Uttar Pradesh

StateCommission

A/932/2024

Sandeep Srivastav - Complainant(s)

Versus

Goldrush Sales and Services Ltd & Others - Opp.Party(s)

Anand Bhargav

19 Jul 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/932/2024
( Date of Filing : 01 Jul 2024 )
(Arisen out of Order Dated 03/04/2024 in Case No. CC/06/2017 of District Lucknow-I)
 
1. Sandeep Srivastav
363 116 hasanganj babli lko up
...........Appellant(s)
Versus
1. Goldrush Sales and Services Ltd & Others
7 cr abi kolkata west bengal through its manager
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 19 Jul 2024
Final Order / Judgement

( मौखिक )

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

 

अपील संख्‍या : 932/2024

 

सन्‍दीप श्रीवास्‍तव

बनाम्

 

गोल्‍डरश सेल्‍स एण्‍ड सर्विसेज लि0 द्वारा मैनेजर व अन्‍य

समक्ष  :-

     1-मा0 न्‍यायमूर्ति  श्री अशोक कुमार,      अध्‍यक्ष।

 

दिनांक : 19-07-2024

मा0 न्‍यायमूर्ति श्रीअशोक कुमार, अध्‍यक्ष  द्वारा उदघोषित निर्णय

परिवाद संख्‍या-06/2017 में जिला आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 03-04-2024 के विरूद्ध प्रस्‍तुत अपील उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत इस न्‍यायालय के सम्‍मुख योजित की गयी है।

अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी/परिवादी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री आनंद भार्गव उपस्थित आए जब कि प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता का तर्क है कि परिवादी की अनुपस्थिति में विद्धान जिला आयोग द्वारा परिवाद  अदम पैरवी में निरस्‍त किया गया है, जिस कारण वह जिला आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्‍तुत नहीं कर सका। अत: अपीलार्थी/परिवादी को न्‍यायहित में अपना पक्ष प्रस्‍तुत करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जावे।

मेरे द्वारा अपीलार्थी/परिवादी के विद्धान अधिवक्‍ता को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का सम्‍यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।

 पत्रवावली के परिशीलनोपरान्‍त  मैं इस मत का हूँ कि न्‍यायहित में अपीलार्थी/परिवादी को अपना पक्ष प्रस्‍तुत करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार अपील स्‍वीकार की जाती है और विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 03-04-2024 अपास्‍त किया जाता है तथा पत्रावली जिला आयोग को इस निर्देश

 

-2-

 

के साथ प्रत्‍यावर्तित की जाती है कि जिला आयोग उभयपक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्‍तारण गुणदोष के आधार पर एक वर्ष की अवधि में किया जाना सुनिचित करें।

पुन:स्‍थगन किसी भी दशा में स्‍वीकार नहीं किया जावेगा।

उभयपक्ष विद्धान जिला आयोग के समक्ष दिनांक 28-08-2024 को उपस्थित होंगे।

चूंकि प्रत्‍यर्थी की ओर से सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं है अत: प्रत्‍यर्थी को नियत तिथि की सूचना नियमानुसार उपलब्‍ध करायी जावे।

अपील योजित करते समय अपीलार्थी द्वारा अपील में जमा धनराशि (यदि कोई हो) तो नियमानुसार अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को विधि अनुसार निस्‍तारण हेतु यथाशीघ्र प्रेषित की जावे।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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