Rajasthan

Ajmer

CC/336/2014

JAI KISAN - Complainant(s)

Versus

HOTEL MERWARA ESTAT - Opp.Party(s)

ADV.S.P.GANDHI

11 Jan 2017

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/336/2014
 
1. JAI KISAN
AJMER
...........Complainant(s)
Versus
1. HOTEL MERWARA ESTAT
AJMER
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Vinay Kumar Goswami PRESIDENT
  Naveen Kumar MEMBER
  Jyoti Dosi MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 11 Jan 2017
Final Order / Judgement

जिला    मंच,     उपभोक्ता     संरक्षण,         अजमेर

श्री जयकिषन आडवाणी, निवासी- 24,ख्जीवनदीप काॅलोनी, वैषालीनगर, अजमेर-305002

                                                -         प्रार्थी

                           बनाम

होटल मेरवाड़ा(भागचन्द की कोठी), दौलतबाग, अजमेर-305001
                                                -       अप्रार्थी 
                 परिवाद संख्या 336/2014  

                            समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी       अध्यक्ष
                 2. श्रीमती ज्योति डोसी       सदस्या
3. नवीन कुमार               सदस्य

                           उपस्थिति
                  1.श्री सूर्यप्रकाष गांधी श्री  लक्ष्मण सिंह ,
                   श्री अमित गांधी अधिवक्तागण, प्रार्थी
                  2.श्री एन.के.दोषी,  अधिवक्ता अप्रार्थी 

                              
मंच द्वारा           :ः- निर्णय:ः-      दिनांकः- 24.01.2017
 
1.           संक्षिप्त तथ्यानुसार  प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी होटल के षीषमहल में दिनांक 22.8.2014 को आयेाजित होने वाली  150 व्यक्तियों के खाने की रू. 350/- प्रति प्लेट व कोकटेल पार्टी व  प्रीतिभोज के लिए दिनांक 2.8.2014 को अग्रिम राषि रू. 10,000/- जमा कर बुक कराए जाने के बाद उसने उक्त आयोजन के कार्ड भी मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए प्रिंट करवा लिए और मेहमानों व रिष्तेदारेां को उक्त तिथि हेतु न्यौता भी दे दिया । दिनांक 20.8.2014 को  अप्रार्थी  से व्यवस्था हेतु सम्पर्क किया  जाने पर उसे बुक किए हुए षीषमहल के स्थान पर  होटल के कोने में स्वीमिंग पूल की सार्डड वाला स्थान यह कहते हुए दिखाया कि वे उक्त दिनंाक को बुक किया हुआ ष्षीषमहल नहीं दे सकते । अप्रार्थी के इस कृत्य को देखते हुए प्रार्थी को मजबूरन  दिनांक 22.8.2014 को  होटल मानसिंह पैलेस रू.93,221/- अदा कर बुक करवाना पड़ा ।  अप्रार्थी के इस कृत्य को सेवा में कमी व अनुचित व्यापार व्यवहार बताते हुए परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जानें की प्रार्थना की है । परिवाद के समर्थन में प्रार्थी ने स्वयं का ष्षपथपत्र पेष किया है ।  
2.    अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर  प्रार्थी के प्रतिनिधि श्री बम्भानी द्वारा होटल के पुल साईड वाला स्थान  राषि रू. 10,000/- अग्रिम अदा कर   दिनंाक 22.8.2014 के लिए बुक कराए जाने के तथ्य को स्वीकार करते हुए आगे दर्षाया है कि  उत्तरदाता द्वारा प्रष्नगत रसीद संख्या 3216 उनकी संस्थान द्वारा जारी नहीं की गई । अप्रार्थी का कथन है कि ष्षीषमहल व उसके साथ खुला गार्डन व अन्य सुविधाएं दिनंाक 212-’22.8.2014 को  पूर्व से ही मैसर्स गोवा वाईन्स, पड़ाव, अजमेर के नाम से विवाह आयोजित हेतु बुक किया हुआ था । उत्तरदाता का यह भी कथन है कि प्रार्थी के इस प्रकार के दुराचारों से अप्रार्थी को क्षति कारित हुई है जिसकी अदायगी लिए वह काउण्टर क्लेम इस जवाब के साथ प्रस्तुत कर रहा है ।  उनके स्तर  पर कोई सेवा में कमी नहीं की गई । अन्त में परिवाद सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए जवाब के समर्थन में  डा. सतीष अरोड़, अध्यक्ष का षपथपत्र पेष हुआ है । 
3.    उभय पक्षकारान ने अपने अपने पक्ष कथन को बहस में तर्क के रूप में दोहराया है । हमने सुना, रिकार्ड देखा । 
4.    प्रार्थी ने बहस में अप्रार्थी होटल में पार्टी हेतु दिनंाक 22.8.2014 को आयेाजित पार्टी के लिए रू. 10,000/-  जरिए रसीद संख्या 3216 दिनंाक 2.8.2014 के द्वारा अग्रिम जमा करवाना बताया है तथा पार्टी हेतु  मेहमानों को आमंत्रित कर दिनंाक 19.8.2014 की ष्षाम को उक्त होटल से  फोन आने पर दिनंाक 20.8.2014 को उक्त होटल में जाने पर होटल द्वारा उसे उक्त होटल के कोने में पूल साईड वाला  स्थान दिखा कर पूर्व में देय षीषमहल नहीं दिया जाना बताया व किसी अन्य पार्टी को उक्त षीष महल वाला स्थान देना बताया । उसने पूर्व निर्धारित स्थान के बजाय अन्य स्थान पर पार्टी का आयोजन करने व किसी अन्य पार्टी को उक्त पूर्व निर्धारित स्थान को आवंटित करने में अप्रार्थी द्वारा दोषपूर्ण सेवाएं देना  व अनुचित व्यापार व्यवहार बताते हुए उक्त पूर्व निर्धारित  स्थान के बजाय अन्य स्थान पर पार्टी का आयोजन करने का तर्क देते हुए परिवाद स्वीकार किए जाने की गुहार की है ।  
5.     अप्रार्थी की ओर से लिखित बहस में  प्रार्थी द्वारा दिनंाक 22.8.2014 को आयेाजित की जाने वाली पार्टी के स्थान को षीषमहल नहीं बता कर पूल साईड वाला स्थान बुक करना बताया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि  जिस कथाकथित  रसीद संख्या 3216 दिनंाक 2.8.2014 को प्रार्थी अपनी बुकिंग का आधार बता रहा है, वह उनके द्वारा जारी नहीं की गई है अपितु जालसाजी कर तैयार की गई है ।  वास्तव में  उक्त  स्थान पूर्व में किसी गोवा की पार्टी के लिए बुक कराया गया  था । एक बार बुकिंग के बाद उसी स्थान के लिए दूसरी बुकिंग किया जाना सम्भव नहीं था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त बुक किए गए स्थान पर  पार्टी नहीं किया जाना तथा किसी अन्य पार्टाी को बुक नहीं किए जाने के कारण हुए नुकसान के लिए अप्रार्थी द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है । परिवाद अस्वीकार किया जाना चाहिए ।      
6.    प्रार्थी ने दिनंाक 22.8.2014 को आयोजित होने वाली पार्टाी की बुकिंग हेतु रू. 10,000/- अग्रिम राषि जरिए  रसीद संख्या 3216  दिनंाक 
2.8.2014  के जमा करवाई है तथा यह रसीद उसके द्वारा परिवाद के साथ प्रस्तुत की गई है । इस रसीद में स्पष्ट रूप से पार्टी बुकिंग एट षीषमहल का  अंकन है  तथा रू. 10,000/-  अग्रिम जमा किए गए है । अप्रार्थी ने एक ओर इस रसीद को अपनी ओर से जारी नहीं करना अभिकथित किया है वहीं दूसरी ओर इस  तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रार्थी के प्रतिनिधि श्री  बम्भानी ने  उनके होटल में सम्पर्क कर दिनंाक 28.8.2014  को आयोजित पार्टी के लिए बुकिंग करते हुए रू. 10,000/-  अग्रिम जमा करवाए थे।  उनके जवाब में यह भी उल्लेख हुआ है ंकि उक्त कथाकथित वाउचर संख्या 3216 अप्रार्थी संस्थान का नहीं है तथापि कथाकथित वाउचर  मानवीय भूल  व त्रुटि है । यह अत्यन्त हास्यास्पद प्रतिवाद है कि जहां एक ओर अप्रार्थी ने ऐसी किसी रसीद को जारी किए जाने से इन्कार किया है वहीं वे ऐसी जारी कीगई रसीद को मानवीय भूल  व त्रुटि बता रहे हंै । परिवाद के जवाब में उन्होनंे उक्त निर्धारित  तिथि को किन्हीं मैसर्स गोवा वाईन्स, पड़ाव, अजमेर  के नाम से  विवाह हेतु दिनंाक 21-22.8.2014  के लिए पूर्व से ही उक्त स्थल ष्षीष महल को बुक करवाना बताया है  । किन्तु इस बुकिंग के प्रमाण स्वरूप उनकी ओर से ऐसे किसी संस्थान की रसीद प्रस्तुत नहीं की गई है । फलतः उनका यह कृत्य  दर्षित करता है  मात्र परिवाद के खण्डन स्वरूप उनकी ओर से यह प्रतिवाद लिया गया है । प्रर्थी द्वारा प्रस्तुत रसीद में ष्षीषमहल नाम के स्थान की बुकिंग का उल्लेख यह प्रकट करता है कि उक्त विषिष्ठ स्थान के लिए ही प्रार्थी द्वारा बुकिंग करवाई गई थी तथा दिनांक 20.8..2014 को अप्रार्थी से सम्पर्क कर  उन्होने उक्त निर्धारित स्थान के बजाय पूल साईड वाला स्थान बताते हुए न सिर्फ सेवा में कमी का परिचय दिया है अपितु अनुचित व्यापार व्यवहार का भी परिचय दिया है । वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में  सामान्यतया लोग अपने पारिवारिक  कार्यक्रम के लिए अपने मेहमानों  के साथ ऐसे कार्यक्रमों में षरीक होने के लिए अपने घरों में समुचित स्थान नहीं होने के कारण अग्रिम राषि  अदा कर ऐसे सार्वजनिक स्थानों की बुकिंग करते है ,  जहां पर्याप्त स्थान हो  व ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो सकें । अप्रार्थी होटल  ने इस प्रकार का कृत्य करते हुए जो  सेवा में कमी का परिचय दिया है  , निष्चित रूप से अप्रार्थी का उक्त कृत्य निन्दनीय तो है ही, अपितु प्रार्थी पक्ष को हुई असुविधा,  जिसके लिए उसने किसी अन्य स्थान  मानसिंह पैलेस में रू. 15,000/-  अदा कर  कार्यक्रम स्थल बुक करवाया, को देखते हुए प्रार्थी अप्रार्थी से  उदाहरणीय क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रार्थी का परिवाद  स्वीकार किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि 
                              :ः- आदेष:ः- 
7.    (1)     प्रार्थी,  अप्रार्थी से  अग्रिम अदा की गई राषि रू. 10,000/- प्राप्त करने का अधिकारी होगा । 
            (2)     प्रार्थी अप्रार्थी  से ं मानसिक संताप पेटे  रू. 50,000 /- एवं  परिवाद व्यय के पेटे रू. 5000/-भी  प्राप्त करने का  अधिकारी होगा ।               
            (3)    क्रम संख्या 1 लगायत  2   में वर्णित राषि अप्रार्थी     प्रार्थी को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें   अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।  
          आदेष दिनांक 24.01.2017 को  लिखाया जाकर सुनाया गया ।

                
(नवीन कुमार )        (श्रीमती ज्योति डोसी)      (विनय कुमार गोस्वामी )
      सदस्य                   सदस्या                      अध्यक्ष    

 


           
                          

 
 
[ Vinay Kumar Goswami]
PRESIDENT
 
[ Naveen Kumar]
MEMBER
 
[ Jyoti Dosi]
MEMBER

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