(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1088/2022
श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व0 नन्हा सिद्ध
बनाम
एच०डी०एफ०सी० बैंक लि0, शाखा बांगरमऊ जनपद उन्नाव व अन्य
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री आर.के. मिश्रा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 22.12.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादिनी द्वारा इस न्यायालय के सम्मुख विद्वान जिला आयोग, उन्नाव द्वारा परिवाद संख्या-60/2022, श्रीमती सीता बनाम एच.डी.एफ.सी. बैंक लि0 व अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 8.8.2022 के विरूद्ध योजित की गई है, जिसके द्वारा विद्वान जिला आयोग ने परिवाद खारिज करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :-
'' उपभोक्ता परिवाद संख्या- 60 सन 2022 श्रीमती सीता बनाम एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0 व एक अन्य ग्राहता के बिन्दु पर पोषणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। ''
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अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. मिश्रा को अंगीकरण के बिन्दु पर ही विस्तार से सुना गया था प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
मेरे विचार से विद्वान जिला आयोग द्वारा विपक्षीगण को आदेशित किया जाना अपेक्षित था कि अपेक्षित प्रपत्र जैसे कि परिवादिनी के द्वारा परिवाद पत्र में उल्लिखित किये गये हैं, को न्यायालय के सम्मुख उपलब्ध कराए। ऐसा न करते हुए विद्वान जिला आयोग द्वारा एक पक्षीय रूप से अंगीकरण के बिन्दु पर ही वाद निस्तारित करते हुए खारिज कर दिया गया। अत: न्यायहित में मेरे विचार से विद्वान जिला आयोग को विपक्षीगण एचडीएफसी बैंक व बीमा कंपनी से अपेक्षित प्रपत्र प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस जारी करते हुए गुणदोष पर निर्णय एवं आदेश पारित किया जाना चाहिए। तदनुसार विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 8.8.2022 अपास्त किया जाए तथा यह प्रकरण विद्वान जिला आयोग को पुन: गुणदोष पर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाए।
तदनुसार प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग, उन्नाव द्वारा परिवाद संख्या-60/2022 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 8.8.2022 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण विद्वान जिला आयोग, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला आयोग उपरोक्त परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं
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सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्थगित किए हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 09 माह में करना, सुनिश्चित करे।
अपीलार्थी इस अपील का व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-1