(मौखिक)
अपील संख्या- 1298/2015
(जिला उपभोक्ता आयोग,झांसी द्वारा परिवाद सं0- 61/2014 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26/05/2015 के विरूद्ध)
इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0
बनाम
हरि राम रावत
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उदघोषित निर्णय
दिनांक 14-10-2022
पुकार की गयी। अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन उपस्थित हैं। प्रत्यथी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
परिवाद सं0 61 सन 2014 हरीराम रावत बनाम दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम शहरी में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.05.2015 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिला उपभोक्ता मंच ने डिमाण्ड नोटिस अंकन 31,457/- रूपये निरस्त किया है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन पर जो मीटर लगा हुआ था, उसका निरीक्षण किया गया, निरीक्षण करने पर टेम्परिंग पायी गयी। मीटर को सील किया गया तथा लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया। लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व शुल्क निर्धारित किया गया। इसी शुल्क की वसूली के लिए मांग पत्र जारी किया गया, इसलिए जिला उपभोक्ता मंच को इस मांग पत्र को निरस्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। दस्तावेज सं0 25 के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवादी के परिसर में स्थित मीटर को सील किया गया। दस्तावेज 26 के अनुसार पुराना मीटर उतारकर नया मीटर लगाया गया। दस्तावेज सं0 41 के अवलोकन से जाहिर होता है कि विद्युत मीटर में टेम्परिंग के आधार पर राजस्व निर्धारण किया गया और राजस्व निर्धारण करने के पश्चात मांग पत्र जारी किया गया। अत: राजस्व निर्धारण के पश्चात विद्युत शुल्क वसूल करने का विद्युत विभाग का अधिकार है। जिला उपभोक्ता मंच विद्युत विभाग के क्षेत्राधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अत: अपील स्वीकार होने योग्य है।
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- स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत निर्णय व आदेश अपास्त किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य