परिवादी की ओर से श्री बिसनाथ निषाद, अधिवक्ता उपस्थित।
वि.पक्ष क्रमांक-1 से 3 द्वारा श्री पी.सी.पंत, अधिवक्ता।
वि.पक्ष क्रमांक-4 द्वारा श्री नील कमल कौशिक, अधिवक्ता।
इस परिवादी के अतिरिक्त 16 अन्य परिवादियों ने धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प़थक-प़थक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया हैं, चूंकि प्रकरण के तथ्य समान हैं एवं साक्ष्य की पुनराव़त्ति से बचने के लिए सुविधा के द़ष्टिकोण से इनका एक ही आदेश से निराकरण करना न्यायोचित प्रतीत होता है, अत: हम कुल- 17 परिवाद क्रमांक - 07/12, 08/12, 09/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 15/12, 16/12, 18/12, 19/12, 20/12, 23/12, 24/12, 25/12, 26/12, 27/12, का एक ही आदेश से निपटारा कर रहे है मूल आदेश प्रकरण क्रमांक-07/12 में प़थक से दिनांकित हस्ताक्षरित घोषित किया गया इसकी प्रतियॉ शेष मामलों में लगाई जायें।
परिवादी का मामला ऑशिक रूप से स्वीकार किया गया। परिवाद पत्र की प्रति नि:शुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जायें।
परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।