राज्य उपभोक्ता विवाद प्र`तितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या :1850/2012
(ओरल)
(जिला उपभोक्ता फोरम, सिद्धार्थ नगर द्वारा परिवाद संख्या-28/2011 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 28-04-2012 के विरूद्ध)
Mahindra & Mahindra Ltd., (Tractor Division) through its Area Office Lucknow, Teerath Plaza, Faizabad Road, Lucknow.
अपीलार्थी
बनाम्
- Gyan Das.
- Prabhu Dayal.
- Shiv Dayal.
All Sons of Kauleshwar and residents of Deviyapur., P.O. Pipersan, P.S. Mohana, Pargana & Tahsil Naugarh, Distt. Siddharth Nagar.
- Proprietor Mohd. Edreesh, Chaudhary Automobiles, Khajuriya Road, P.O. Tetari Bazar, Siddharth Nagar.
- Manager, Purvanchal Gramin Bank, Branch Gaura Bazar, P.O. Alidapur Pargana & Tahsil Shhratgarh, Siddharth Nagar.
प्रत्यर्थीगण
समक्ष :-
1- मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2- मा0 बाल कुमारी , सदस्य।
उपस्थिति :
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित- श्री काशी नाथ शुक्ला।
प्रत्यर्थी सं0-1,2 व 3 की ओर से उपस्थित- श्री रवी कुमार रावत।
प्रत्यर्थी सं0-5 की ओर से उपस्थित- श्री आशीष सक्सेना।
दिनांक : 09-03-2018
मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य द्वारा उद्घोषित निर्णय
मौजूदा अपील जिला फोरम, सिद्धार्थ नगर द्वारा परिवाद संख्या-28/2011 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 28-04-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।
जिला फोरम द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है-
‘’परिवाद विपक्षीगण संख्या-1 व 2 के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी संख्या-1 व 2 को आदेशित किया जाता है कि निर्णय की जानकारी होने के तीन माह के अंदर परिवादीगण को 670000/-रू0 अदा
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कर दे अन्यथा उपरोक्त वर्णित धनराशि पर निर्णय की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी विपक्षीगण से परिवादी पक्ष पाने का अधिकारी होगा। परिवादी पक्ष 500/-रू0 वाद व्यय भी पाने के अधिकारी है।
अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री काशी नाथ शुक्ला उपस्थित आए। प्रत्यर्थी संख्या-1,2 व 3 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री रवी कुमार रावत व प्रत्यर्थी संख्या-5 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री आशीष सक्सेना उपस्थित आए।
उक्त निर्णय के द्वारा एकपक्षीय सुनवाई की गयी थी और संबंध में आधार अपील का अवलोकन किया गया।
केस के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए तथा उभयपक्ष के तर्कों को सुनने के बाद हम इस मत के हैं कि अपील स्वीकार किये जाने योग्य है और प्रश्नगत प्रकरण को जिला मंच को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाना न्यायोचित है कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य और सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जाए।
आदेश
अपील स्वीकार की जाती है। जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय आदेश अपास्त करते हुए उक्त प्रकरण को जिला मंच को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह प्रतिवादीगण को प्रतिवाद पत्र दाखिल करने का अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य और सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए परिवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।
उभयपक्ष जिला मंच के समक्ष दिनांक 20-04-2018 को उपस्थित होंवे।
(राम चरन चौधरी) (बाल कुमारी)
पीठासीन सदस्य सदस्य
कोर्ट नं0-5, प्रदीप मिश्रा, आशु0