राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील सं0-792/2014
(जिला उपभोक्ता फोरम गोरखपुर द्वारा परिवाद संख्या-१३०/२००५ में पारित आदेश दिनांक ०६/०३/२०१४ के विरूद्ध)
Nikhil Srivastava S/o Late Rakesh Srivastava R/o A-19, Patrakarpuram, Gorakhpur.
............Appellant.
Versus
Gorakhpur Development Authority, Gorakhpur through Vice Chairman/Commissioner Gorakhpur Commissionary, Gorakhpur and others.
……. respondents.
समक्ष:-
1 मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2 मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित:-श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित:- कोई नहीं।
दिनांक:०८/१०/२०१५
मा0 श्रीमती बाल कुमारी सदस्य, द्वारा उद्घोषित।
निर्णय
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव उपस्थित हैं। इस केस में त्रुटि का निवारण नहीं किया गया है और न ही कोई पैरवी की गयी है। आज अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस अपील पर बल नहीं देना चाहते हैं। तदनुसार अपील, अपीलकर्ता द्वारा बल न दिए जाने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
अपील, अपीलकर्ता द्वारा बल न दिए जाने के कारण खारिज की जाती है।
(राम चरन चौधरी) (बाल कुमारी)
पीठासीन सदस्य सदस्य सत्येन्द्र कुमार कोर्ट नं0-5