Uttar Pradesh

StateCommission

A/2008/2030

Nathu Ram - Complainant(s)

Versus

I C I C I Bank - Opp.Party(s)

A K Mishra, Shri S.K. Shukla

28 Aug 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2008/2030
( Date of Filing : 23 Oct 2008 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Nathu Ram
a
...........Appellant(s)
Versus
1. I C I C I Bank
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 28 Aug 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-2030/2008

नाथूराम पुत्र श्री गनेश प्रसाद सेन बनाम ब्रांच मैनेजर, आईसीआईसीआई बैंक लि0

 

समक्ष:-                                                  

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित           : श्री एस.के. शुक्‍ला।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित             : श्री प्रशान्‍त कुमार।

दिनां : 28.08.2024 

माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.        परिवाद संख्‍या 239/2007, नाथूराम बनाम आईसीआईसीआई बैंक लि0 में विद्वान जिला आयोग, झांसी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 19.9.2008 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री एस.के. शुक्‍ला तथा प्रत्‍यर्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री प्रशान्‍त कुमार को सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2.        प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश के अवलोकन से जाहिर होता है कि विद्वान जिला आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह विवाद विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग के बजाय सिविल न्‍यायालय द्वारा सुनवाई किए जाने लायक है। उल्‍लेखनीय है कि विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग के अध्‍यक्ष जनपद न्‍यायाधीश स्‍तर  के  अधिकारी होते हैं, इसलिए साक्ष्‍य की व्‍याख्‍या उनके द्वारा

 

-2-

सुगमता से की जा सकती है। विद्वान जिला आयोग का उपरोक्‍त निष्‍कर्ष पलायनवादी प्रकृति का प्रतीक है। तदनुसार विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्‍त होने और प्रस्‍तुत प्रकरण पुन: गुणदोष पर निस्‍तारण हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने और प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार होने योग्‍य है।

आदेश

3.        प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश 19.09.2008 अपास्‍त किया जाता है तथा प्रकरण संबंधित जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला आयोग प्रश्‍नगत परिवाद को अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष पर निस्‍तारण शीघ्रताशीघ्र 03 माह में करना, सुनिश्चित करे।

          उभय पक्ष दिनांक 15.10.2024 को विद्वान जिला आयोग, झांसी के समक्ष उपस्थित हों।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

 

 

(सुधा उपाध्‍याय)                           (सुशील कुमार(

  सदस्‍य                                   सदस्‍य

लक्ष्‍मन, आशु0,

   कोर्ट-2

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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