(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1891/2008
अमर चन्द्र गुप्ता, प्रिंसिपल शिशु ज्ञान मंदिर हाई स्कूल
बनाम
हितेष कुमार पुत्र स्व0 खुशी राम
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 09.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-79/2007, हितेष कुमार बनाम अमरचन्द्र गुप्ता तथा दो अन्य में विद्वान जिला आयोग, महोबा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.9.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने अपीलार्थी के विद्यालय में अध्ययन कर चुके तीन विद्यार्थी कुमारी अर्चना, कुमारी हेमलता तथा कुमारी नीलम को टी.सी. तुरन्त प्राप्त कराने का आदेश पारित किया है।
3. सामान्यत: इस निर्णय/आदेश से प्रभावित होने का कारण अपीलार्थी के पास नहीं है।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केवल यह बहस की गई है कि कुमारी हेमलता तथा कुमारी नीलम द्वारा पूर्व विद्यालय से प्राप्त टी.सी. को उनके विद्यालय में दाखिला लेते समय टी.सी. जमा की गई थी, इसलिए उनको टी.सी. प्रदत्त करने में कोई आपत्ति नहीं है, केवल एक विद्यार्थी कुमारी अर्चना द्वारा पूर्व के विद्यालय से टी.सी. प्राप्त कर उनके विद्यालय में जमा नहीं की गई है, इसलिए उस विद्यार्थी के संबंध में टी.सी. प्रदत्त करने का आदेश पारित नहीं करना चाहिए था।
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5. इस पीठ के समक्ष इस समय इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि कुमारी अर्चना द्वारा अपीलार्थी के विद्यालय में दाखिला लेते समय पूर्व विद्यालय की टी.सी. उपलब्ध कराई गई थी अथवा नहीं।
6. अत: इस साक्ष्य के अभाव में यह निष्कर्ष दिया जाना संभव न होने के कारण कुमारी अर्चना के संबंध में पारित आदेश इस प्रकार संशोधित होने योग्य है कि कुमारी अर्चना द्वारा पूर्व के जिस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की गई थी, उस विद्यालय से एक प्रमाण पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर अपीलार्थी विद्यालय में पेश किया जा सकता है कि कुमारी अर्चना को पूर्व के विद्यालय द्वारा टी.सी. जारी की गई थी। यदि पूर्व के विद्यालय द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाता है तब माना जाएगा कि कुमारी अर्चना द्वारा भी पूर्व के विद्यालय से टी.सी. अपीलार्थी विद्यालय में प्रस्तुत की गई थी और अपीलार्थी विद्यालय द्वारा कुमारी अर्चना को भी टी.सी. जारी की जाएगी।
7. तदनुसार प्रस्तुत अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2