Rajasthan

Ajmer

CC/133/2015

SWATI CHAUHAN - Complainant(s)

Versus

HOMESHOPE 18 - Opp.Party(s)

ADV. SELF

18 Apr 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/133/2015
 
1. SWATI CHAUHAN
AJMER
...........Complainant(s)
Versus
1. HOMESHOPE 18
AJMER
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Vinay Kumar Goswami PRESIDENT
  Naveen Kumar MEMBER
  Jyoti Dosi MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला    मंच,      उपभोक्ता     संरक्षण,         अजमेर


स्वाति चैहान, मकान नं. 721/51, गली नम्बर 2, रामभवन, जेलर वाली गली, लोहाखान, अजमेर । 
                                                -       प्रार्थीया


                            बनाम

होम षाॅप 18, बर्ज इण्डस्ट्रीज, ए-60ष् रामनगर, ओम विहार, उत्तम नगर, दिल्ली-110059

                                              -          अप्रार्थी 
                 परिवाद संख्या 133/2015  

                            समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी       अध्यक्ष
                 2. श्रीमती ज्योति डोसी       सदस्या
3. नवीन कुमार               सदस्य

                           उपस्थिति
1.    प्रार्थीया स्वयं उपस्थित 
                  2.  अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं 

                              
मंच द्वारा           :ः- निर्णय:ः-      दिनांकः- 6.05.2016
 
1.           प्रार्थीया ( जो  इस परिवाद में आगे चलकर उपभोक्ता कहलाएगी) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 की धारा - 12 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्व संक्षेप में इस आषय का पेष किया है कि  उसने  अपने मोबाईल से आॅन लाईन  एक  रोटी मेकर का आर्डर दिया । उक्त उत्पाद अप्रार्थी द्वारा उसको अजमेर में डिलीवर किया गया जिसकी राषि रू. 1499/-अदा की गई। किन्तु टीवी पर दिखाए अनुसार उक्त उत्पाद के न होने की वजह से उसने उक्त उत्पाद  प्रोफेषनल कोरियर द्वारा 2.9.2014 को अप्रार्थी को वापस भिजवा दिया, जो उन्हें दिनांक 3.9.2014 को प्राप्त हो गया । बावजूद तकाजों के भी अप्रार्थी ने  उत्पाद प्राप्त होने के उपरान्त भी उसके द्वारा  उत्पाद के विक्रय राषि रू. 1499 व उत्पाद भिजवाने की ष्षुल्क राषि रू. 190/- उसे अदा नहीं की है । इस कृत्य को अप्रार्थी की सेवा में कमी बताते हुए  परिवाद पेष कर उसमें  वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है । उपभोक्ता ने परिवाद के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र पेष किया है ।  
2.       अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील न तो मंच में उपस्थित हुआ और ना ही परिवाद का कोई जवाब ही पेष किया  है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 
12.2.2016    को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । 
3.        उपभोक्ता  की ओर से यह तर्क है कि उसने  मोबाईल से आॅन लाईन  एक रोटी मेकर का आर्डर दिया । आर्डर के अनुसार  उत्पाद अप्रार्थी द्वारा उसे अजमेर में डिलीवर किया गया जिसकी राषि रू. 1499/- उसने अदा की ।  किन्तु टीवी पर दिखाए अनुसार उक्त उत्पाद के न होने की वजह से उसने उक्त उत्पाद  प्रोफषनल कोरियर द्वारा 2.9.2014 को अप्रार्थी को वापस भिजवा दिया जो उसे दिनांक 3.9.2014 को प्राप्त हो गया । किन्तु अप्रार्थी ने  उत्पाद प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी उसके द्वारा  उक्त उत्पाद के पेटे भुगतान की गई राषि रू. 1499 व उत्पाद भिजवाने की कोरियर  ष्षुल्क राषि रू. 190/- उसे अदा नहीं कर सेवा  दोष किया है ।  वह अप्रार्थी से उत्पाद की राषि मय कोरियर ष्षुल्क व मानसिक क्षतिपूर्ति तथा परिवाद व्यय प्राप्त करने का अधिकारी है । 
4.        हमने उपभोक्ता के तर्क  सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुषीलन किया । 
5.         उपभोक्ता ने अपने परिवाद में वर्णित कथनों  की पुष्टि अपने  षपथपत्र के माध्यम से एवं दस्तावेज उसने जो अभिलेख पर उपलब्ध कराए है यथा- रोटी मेकर क्रय करने का बिल, कोरियर की रसीद दिनांक 2.9.2014 अप्रार्थी को लिखे पत्र दिनांक 2.9.2014 फोटोप्रतियों से की है । यह सभी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखंडित रही है।
6.           उपभोक्ता के कथन एवं उपभोक्ता द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुए  अप्रार्थी के किसी खण्डन के अभाव में उपभोक्ता के कथनों नहीं मानने का कोई आधार इस स्तर पर मंच के समक्ष विद्यमान नहीं है ।  उपभोक्ता द्वारा उत्पाद पसन्द नहीं आने पर उसे पुनःअप्रार्थी  को लौटा दिए जाने के बावजूद  अप्रार्थी द्वारा उत्पाद की राषि व  कोरियर षुल्क की राषि उपभोक्ता को अदा नहीं कर सेवा दोष किया है । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता  का परिवाद मंच की राय में अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय  स्वीकार किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि:

                           :ः- आदेष:ः-
7.    (1)    उपभोक्ता अप्रार्थी से उत्पाद की राषि रू.1499/- व कोरियर षुल्क राषि रू. 190/- प्राप्त करने की अधिकारणी होगी । 
          (2)     उपभोक्ता अप्रार्थी से मानसिक क्षतिपूर्ति के पेटे रू. 2500/- एवं परिवाद व्यय के पेटे रू.2500/- भी प्राप्त करने की  भी अधिकारणी होगी । 
            (3)      क्रम संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित राषि अप्रार्थी     उपभोक्ता को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें   अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से उपभोक्ता के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।  
          आदेष दिनांक 06.05.2016 को  लिखाया जाकर सुनाया गया ।

                
(नवीन कुमार )        (श्रीमती ज्योति डोसी)      (विनय कुमार गोस्वामी )
      सदस्य                   सदस्या                      अध्यक्ष    
           
    

 
 
[ Vinay Kumar Goswami]
PRESIDENT
 
[ Naveen Kumar]
MEMBER
 
[ Jyoti Dosi]
MEMBER

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