राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-238/2019
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 व एक अन्य
बनाम
हरी राम पुत्र श्री गंगा राम आदि
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
दिनांक: 08.07.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील विगत साढ़े पॉंच वर्षों से अधिक समय से लम्बित है। विगत लगभग 10 तिथियों पर विभिन्न कारणों से अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के उपस्थित न होने, स्थगन प्राप्त किए जाने इत्यादि के कारण अपील स्थगित की जाती रही। आज पुन: अपील पुकारी गयी। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा आज पुन: अनुपस्थित हैं।
तदनुसार प्रस्तुत अपील अदम पैरवी में निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1