राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-२५६४/१९९८
(जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर द्वारा परिवाद संख्या-२२/१९९८ में पारित निर्णय/आदेश दिनांक-२१/०९/१९९८ के विरूद्ध)
- पूजा म्युचुअल बेनीफिट्स लि0 द्वारा प्रबन्ध निदेशक विभूति खण्ड निवासी बेलवा जंगल टोला मटियरवा थाना पडरौना जनपद कुशीनगर।
- पूजा म्युचुअल बेनीफिट्स लि0 द्वारा निदेशक राम आधार सिंह निवासी बेलवा मटियरवा पो0-पडरौना जिला कुशीनगर।
.............अपीलार्थी
Versus
गुलशन खातून पत्नी आलिमशाह ग्राम बेलवा मटियरवा पोस्ट बेलवा जंगल पडरौना जिला कुशीनगर एवं बीस अन्य।
.........प्रत्यर्थी.
समक्ष:-
- माननीय श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठा0सदस्य
- माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य ।
अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित : श्री ए0के0 पाण्डेय विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित: कोई नहीं।
दिनांक:०२/०३/२०१६
माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ए0के0 पाण्डेय उपस्थित हैं। अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थीगण को नोटिस भेजे जाने हेतु पैरवी नहीं की जा रही है। प्रत्यर्थीगण को नोटिस भेजे जाने हेतु पैरवी करने के लिए अपीलकर्ता को कई बार निर्देशित किया जा चुका है किन्तु अपीलकर्ता द्वारा पैरवी नहीं की गयी है। अधिवक्ता श्री ए0के0 पाण्डेय द्वारा सूचित किया गया कि अपीलकर्ता का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अत: प्रत्यर्थीगण को नोटिस भेजे जाने हेतु पैरवी नहीं की जा पा रही है। यह अपील वर्ष १९९८ से लंबित है। असीमित समय तक अपील को लंबित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी को नोटिस भेजे जाने हेतु कोई रूचि नहीं ली जा रही है। अत: अपील अपीलकर्ता द्वारा पैरवी न किए जाने के अभाव में निरस्त किए जाने योग्य है।
-२-
आदेश
अपील, अपीलकर्ता द्वारा पैरवी के अभाव में निरस्त की जाती है।
(उदय शंकर अवस्थी) ( महेश चन्द )
पीठा0सदस्य सदस्य
सत्येन्द्र, आशु0 कोर्ट नं0-5