Uttar Pradesh

StateCommission

A/2008/1578

Akanchha Machinery Store - Complainant(s)

Versus

Guddu Ji - Opp.Party(s)

R K Gupta

07 Feb 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2008/1578
( Date of Filing : 19 Aug 2008 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District )
 
1. Akanchha Machinery Store
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Guddu Ji
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 07 Feb 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1578/2008

आकांक्षा मशीनरी स्‍टोर, अमौली, पोस्‍ट अमौली, जिला फतेहपुर द्वारा प्रोपराइटर राज कुमार

 

बनाम

 

गुड्डु जी पुत्र राम औतार, निवासी ग्राम दुर्गा का पुरवा, मजरे पनई इनायतपुर, पोस्‍ट रारी बुजुर्ग, जिला फतेहपुर तथा एक अन्‍य

 

समक्ष:-                                                  

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित      : श्री आर.के. गुप्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक : 07.02.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.        परिवाद संख्‍या-129/2006, गुड्डु जी बनाम राजकुमार प्रोपराइटर, आकांक्षा मशीनरी स्‍टोर तथा एक अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, फतेहपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 24.7.2008 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री आर.के. गुप्‍ता की बहस सुनी गयी तथा तथा प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्‍यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2.        विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता को सुनने के पश्‍चात तथ्‍यात्‍मक स्थिति यह है कि परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-1 से जो मोटर क्रय की

-2-

गयी थी, वह त्रुटिपूर्ण थी, इसी मोटर को बदलने या इसकी कीमत अंकन 23,000/-रू0 अदा करने का आदेश विपक्षी सं0-1 को दिया गया है।

3.        अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी केवल डीलर है। मोटर का उत्‍पादन विपक्षी सं0-2/प्रत्‍यर्थी सं0-2, यानी मैसर्स टैक्‍समो इण्‍डस्‍ट्रीज द्वारा किया जाता है, इसलिए उत्‍पाद संबंधी त्रुटि पर मोटर की कीमत वापस लौटाने का आदेश उत्‍पादन करने वाली कंपनी के विरूद्ध दिया जाना चाहिए था, यह तर्क विधिसम्‍मत है। अत: विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश परिवर्तित होने योग्‍य है।

आदेश

4.        प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है कि विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 24.7.2008 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि अंकन 23,000/-रू0 की अदायगी का दायितव विपक्षी सं0-2, यानी मैसर्स टैक्‍समो इण्‍डस्‍ट्रीज पर होगा।

          प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा  की  गई  हो  तो  उक्‍त  जमा  धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

          आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

(सुधा उपाध्‍याय)                           (सुशील कुमार(

  सदस्‍य                                   सदस्‍य

लक्ष्‍मन, आशु0,

    कोर्ट-3

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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