जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम,रायगढ़(छ0ग0)
समक्षः सनमान सिंह, अध्यक्ष प्रकरण क्रमांक-165/2014
सुभाष पाण्डेय, सदस्य संस्थित दिनांक-20.11.2014
कुमारी पूजा इजारदार आ0 श्री पुरंधर इजारदार,
निवासी-बेलादुला, रायगढ़
तहसील व जिला रायगढ़ (छ0ग0) पिन 496001 .... .....आवेदिका/परिवादनी
//वि रू द्ध//
श्रीमती गोमती सिंह, प्राचार्य
उत्तम मेमोरियल कालेज, विकास नगर
कोतरा रोड, रायगढ़
तह0 व जिला रायगढ़ (छ0ग0) पिन 496001 .... ...... अनावेदक/विरूद
आवेदिका/परिवादनी द्वारा श्री एम0एम0तिवारी, अधिवक्ता।
अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा श्री निशांत चैबे, अधिवक्ता
(आ दे श)
(आज दिनांक 27/03/2015 को पारित)
सनमान सिंह, अध्यक्ष
1/ आवेदिका/परिवादनी ने अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के कालेज में उसके द्वारा जमा की गई 5,000/-रूपये शिक्षण शुल्क, 2,000/-रूपये मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 3,000/-रूपये अधिवक्ता शुल्क तथा वाद व्यय दिलाये जाने बाबत् धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद का निवर्तन किया जा रहा है।
2/ आवेदिका/परिवादनी का परिवाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदिका/परिवादनी दिनांक 23.06.2014 को उत्तम मेमोरियल कालेज कोतरा रोड रायगढ़ में कम्प्यूटर शिक्षण संस्थान में पी.जी.डी.सी.ए. में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत कर 3,500/-रूपये ट्यूशन फीस, 500/-रूपये गंरथालय शुल्क तथा 1,000/-रूपये नगद कुल 5,000/-रूपये जमा की थी। जिसकी रसीद अनावेदक संस्थान द्वारा दी गई थी। बाद में आवेदिका/परिवादनी अन्य कम्प्यूटर संस्थान में पी.जी.डी.सी.ए. कोर्स के लिए प्रवेश ले ली और अनावेदक संस्थान में जमा 5,000/-रूपये वापस किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत की। अनावेदक संस्थान द्वारा उक्त राशि वापस न किये जाने पर दिनांक 27.09.2014 को अपने अधिवक्ता
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के माध्यम से अनावेदक संस्थान को नोटिस प्रेषित की। नोटिस प्राप्त होने के बाद भी अनावेदक संस्थान द्वारा जमा राशि वापस नहीं की गई, इसलिए उपरोक्त अनुतोष दिलाये जाने बाबत् यह परिवाद प्रस्तुत की है।
3/ अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से जवाब में बताया गया है कि आवेदिका/परिवादनी अनावेदक संस्थान में दिनांक 23.06.2014 को पी.जी.डी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 3,500/-रूपये ट्यूशन फीस, 500/-रूपये गंरथालय शुल्क तथा उसी दिनांक को 1,000/-रूपये नगद कुल 5,000/-रूपये जमा की थी। जिसकी रसीद उसे दी गई थी। आवेदिका/परिवादनी स्वेच्छा से कालेज छोड़ दी है। छ0ग0शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छ0ग0 के शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओें मे प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र 2013-14 जारी किया गया है। जिसके अनुसार प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा निष्कासित किये जाने की स्थ्तिा में विद्यार्थी संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क प्राप्त नहीं कर सकता। आवेदिका/परिवादनी 5,000/-रूपये ट्यूशन शुल्क, प्रेक्ट्रिकल शुल्क व लायब्रेरी शुल्क के रूप में जमा की है। संरक्षित निधि के रूप में कोई राशि जमा नहीं की है, इसलिए आवेदिका/परिवादनी जमा राशि वापस पाने का अधिकारी नहीं है। परिवाद निरस्त किया जावे।
4/ आवेदिका/परिवादनी की ओर से अधिवक्ता नोटिस दिनांक 27.09.2014, फीस वापस करने के संबंध में आवेदन दिनांक 15.07.2014, फीस रसीद दिनांक 30.06.2014 की छायाप्रति प्रस्तुत की है।
5/ उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका/परिवादनी अनावेदक संस्थान में पी.जी.डी.सी.ए.कोर्स में प्रवेश ली थी और दिनांक 23.06.2014 को 3,500/-रूपये ट्यूशन फीस, 500/-रूपये गंरथालय शुल्क तथा उसी दिनांक को 1,000/-रूपये नगद कुल 5,000/-रूपये जमा की थी। आवेदिका/परिवादनी उक्त राशि वापस किये जाने बाबत् दिनांक 15.07.2014 को अनावेदक संस्थान के प्राचार्य को आवेदन दी थी। आवेदन दिये जाने के बाद भी राशि वापस न किये जाने पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत सूचना पत्र प्रेषित की थी, किन्तु अनावेदक संस्थान द्वारा राशि वापस नहीं किया गया। आवेदिका/परिवादनी का तर्क है कि उसने अन्य संस्थान में प्रवेश ले ली है, इसलिए उसे जमा की गई राशि वापस दिलायी जावे।
6/ अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत वर्ष 2013-14(छायाप्रति) प्रस्तुत की है।
7/ उक्त मार्गदर्शिका की कंडिका-16-16.4 जिसके अनुसार- प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
8/ अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से प्रस्तुत शिक्षण संस्थानो में प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत वर्ष 2013-14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मार्गदर्शिका छ0ग0 के शसकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश के लिए था। पी.जी.डी.सी.ए. जो कम्प्यूटर कोर्स से संबंधित है के संबंध में उक्त मार्गदर्शिका नहीं है, इसलिए छ0ग0शासन द्वारा जारी उक्त मार्गदर्शिका वर्ष 2013-14 अनावेदक संस्थान पर लागू नहीं होता।
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9/ आवेदिका/परिवादनी दिनांक 23.06.2014 को अनावेदक संस्थान में पी.जी.डी.सी.ए.कोर्स हेतु 5,000/-रूपये जमा की थी और दिनांक 15.07.2014 को अर्थात् एक महीने के भीतर ही संस्थान में जमा राशि वापिस किये जाने हेतु आवेदन दी थी। आवेदिका/परिवादनी अनावेदक संस्थान में केवल प्रवेश ली थी। संस्थान में कभी उपस्थित नहीं हुई। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से आवेदिका/परिवादनी की उपस्थिति के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति आवेदिका/परिवादनी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी से उसके द्वारा जमा राशि 5,000/-(पाच हजार रूपये) पाने का अधिकारी है। अतः यह आदेश पारित किया जाता हैः-
अ. अनावेदक/विरूद्ध पार्टी, आवेदिका/परिवादनी को 5,000/-(पाच हजार रूपये) एक महीने के भीतर भुगतान करेगा।
ब. अनावेदक/विरूद्ध पार्टी, आवेदिका/परिवादनी को 500/-रूपये मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 500/-रूपये वाद व्यय भुगतान करेगा।
(सनमान सिंह)
अध्यक्ष (सुभाष पाण्डेय) सदस्य
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