(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1169/2010
नितीश बबेले बनाम आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक व अन्य
दिनांक : 06.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-145/2005, नितीश बबेले बनाम आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक व अन्य में विद्वान जिला आयोग, झांसी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 14.05.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री एस0के0 शुक्ला एवं प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री आर0पी0 सिंह को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया।
परिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया चेक बैंक में लगाने मात्र से वाद कारण उत्पन्न मानते हुए उपभोक्ता परिवाद प्रस्तुत किया गया, जबकि ऋण की पूर्ति हो चुकी थी। अत: इस स्थिति में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा 3,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है। विपक्षी के स्तर से कारित की गयी यह मामूली त्रुटि है। इस त्रुटि के लिए 3,000/-रू0 की क्षति का आदेश पर्याप्त है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2