राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-1869/1998
(जिला उपभोक्ता फोरम, शाहजहांपुर द्वारा परिवाद संख्या-65/1996 में पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 29.06.1998 के विरूद्ध)
गर्ग कोल्ड स्टोरेज, ग्राम हथोड़ा बुजुर्ग, पोस्ट व पुलिस स्टेशन रौजा, तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर द्वारा प्रोपराइटर सज्जन कुमार गर्ग।
अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम्~
1. हरवंश सिंह पुत्र बाबू सिंह, निवासी ग्राम सिकरहना पोस्ट गुलडिया, भूपसिंह, थाना बण्डा, तहसील पुवाया, जिला शाहजहांपुर।
2. वीर सिंह पुत्र सेवा सिंह, निवासी ग्राम सिकरहना पोस्ट गुलडिया, भूपसिंह, थाना बण्डा, तहसील पुवाया, जिला शाहजहांपुर।
प्रत्यर्थीगण/परिवादीगण
समक्ष:-
1. माननीय श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : काई नहीं।
दिनांक 29.09.2016
माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रकरण पुकारा गया। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश चड्ढा द्वारा अपील योजित की गयी थी, परन्तु वह प्रस्तुत अपील में अब अधिवक्ता नहीं है, इसलिए वह अपना वकालनामा वापस ले रहे हैं।
पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है कि वर्तमान अपील, परिवाद संख्या-65/1996, हरवंश सिंह व अन्य बनाम गर्ग कोल्ड स्टोरेज में जिला फोरम, शाहजहांपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.06.1998 के विरूद्ध विपक्षी/अपीलार्थी की ओर से योजित की गयी है।
पत्रावली के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि प्रस्तुत अपील वर्ष 1998 से विचाराधीन है और वर्तमान प्रकरण में स्पष्ट निर्देश के बावजूद अपीलार्थी की ओर से
-2-
कोई पैरवी नहीं की जा रही है, जिसके फलस्वरूप प्रत्यर्थी को नोटिस निर्गत नहीं किया जा सका है तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज अपना वकालनामा भी वापस लिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को वर्तमान प्रकरण में कोई दिलचस्पी नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
वर्तमान अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त की जाती है।
(जितेन्द्र नाथ सिन्हा) (संजय कुमार)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2