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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 138 सन् 2015
प्रस्तुति दिनांक 04.08.2015
निर्णय दिनांक 09.01.2019
विनोद कुमार सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी ग्राम- नई कालोनी घोरठ, जाफरपुर, परगना- निजामाबाद, तहसील- सदर, जनपद- आजमगढ़।.......................................................................परिवादी।
बनाम
शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. स्टैण्डर्स लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिo आजमगढ़ सिविल लाइन ब्रान्च प्रथम फ्लोर, प्लाट नं. 384/386/1 सिविल लाइन निकट कोर्ट आजमगढ़ यू.पी., (रजिस्टर्ड ऑफिस लोधा इक्ससेलस 13 फ्लोर अपोलो मील्स कम्पाउन्ड, एन.एम.जोशी मार्ग, महालक्ष्मी मुम्बई- 400011)
.......................................................................................विपक्षी।
उपस्थितिः- अध्यक्ष- कृष्ण कुमार सिंह, सदस्य- राम चन्द्र यादव
अध्यक्ष- “कृष्ण कुमार सिंह”-
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसने विपक्षी से बीमा पॉलिसी माह फरवरी सन् 2014 में करवाया था व बीमा की धनराशि 6,614/- रुपये जमा किया था। उक्त पॉलिसी मेडिकल हेल्थ के लिए करवायी थी जो कि 2015 तक वैध थी। परिवादी लखनऊ गया था और अचानक तबियत खराब होने व पी.जी.आई. में भर्ती हुआ। जहाँ पर उसे यह राय दी गयी कि उनका हॉस्पिटल मेडिकल संस्थान से अनुबन्धित नहीं हैं। इसके पश्चात् परिवादी 17.06.2015 को सहारा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और 18.06.2015 को डिस्चार्ज कर दिया गया। सहारा हॉस्पिटल में परिवादी का 18,139/- रुपया खर्च हुआ। परिवादी विपक्षी से मिलकर मेडिकल क्लेम देने की याचना किया और विपक्षी के निर्देशानुसार क्लेम फॉर्म भरकर सबमिट कर दिया, लेकिन विपक्षी ने परिवादी को मेडिकल क्लेम नहीं दिया और आश्वासन दिया कि सात दिन के अन्दर सेटिल्ड कर लिया जाएगा, लेकिन आजतक क्लेम का सेटलमेन्ट नहीं हो पाया और विपक्षी ने आरोप लगाया कि आप 15 साल से हाइपरटेंशन की बीमारी से ग्रसित थे। इससे परिवादी को काफी गहरा आघात लगा। अतः परिवादी को विपक्षी से18,139/- रुपया मेडिकल खर्च, 8,000/- रुपया
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प्राइवेट टैक्सी खर्च, 25,000/- रुपया मानसिक खर्च तथा 4,000/- रुपया रात्रि का गेस्ट हाउस में रुकने का खर्च दिलवाया जाए।
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने जिसमें विपक्षी द्वारा परिवादी को लिखे गए पत्र की छायाप्रति, एच.डी.एफ.सी. लाइफ कागज संख्या 7/2 लाइफ इन्श्योरेन्स का प्रमाणपत्र, कागज संख्या 7/3 मुo 6,614/- जमा करने की रसीद, कागज संख्या 7/4 सहारा हॉस्पिटल का पर्चा, कागज संख्या 8 रसीद रजिस्ट्री, कागज संख्या 10/2 एच.डी.एफ.सी. लाइफ इन्श्योरेन्स द्वारा लिखे गए पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
दिनांक 02.01.2019 को बहस के दौरान यह पाया गया कि विपक्षी ने जो अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया था वह सूचना के एक वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया था। अतः इस आशय का आदेश पारित किया गया कि उक्त जवाबदावा संधार्य नहीं है। चूंकि परिवाद पत्र तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र व प्रलेखीय साक्ष्य अखण्डित हैं। अतः परिवाद स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि अन्दर 30 दिन परिवादी को 18,139/- (अट्ठारह हजार एक सौ उन्तालीस) रुपया मेडिकल खर्च तथा 5,000/- (पांच हजार) रुपया शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए अदा करे। मुo 18,139/-(अट्ठारह हजार एक सौ उन्तालीस) रुपये पर परिवाद दाखिला के दिन से 09% वार्षिक ब्याज देय है।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 09.01.2019
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)