Rajasthan

Jhunjhunun

402/2013

ANUPAM - Complainant(s)

Versus

GODREJ AND BOYCE MRG. COMPANY - Opp.Party(s)

ASHOK SHARMA

09 Jun 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 402/2013
 
1. ANUPAM
JHUNJHUNU
...........Complainant(s)
Versus
1. GODREJ AND BOYCE MRG. COMPANY
MUMBAI
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE Sh sukhpalBundel PRESIDENT
 HON'BLE MS. Ms. Sabana Farooqui MEMBER
 HON'BLE MR. Mr. Ajay Kumar Mishra MEMBER
 
For the Complainant:ASHOK SHARMA, Advocate
For the Opp. Party: GJENDER SINGH, Advocate
ORDER


तारीख
हुक्म
    परिवाद संख्या 402/13
हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
अनुपम द्विवेदी       बनाम      गोदरेज एण्ड बोयेस मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लि0 वगैरह    नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
 
09.06.2015           परिवाद अंतर्गत धारा 12 उपभोक्ता अधिनियम
      परिवादी की ओर से वकील श्री अषोक शर्मा उपस्थित। विपक्षीगण  की ओर से वकील श्री गजेन्द्र सिंह राठोड़ उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। 
    विद्धान अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद पत्र मे अंकित तथ्यों को उजागर करते हुए बहस के दौरान यह कथन किया है कि  दिनांक 20.03.2012 को विपक्षीगण के प्रतिनिधिगण/सैल्समैन नम्बर 6888 सुभाष शर्मा ने किसान कालोनी झुंझुनू में कम्पनी का डायरेक्ट सैल काउण्टर लगाया तथा बताया कि कम्पनी द्वारा एक्सचेंज आफर चल रहा है जिसमें पुरानी होम इप्लाईन्सेज के बदले नये होम एप्लाईन्सेज डिफरेंस अमाउंट लेने के बाद दिये जा रहे हैं तथा खरीदे जानी वाली सभी कम्पनी के आईटम्स पर फुल वारंटी दी जा रही है। परिवादी ने फ्रीज व्र्लपूल कम्पनी का 165 लीटर तथा एक वाषिंग मषीन विडियोकोन कम्पनी की चालू हालत में जमा करवाये तथा बदले में गोदरेज का रेफरीजरेटर 231 लीटर आईटम कोड  2JOCSS GFE 25 SN3N   तथा एक वाषिंग मषीन गोदरेज कम्पनी की आइटम नम्बर 466217 GWS 7002PPG खरीद किये। परिवादी को विपक्षी द्वारा बिल नम्बर 661/93051683 दिनांकित 24.03.2012 राषि 23297/- रूपये 44 पैसे का डिफरेंस अमाउंट काटने के बाद दिया गया। 
       विद्धान अधिवक्ता परिवादी ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि परिवादी ने होम एम्पलाईन्स खरीदने के बाद उनका उपयोग उपभोग किया तो कुछ दिन बाद फ्रीज ने काम करना बंद कर दिया जिस पर परिवादी ने कम्पनी के प्रतिनिधि सुभाष शर्मा से  बातचीत की तो दिनाक 12.03.2013 को मैकेनिक जहिर हुसैन परिवादी के घर आया तथा फ्रीज चैक करने के बाद फ्रीज ठीक करने में असमर्थता जाहिर की । परिवादी का फ्रीज वारंटी पीरियड में होने के पश्चात भी आज तक विपक्षीगण द्वारा ठीक नहीं किया जो विपक्षीगण की सेवा में कमी है। 

अन्त में विद्धान अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद पत्र मय खर्चा स्वीकार किया जाकर निवेदन किया है कि परिवादी को गोदरेज रेफरीजरेटर 231 लीटर आईटम कोड 2JOCSS GFE 25 SN3N   बदलवाकर दिया जावे।

विद्वान् अधिवक्ता विपक्षीगण  ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए अपने जवाब के अनुसार बहस के दौरान यह कथन किया है कि परिवादी द्वारा गोदरेज रेफरीजरेटर खरीद करने के एक साल बाद षिकायत की गई है। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में सारभूत तथ्यों को छिपाया गया है। परिवादी द्वारा एक षिकायत 655103 उक्त रेफ्रीजरेटर की कूलिंग के संबंध में दर्ज करवाई थी जिस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए विपक्षीगण कम्पनी का सर्विस इंजिनियर मौके पर गया तथा पाया गया कि रेफ्रीजरेटर सही कार्य कर रहा था । जहां तक परिवादी के ई-मेल का प्रष्न है, इस संबंध में परिवादी से कई बार कथित समस्या के संबंध में बातचीत करने का प्रयास किया गया है परन्तु परिवादी द्वारा विपक्षीगण को कोई सहयोग नहीं दिया गया। 
अन्त में विद्धान् अधिवक्ता विपक्षीगण ने परिवादी का परिवाद पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।
      उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। 

      पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित उभरकर आया है कि परिवादी ने विपक्षीगण से गोदरेज का रेफरीजरेटर 231 लीटर आईटम कोड 2JOCSS GFE 25 SN3N  जरिये बिल नम्बर 661/93051683 दिनांकित         24.03.2012 डिफरेंस अमाउंट काटने के बाद खरीद किया गया। बिल की प्रति पत्रावली में संलग्न है।
      जहां तक वारंटी पीरियड में रेफरीजरेटर खराब होने का प्रष्न है और उसे ठीक करने से विपक्षी का इन्कार कर देने की बात कही गई है। ऐसा कोई प्रमाण या विलेख परिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया है और न ही ऐसा कोई कथन परिवादी की ओर से किया गया है कि उक्त रेफरीजरेटर कब खराब हुआ। कब व किस दिन विपक्षी के पास ठीक करवाने के लिये लेकर गया, ऐसा कोई विवरण परिवादी की ओर से पेष नहीं किया गया है। लेकिन परिवादी की ओर से इस मंच के समक्ष परिवाद पत्र दिनांक 20.03.2013 को ही वारंटी पीरियड में ही पेष कर दिया गया है। 
      अतः आदेष है कि यदि रेफरीजरेटर खराब हो तो परिवादी विपक्षी के पास ठीक करवाने के लिये लेकर जावे और विपक्षी को दिखावे। ऐसी स्थिति में विपक्षी को निर्देषित किया जाता है कि विपक्षी परिवादी द्वारा उक्त रेफरीजरेटर दिखाने हेतु प्रस्तुत करने के एक सप्ताह में उक्त रेफरीजरेटर ठीक कर देवे । इस निर्देष के साथ इस परिवाद का निस्तारण किया जाता है। 
     खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।
     पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 
आदेश आज दिनांक 09.06.2015 को लिखाया जाकर मंच द्धारा सुनाया गया। 

 

 

    

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE Sh sukhpalBundel]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MS. Ms. Sabana Farooqui]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. Mr. Ajay Kumar Mishra]
MEMBER

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