(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-407/2010
Regional Provident Fund Commissioner Versus Sri Harihar Singh & Other
दिनांक : 04.09.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-29/2009, हरिहर सिंह बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त में विद्वान जिला आयोग, सोनभद्र द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 24.10.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वयं निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी की भविष्य निधि की राशि अदा करने का आदेश पारित किया है। यह आदेश साक्ष्य की व्याख्या पर आधारित है कि परिवादी भविष्य निधि की राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2