Durga Shankar Meena filed a consumer case on 25 Mar 2015 against Hakimi Traders, Aziz Bhai in the Kota Consumer Court. The case no is CC/120/2006 and the judgment uploaded on 20 Apr 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )
पीठासीनः- अध्यक्ष, श्री नंदलाल शर्मा, मेम्बर श्री महावीर तंवर
परिवाद संख्या:- 120/06
दुर्गाशंकर मीणा पुत्र प्रभूलाल मीणा आयु 53 साल जाति मीणा निवासी ग्राम कनवास, तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। परिवादी
बनाम
हकीमी ट्रेडर्स जरिये अजीज भाई, (छबडा वाले निवासी- सेफी काॅलोनी, किशोरपुरा कोटा) पता दुकान नं0 एस-50,51 भामाशाह मण्डी गेट के सामने, झालावाड रोड, कोटा।विपक्षी
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति:-
01. श्री मनोज तिवारी, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
02. श्री योगेन्द्र मित्रा,अधिवक्ता, विपक्षी की ओर से।
निर्णय दिनांक 25.03.15
परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड को प्राप्त हुआ जिसमें अंकित किया कि वह और बद्रीलाल और बाबू लाल के साथ विपक्षी के यहाॅ से दिनांक 03.02.06 को 2,000फुट पाईप के 11 रोल तादादी 8,880/- रूपये में खरीद किये, जिनकी एक वर्ष की वांरटी थी। पाईपों को टेक्टर में लाद कर 500/- रूपये में ले गया। उक्त पाईपों को मोटर से जोडा और मोटर चलाई तो पाईप, पानी का प्रवाह सहन नहीं कर सका और मोटर के पास का पाईप फट गया और पानी बहने लगा, इस प्रकार विपक्षी ने परिवादी को घटिया किस्म का पाईप देकर, उसको नहीं बदलकर या उनकी खरीद की कीमत अदा न कर उसकी सेवा में कमी की है। परिवादी को विपक्षी से परिवहन खर्च दिलवाया जावे।
विपक्षी ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया कि परिवादी को पाईप की कोई गारंटी नहीं दी थी।पाईप उसकी क्षमता के अनुसार ही पानी खींच सकत है। परिवादी का पाईप पानी के प्रवाह के दबाव को सहन नहीं कर पाया इसलिये फट गया। परिवादी को बेचा गया पाईप में काई खराबी नहीं है। उसने परिवादी को अच्छे किस्म का सही पाईप बेचा था। परिवादी का पाईप उसकी गलती के कारण फटा है जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार है। विपक्षी ने परिवादी की सेवा में कोई कमी नहीं की । परिवादी का परिवाद सव्यय खारिज किया जावे।
उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-
01. क्या परिवादी विपक्षीगण का उपभोक्ता है ?
परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, विपक्षीगण के जवाब से परिवादी विपक्षीगण का उपभोक्ता है।
02. क्या विपक्षी ने सेवा दोष किया है ?
उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अध्य्यन अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उभय पक्ष द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 03.02.06 को परिवादी ने विपक्षी से 11 रोल पाईप को 8,800/- रूपये में खरीदा, साथ में बद्रीलाल व बाबू लाल भी था। टेक्टर में लाद कर अपने खेत पर ले गया जब पाईप पानी के लिये मोटर से जोडे तो फट गये, इन तथ्यों की पुष्टि के लिये परिवादी ने स्वयं का, बृजेश मीणा, बद्रीलाल व बाबू लाल के शपथ-पत्र पेश किये है। विपक्षी ने मंच में सिर्फ जवाब ही पेश किया है। जवाब के साथ विपक्षी ने किसी का भी कोई शपथ-पत्र पेश नहीं किया । विपक्षी ने जवाब में यह बताया कि उसने परिवादी को समझा दिया था कि पाईप में क्षमता के अनुसार ही पानी डाले, परन्तु परिवादी ने पाईप में पानी क्षमता से ज्यादा डाल दिया, इसलिये पाईप फट गये। पाईप की कोई वारंटी नहीं दी। परिवादी ने संतुष्ट होने के बाद ही पाईप खरीदे थे। परिवादी की लापरवाही के कारण पाईप में ज्यादा पानी डालने के कारण फटे है। इसमें विपक्षी का कोई दोष नहीं है। परन्तु अप्रार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में न तो कोई शपथ-पत्र पेश किया और ना ही कोई वैज्ञानिक विशेषज्ञ की यह रिपोर्ट पेश की है कि पाईप का फटने का कारण क्षमता से अधिक पानी भरना है। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा लापरवाही और क्षमता से अधिक पानी डालने का तथ्य प्रमाणित नहीं कर पाया है। परिवादी को विपक्षी ने यथोचित रूप से पाईप फटने का कारण स्पष्ट नहीं किया है। इसलिये विपक्षी का सेवा दोष प्रमाणित है।
03. अनुतोष ?
परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के खिलाफ संयुक्ततः अथवा पृथकतः आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी दुर्गाशंकर मीणा का परिवाद विपक्षी के खिलाफ आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि:-
01. विपक्षी, परिवादी पाईपों का मूल्य 8,800/- रूपये अक्षरे आठ हजार आठ सौ रूपये अदा करे।
02. विपक्षी, परिवादी को मानसिक, शारीरिक क्षति, परिवहन खर्च के 2,000/- रूपये, अक्षरे दो हजार रूपये तथा 2,000/- रूपये अक्षरे दो हजार रूपये परिवाद खर्च के अदा करे।
03. विपक्षी आदेश की पालना निर्णय के दिनांक से 2 माह के अंदर करे।
(महावीर तंवर) (नंदलाल शर्मा)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
निर्णय आज दिनांक 25.03.15 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
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