(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-378/2009
Hemant Kumar Dorolia Versus Gautam Kumar Bainik & others
दिनांक : 10.01.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-150/2007, हेमन्त कुमार दारौलिया बनाम गौतम कुमार बैनिक में विद्धान जिला उपभोक्ता आयोग कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 04.02.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। अत: स्वयं पीठ द्वारा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. जिला उपभोक्ता मंच ने वाद को समयावधि से बाधित होने के आधार पर खारिज किया है।
3. परिवाद के तथ्यों के अवलोकन से जाहिर होता है कि वर्ष 1997 में प्रेषित किये गये शेयर्स परिवादी को ट्रांसफर होकर प्राप्त नहीं हुआ और यह परिवाद वर्ष 2007 में प्रस्तुत किया गया है। अत: समयावधि से बाधित होने का निष्कर्ष विधिसम्मत है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3