Rajasthan

Jaipur-I

CC/1346/2012

KISHOR KUMAR - Complainant(s)

Versus

HARIOM FILING - Opp.Party(s)

P. AJAY SHARMA

18 Jul 2014

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर प्रथम, जयपुर

समक्ष:    श्री राकेश कुमार माथुर - अध्यक्ष
          श्रीमती सीमा शर्मा - सदस्य
          श्री ओमप्रकाश राजौरिया - सदस्य

परिवाद सॅंख्या: 1346/2012
किशोर शर्मा पुत्र स्व0 श्री फूलाराम शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम राजपुरा सिखान, पोस्ट कोलाहेडा वाया नारायणपुर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, हाल निवासी प्लाॅट नंबर 90, भौमिया नगर, जोशी मार्ग, कालवाड़ रोड़, जयपुर Û
                                              परिवादी
               ं     बनाम

    हरिओम फिलिंग स्टेशन, डीलर्स, भारत पेट्रोलियम काॅर्पोरेशन लि0, कुहाड़ा, विराटनगर, जयपुर जरिए मैनेजर Û

          विपक्षी

अधिवक्तागण :-
श्री अजय शर्मा - परिवादी
                             परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक: 10.10.12

                       आदेश     दिनांक: 06.02.2015

परिवाद में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने दिनांक 25.07.2011 को विपक्षी के यहां से 100/- रूपए का पेट्रोल भरवाया था लेेकिन विपक्षी ने 99.87 रूपए का ही पेट्रोल दिया तथा शेष राशि के पेट्रोल के बारे में पूछने पर कहा कि 100/- रूपए में इतना ही पेट्रोल आता है तथा शेष पेट्रोल देने से इंकार कर दिया और शेष राशि का बिल भी नहीं दिया । परिवादी का कथन है कि इस प्रकार विपक्षी ने कम पेट्रोल देकर अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस अपनाई है । परिवादी का कथन है कि दिनांक 17.08.2011 को नोटिस दिए जाने के बावजूद भी विपक्षी ने कोई कार्यवाही नहीं की है । परिवादी ने विपक्षी द्वारा वसूल गए 13 पैसे मय ब्याज, मानसिक, आर्थिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 50,000/- रूपए, परिवाद व्यय व अधिवक्ता फीस के लिए 11000/- रूपए दिलवाए जाने का निवेदन किया है ।
विपक्षी की ओर से परिवाद का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही कोई मंच के समक्ष उपस्थित आया है ।
मंच द्वारा परिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।
परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र, पेट्रोल खरीदने का बिल, अधिवक्ता नोटिस की काॅपी प्रस्तुत की है जिनका विपक्षी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में इन पर अविश्वास किए जाने का कोई आधार मंच के समक्ष नहीं है। 
परिवादी के सशपथ कथन से, खण्डन के अभाव में, यह प्रमाणित है कि परिवादी को विपक्षी ने 13 पैसे का कम पेट्रोल देकर अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस अपनाई है जिससे परिवादी को मानसिक संताप होना स्वभाविक है ।
अत: इस समस्त विवेचन के आधार पर परिवादी का यह परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि  विपक्षी आज से एक माह की अवधि मंे परिवादी को उससे अधिक वसूल की गई राशि 13 पैसे वापिस अदा करेगा । इसके अलावा परिवादी को कारित मानसिक संताप व आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उसे 5,000/- रूपए अक्षरे पांच हजार रूपए एवं परिवाद व्यय 1500/- रूपए अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपए अदा करेेेगा। आदेश की पालना आज से एक माह की अवधि में कर दी जावे अन्यथा परिवादी उक्त क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय की राशि पर भी आदेश दिनांक से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा । परिवादी का अन्य अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
निर्णय आज दिनांक 06.02.2015 को लिखाकर सुनाया गया।

 

( ओ.पी.राजौरिया )   (श्रीमती सीमा शर्मा)    (राकेश कुमार माथुर)    
     सदस्य              सदस्य          अध्यक्ष      

 

 

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