( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या : 558/2023
डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, जिला अयोध्या द्वारा निबन्धक।
अपीलार्थी/विपक्षी सं0-2
बनाम्
- होतेश कुमार अवस्थी पुत्र श्री गनेश दत्त अवस्थी उम्र 20 वर्ष मोहल्ला-बक्शीपुरा परगना, तहसील व जिला बहराइच।
प्रत्यर्थी/परिवादी
- उ0प्र0 सरकार द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- प्रधानाचार्य, ठाकुर हुकुम सिंह किसान डिग्री कालेज, बहराइच।
प्रत्यर्थी/विपक्षी सं0-1 व 3
समक्ष :-
1-मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
उपस्थिति :
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित- श्री आलोक कुमार सिंह।
प्रत्यर्थी सं0-3 की ओर से उपस्थित-श्री पवन कुमार सिंह।
दिनांक : 21-08-2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या-3 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री पवन कुमार सिंह उपस्थित आए और जिनके द्वारा इस न्यायालय द्वारा अपील
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संख्या-930/2012 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 24-01-2018 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया तथा कथन किया गया कि प्रस्तुत अपील पूर्व दाखिल अपील के तथ्यों को छिपाकर इस न्यायालय के सम्मुख योजित की गयी है।
प्रस्तुत अपील जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04-04-2012 के विरूद्ध इस न्यायालय के सम्मुख लगभग 11 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त योजित की गयी है तथा उपरोक्त अपील के साथ विलम्ब देरी क्षमा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विलम्ब देरी क्षमा प्रार्थना पत्र न प्रस्तुत किये जाने का समुचित उत्तर ही प्रस्तुत किया गया है। यह अत्यन्त खेद का विषय है कि विपक्षी संख्या-2 सचिव/वाईस चांसलर, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जिला फैजाबाद के पद पर कार्यरत हैं और उनके द्वारा संस्था से संबंधित न्यायिक कार्य में रूचि न लेना उनकी अकर्मण्यता एवं कार्यप्रणाली पर भी एक प्रश्नचिन्ह् लगाता है।
प्रस्तुत अपील परिवाद के विपक्षी संख्या-2 डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, जिला अयोध्या द्वारा निबन्धक द्वारा योजित की गयी है, जब कि अपील संख्या-930/2012 परिवादी के विपक्षी संख्या-3 प्रधानाचार्य, ठाकुर हुकुम सिंह किसान डिग्री कालेज, बहराइच द्वारा योजित की गयी थी, जिसमें पूर्व अपील के प्रत्यर्थी संख्या-2 एवं
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परिवाद के विपक्षी संख्या-2 के रूप से सचिव/वाईस चांसलर डा0 राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवसिर्टी जिला फैजाबाद पक्षकार थे जिस अपील में निर्णय एवं निम्न आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया था जो निम्नवत् है :-
‘’अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला आयोग का प्रश्नगत आदेश दिनांक 04-04-2012 संशोधित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पारित प्रश्नगत आदेश का अनुपालन करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या-2 सचिव/वाईस चांसलर, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जिला फैजाबाद उत्तरदायी है। प्रत्यर्थी संख्या-2 को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत आदेश दिनांक 04-04-2012 का 45 दिन की अवधि में अनुपालन करें। शेष आदेश की पुष्टि की जाती है।‘’
इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24-01-2018 को पारित किये गये निर्णय एवं आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपील स्वीकार करते हुए अपील में प्रत्यर्थी संख्या-2 को उत्तरदायी ठहराया गया है साथ ही प्रत्यर्थी संख्या-2 को निर्देशित किया गया है कि वे प्रश्नगत आदेश अर्थात जिला आयोग के आदेश दिनांक 04-04-2012 का अनुपालन 45 दिन की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष आदेश की पुष्टि की गयी है।
उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना किसी गुणदोष पर विचार किये प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
अपील में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
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अपील योजित करते समय अपीलार्थी द्वारा अपील में जमा धनराशि (यदि कोई हो) तो नियमानुसार अर्जित ब्याज सहित जिला आयोग को विधि अनुसार निस्तारण हेतु यथाशीघ्र प्रेषित की जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1