Dharmveer sharma filed a consumer case on 30 Nov 2015 against Godrej & Bays Manufactures company ltd., M.D. in the Kota Consumer Court. The case no is CC/74/2010 and the judgment uploaded on 02 Dec 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
प्रकरण संख्या-74/10
धर्मवीर शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा उम्र 35 वर्ष जाति ब्राह्ममण निवासी मकान नं. टी-22-9-जी अनुकीरन काॅलोनी, रावतभाटा वाया कोटा राजस्थान।
-परिवादी।
बनाम
01. प्रबंधक गोदरेज एण्ड बोयस मेन्यूफेक्चरिंग कंपनी लि0 जयपुर, पता- सी 184,
रोड नम्बर 9, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
02. प्रबंधक संगम गोदरेज रेफ्रीजरेशन वर्क कोटडी गुमानपुरा मेन रोड काॅग्रेस
कार्यालय के सामने ( डीलर एवं सर्विस सेन्टर गोदरेज एण्ड वोयस मेन्यू. कं. लि.) कोटा, राजस्थान। -विपक्षीगण
समक्ष :
अध्यक्ष : भगवान दास
सदस्य : हेमलता भार्गव
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
1 श्री सुधीन्द्र यादव, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2 विपक्षी सं. 1 की तलवी बंद।
3. विपक्षी सं. 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही।
निर्णय दिनांक 30.11.15
परिवादी ने विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर उनका संक्षेप में यह सेवा-दोष बताया है कि विपक्षी सं. 2 ने विपक्षी सं. 1 द्वारा निर्मित वाशिंग मशीन एक्सचेन्ज आॅफर स्कीम के तहत गोदरेज कंपनी की पुरानी वाशिंग मशीन (विडियोकाॅन)की कीमत 2,300/- रूपये तय करते हुये नई मशीन की कीमत 8,500/- रूपये बताकर 6,200/- रूपये नकद अदा करके खरीदी थी। नई मशीन में प्रारंभ से ही खराबी आने लगी। विपक्षी सं. 2 को बार-बार शिकायत की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। विपक्षी सं. 1 को भी शिकायत की गई, जिसने तकनीशियन को परिवादी के घर भिजवाया तो उसने उस खराब पार्ट को बदलने के लिये कहा व तकनीशियन गोदरेज मशीन में विडियोकाॅन कंपनी का पार्ट डालने लगा, जिसे रोका गया, लेकिन सुनवाई नहीं की गई तथा वही पार्ट डाल दिया। मशीन चालू हो गई। जिसमें पुनः समस्या आ गई, जिसकी दोनांे विपक्षीगण को शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। नई मशीन की वास्तविक कीमत 7,100/- रूपये के स्थान पर 8,500/- रूपये तय करते हुये धोखा किया गया। मशीन ठीक भी नहीं की गई। विपक्षी को लिखित सूचना देने पर भी सुनवाई नहीं की गई। परिवादी को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक संताप हुआ।
विपक्षी सं. 1 को तलब नहीं करने की प्रार्थना परिवादी की ओर से 24.08.15 को की गई, इसलिये उसे तलब नहीं किया गया।
विपक्षी सं. 2 विधिवत सूचना के उपरान्त उपस्थित नही हुआ और न ही जवाब पेश किया, इसलिये उसके विरूद्ध एक-तरफा कार्यवाही की गई।
परिवादी ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा मशीन खरीद के बिल, मशीन खरीद हेतु आवेदन पत्र, वारंटी आदि दस्तावेज की प्रति पेश की।
प्रकरण अंतिम बहस की स्टेज पर परिवादी या उसके वकील लगातार दिनांक 11.09.15, 06.10.15 व 29.10.15 को उपस्थित नही हुये अर्थात् सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिया, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया।
विपक्षी सं. 1 को विवादित मशीन का निर्माता बताया है, लेकिन उसे तलब नही करवाया, इसलिये निर्माण-दोष की कहानी पूरी तरह सारहीन है। जहाॅ तक विपक्षी सं. 2 द्वारा मशीन की कीमत अधिक लिये जाने या मशीन में खराबी को ठीक करने की सुनवाई नहीं करने का प्रश्न है, इस संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। शिकायत के दस्तावेज भी पेश नहीं किये, मशीन खराब होने की कोई मेकेनिक रिपोर्ट भी पेश नहीं की है, इस प्रकार हम पाते है कि परिवादी की कहानी सारहीन है।
अतः परिवादी का परिवाद खारिज होने योग्य है।
आदेश
अतः परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगें।
(हेमलता भार्गव) ( भगवान दास)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
निर्णय आज दिनंाक 30.11.15 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
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