( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
परिवाद संख्या : 61/2023
MRS. NEELU SAHUVs.HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LTD.AND ORS.
समक्ष :-
1-मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
दिनांक : 08-07-2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
परिवादी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री आलोक सिन्हा उपस्थित आए। विपक्षी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री प्रसून श्रीवास्तव उपस्थित आए।
उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण द्वारा अवगत कराया गया कि दौरान परिवाद लम्बन उभयपक्ष के मध्य आपसी सुलह/समझौते के आधार पर विवाद को समाप्त किया जा चुका है और अब कोई विवाद उभयपक्ष के मध्य शेष नहीं रह गया है अत: उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण अब परिवाद को नहीं चलाना चाहते हैं और परिवाद वापस लेना चाहते हैं।
उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण को सुनने के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि चूंकि उभयपक्ष के मध्य आपसी सुलह/समझौते के आधार पर विवाद को समाप्त किया जा चुका है और अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। तदनुसार प्रस्तुत परिवाद आपसी सुलह/समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाता है।
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आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1