्‍वामी है।  दिनांक 19/7/2012 से 18/7/2013 तक  की  अवधि हेतु यह  मोटर साईकिल विपक्षी से  बीमित थी। दिनांक 21/11/2012 को बैंक आफ  इडिया की  पाकबड़ा  जिला मुरादाबाद  स्थित शाखा के प्रांगण से परिवादी  की  यह  मोटर साईकिल चोरी हो  गई।  परिवादी ने  काफी खेजबीन की,  उसने चोरी की सूचना उसी दिन थाना  पाकबड़ा को दी,  किन्‍तु  उसकी रिपोर्ट दिनांक 26/11/2012 को दर्ज हुई। चेारी की सूचना परिवादी ने विपक्षी को भी तत्‍काल दे दी थी। परिवादी के  अनुसार  पुलिस ने  मामले  में  फाइनल  रिपोर्ट  लगा  दी  जिसे  न्‍यायालय द्वारा स्‍वीकार किया जा चुका है। परिवादी ने विपक्षी  के  समक्ष  क्‍लेम  प्रस्‍तुत किया जिसे कानूनी नोटिस देने के  बावजूद भी  विपक्षी  ने  निस्‍तारित  नहीं किया। परिवादी के अनुसार विपक्षी ने इस प्रकार सेवा में कमी की है।  परिवादी ने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष स्‍वीकार किऐ जाने की प्रार्थना की।
  3.   परिवाद के समर्थन में परिवादी ने अपना शपथ पत्र कागज सं0-3/4  दाखिल किया। इसके अतिरिक्‍त उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटो प्रति,  फाइनल रिपोट स्‍वीकार किऐ जाने सम्‍बन्‍धी न्‍यायालय के  आदेश की  प्रमाणित  प्रति, विपक्षी को भेजे गऐ कानूनी  नोटिस दिनांकित 03/3/2014 की  फोटो  प्रति, इस नोटिस को भेजे जाने की डाकखाने की रसीद तथा क्‍लेम स्‍वीकृत किऐ जाने हेतु बीमा कम्‍पनी के मुख्‍यालय को भेजे गऐ पत्र की फोटो प्रति को दाखिल किया, यह  प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-3/5 लगायत 3/10  हैं।
  4.   विपक्षी  की ओर  से  प्रतिवाद पत्र कागज सं0-10/1  लगायत 10/4  दाखिल हुआ। प्रतिवाद पत्र में परिवादी की मोटर साईकिल दिनांक 19/7/2012 से 18/7/2013 तक की अवधि  हेतु बीमित होना और  बीमा राशि 36,000/- रूपया होने से तो इन्‍कार नहीं किया गया, किन्‍तु परिवद के शेष  कथनों  से इन्‍कार किया गया।  अतिरिक्‍त  कथनों  में  कहा  गया है कि मोटर साईकिल  की कथित चोरी की न तो परिवादी ने विपक्षी को कोई  सूचना  दी  और  न ही  कोई  क्‍लेम  दर्ज कराया।  परिवादी  के  यह  कथन  गलत  हैं  कि  उसने चोरी  की  तत्‍काल  सूचना  विपक्षी दी थी।  अग्रेत्‍तर  यह  भी  कथन   किया गया कि  प्रथम  सूचना रिपोर्ट कथित चोरी की  घटना के  5 दिन  बाद दिनांक 26/11/2012  को  थाना  पाकबड़ा में  दर्ज कराई गई।  उपरोक्‍त  कृत्‍य  बीमा  पालिसी  की  शर्त सं0-1  का उल्‍लंघन हैं। शर्त सं0-1  के  अनुसार परिवादी के लिए आवश्‍यक था  कि  वह  बीमा कम्‍पनी  को  कथित चोरी  की  सूचना तत्‍काल लिखित में  देता और  चोरी  की  रिपोर्ट तत्‍काल थाने  में लिखाता,  किन्‍तु  परिवादी  ने  ऐसा  नहीं  किया  और   बीमा  पालिसी की शर्त सं0-1  का  उल्‍लंघन किया। विपक्षी की  ओर  से  यह कहते हुऐ कि विपक्षी ने सेवाऐं देने में कोई त्रुटि नहीं की, परिवाद को   सव्‍यय ख‍ारिज किऐ  जाने  की  प्रार्थना की।
  5.   परिवादी  ने अपना साक्ष्‍य  शपथ  पत्र कागज सं0-11/1 लगायत  11/2   दाखिल  किया। विपक्षी  की  ओर  से  बीमा कम्‍पनी  के  मैनेजर लीगल श्री  मनीष  श्रीवास्‍तव  ने  अपना साक्ष्‍य   शपथ  पत्र  कागज  सं0-14/1  लगायत 14/4  दाखिल   किया  जिसके  साथ बीमा पालिसी  की शर्तों को संलग्‍नक  के रूप  में  दाखिल  किया  गया।
  6.   परिवादी के  विद्वान  अधिवक्‍ता  ने विपक्षी के मुख्‍यालय को पूर्व  में भेजे गऐ  पत्र कागज  सं0- 3/10  की फोटो प्रति को पुन: दाखिल  किया।  इसके अतिरिक्‍त  मोटर  साईकिल  के बीमा  कवरनोट की फोटो प्रति भी  दाखिल  की गई, यह प्रपत्र पत्रावली  के  कागज सं0-15/1  एवं  15/3  हैं।
  7.   परिवादी ने लिखित  बहस  कागज  सं0-12/1  लगायत  12/3  दाखिल  की।  विपक्षी की  ओर  से लिखित  बहस  दाखिल  नहीं  हुई।
  8.   हमने  पक्षकारों  के  विद्वान   अधिवक्‍तागण  के  तर्कों  को  सुना   और पत्रावली का अवलोकन किया।
  9.   पक्षकारों के मध्‍य इस बिन्‍दु पर कोई विवाद नहीं है कि परिवादी की  मोटर साईकिल दिनांक 19/7/2012 से 18/7/2013 तक की अवधि हेतु विपक्षी से बीमित थी। परिवादी के अनुसार उसकी मोटर साईकिल दिनांक 21/11/2012  को चोरी हुई। परिवादी ने अपने साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-11/1 लगायत  11/2 के क्रमश: पैरा सं0-6 और पैरा सं0-7 में यह कहा है कि उसने मोटर साईकिल चोरी की सूचना थाना पाकबड़ा पर और विपक्षी को तत्‍काल दे दी  थी, किन्‍तु परिवादी के इन कथनों से विपक्षी की ओर से इन्‍कार किया गया  है।  विपक्षी के विद्वान अधिवक्‍ता का कथन है कि परिवादी ने मोटर साईकिल चोरी की सूचना थाना पाकबड़ा पर दर्ज कराने में 5 दिन का विलम्‍व किया है  तथा विपक्षी को मोटर साईकिल चोरी की न तो कोई सूचना दी और न ही  क्‍लेम दर्ज कराया और ऐसा करके परिवादी ने बीमा पालिसी की शर्त सं0-1  जो पत्रावली के कागज सं0-14/6 पर दृष्‍टव्‍य है, का उल्‍लंघन किया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्‍ता के अनुसार चॅूंकि परिवादी ने बीमा पालिसी की शर्त सं0-1 का उल्‍लंघन किया है अत: विपक्षी परिवादी को क्‍लेम  देने का  उत्‍तरदाई नहीं है, विपक्षी ने सेवा प्रदान करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की।
  10.   पत्रावली में  अवस्थित प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं0-3/5 के अवलोकन से प्रकट है कि मोटर साईकिल की रिपोर्ट थाना पाकबड़ा पर दिनांक 26/11/2012 को अर्थात् मोटर साईकिल चोरी होने के 5 दिन बाद दर्ज हुई  थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवादी की तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई  थी जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की नकल के अवलोकन से यह भी प्रकट है परिवादी ने तहरीरी रिपोर्ट  दिनांक 26/11/2012 को थाना पाकबड़ा पर दी थी। पत्रावली पर ऐसा कोई  प्रमाण उपलब्‍ध नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि परिवादी ने थाना पाकबड़ा पर मोटर साईकिल चोरी की सूचना चोरी के तत्‍काल बाद दे दी थी अत: प्रकट  है कि परिवादी ने थाने पर मोटर साईकिल चेारी की रिपोर्ट दर्ज कराने में 5  दिन का विलम्‍व किया। 
  11.   परिवादी का यह कथन भी पत्रावली पर उपलब्‍ध साक्ष्‍य सामग्री से सिद्ध नहीं होता कि उसने मोटर साईकिल चोरी के तत्‍काल बाद विपक्षी को चोरी की सूचना दे दी थी। विपक्षी के मुम्‍बई स्थित कार्यालय को मोटर साईकिल चोरी की  सूचना देने विषयक पत्र की फोटो प्रति कागज सं0-3/10  के  रूप  में  परिवादी ने दाखिल की है। इस फोटो प्रति के अवलोकन से स्‍पष्‍ट नहीं होता कि यह  पत्र परिवादी ने मुम्‍बई कब भेजा। कागज सं0-3/10 की नकल  विपक्षी की ओर से भी कागज सं0-15/1 के रूप में दाखिल की गई है। विपक्षी  द्वारा दाखिल नकल  कागज सं0-15/1 पर उसे भेजे जाने की डाकखाने की पूरी मोहर स्‍पष्‍ट रूप से पढ़ी जा रही है। कागज सं0-15/1 के अवलोकन से  प्रकट है कि यह पत्र विपक्षी के मुम्‍बई स्थित कार्यालय को दिनांक 07/12/2012 को डाक से भेजा गया था। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि परिवादी की  मोटर साईकिल दिनांक 21/11/2012 को चोरी हुई थी अत: प्रकट है कि  विपक्षी के मुम्‍बई स्थित कार्यालय को मोटर साईकिल चेारी की सूचना भेजने  में परिवादी की ओर से 15 दिन  का विलम्‍ब किया गया। यहॉं यह भी  उल्‍लेख  करना आवश्‍यक है कि परिवादी द्वारा विपक्षी को कभी चोरी के बारे में  सूचित किया गया था इस बात का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्‍ध नहीं है।
  12.   बीमा पालिसी की शर्तों की फोटो प्रति पत्रावली के कागज सं0-14/5  लगायत 14/6 है। पालिसी की शर्तों के अनुसार परिवादी के लिए यह  आवश्‍यक   था कि वह तत्‍काल चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराता और चोरी की  लिखित सूचना तत्‍काल विपक्षी को देता, किन्‍तु परिवादी ने इस शर्त का  अनुपालन नहीं किया।
  13.   परिवादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में 5 दिन का विलम्‍व कर और विपक्षी को चोरी की कोई लिखित सूचना न देकर  बीमा पालिसी की   शर्त सं0-1 का उल्‍लंघन किया है। बीमा पालिसी  की शर्तों के उल्‍लंघन  के कारण विपक्षी परिवादी को क्‍लेम अदा करने का उत्‍तरदाई नहीं है। हमारे  मत की पुष्टि IV(2012) सी0पी0जे0 पृष्‍ठ-441 (एन0सी0), न्‍यू इण्डिया एश्‍योरेंस कम्‍पनी लि0 बनाम त्रिलोचन जाने तथा I(2013) सी0पी0जे0, पृष्‍ठ-71 (एन0सी0)  वीरेन्‍द्र कुमार बनाम न्‍यू  इण्डिया   एश्‍योरेंस कम्‍पनी  लिमिटेड के मामलों में मा0 राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्‍ली द्वारा दी गई निर्णयज विधियों से होती है।
  14.   उपरोक्‍त विवेचना के आधार पर हम इस निष्‍कर्ष पर पहुँचे हैं कि  परिवाद खारिज होने योग्‍य है।
  15.  

परिवाद खारिज किया जाता है।

 

  •    

            सामान्‍य सदस्‍य                  अध्‍यक्ष

  •  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद           जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

              26.12.2015                     26.12.2015

  हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 26.12.2015 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

                 

         सामान्‍य सदस्‍य                     अध्‍यक्ष

  •  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद           जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

           26.12.2015                     26.12.2015 

 
 
[HON'BLE MR. P.K Jain]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Manju Srivastava]
MEMBER

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