(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-758/2009
Eureka Forbes Ltd Versus Mr Gulshan Gandhi
दिनांक : 01.08.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-805/2008, गुलशन गांधी बनाम यूरेक फारवेस लिमिटेड में विद्वान जिला आयोग, कानपुर देहात द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 24.01.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वयं पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
परिवादी द्वार विपक्षी से क्रय की गयी 2 यूनिट की राशि अंकन 12,500/-रू0 अदा करने का आदेश जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित किया गया है। इन यूनिटों की खराबी को विपक्षी द्वारा दुरूस्त नहीं किया गया, इसलिए यह आदेश पारित किया गया क्योंकि विपक्षी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होकर परिवाद के तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया न ही परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का खण्डन किया गया, इसलिए अखण्डनीय साक्ष्य के अभाव में पारित निर्णय/आदेश को परिवर्तित करने का कोई आधार नहीं है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2